(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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laŒ 14/डी0एल0ए0-एल0ए0एक्ट-(प्राधिकार)-नियुक्ति-36/2015-940/रा॰— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (RFCTLARR Act-2013) के अध्याय-VIII की धारा-51 के अंतर्गत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर भू-अर्जन संबंधी मुआवजा भुगतान, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे तथा अधिनियम की धारा-64(1) के अंतर्गत निर्देश मामलों (Reference cases) की सुनवाई हेतु एक या अधिक भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) की स्थापना का प्रावधान है।
2. बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2013 के नियम-35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयेां यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना, उसे प्रदत अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए की गई है। पीठासीन पदाधिकारी (Presiding Officer) प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 (cid:6)सत(cid:9)बर 2019 3. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु राजस्व विभागीय आदेश सं0-1471/रा0 दिनांक 29.12.2015 द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर तैयार की गयी सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मेधा सूची पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत सहमति के आलेाक में राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों में स्थापित भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन निम्नवत किया जाता हैः-
| क्र0 | पीठासीन पदाधिकारी का नाम | पद/कार्यालय, जहॉ से सेवानिवृत्त हुए हैं। | पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रविन्द्र सिंह, सेवानिवृत प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | सारण |
| 2 | श्री दिवान अबदूल अजिज खान, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाम-मानपुर, मो0 कोर्ट, पो0 बेउर, थाना-चैनपुर, जिला-कैमूर-821103 | जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बेगूसराय | मुंगेर |
| 3 | श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मो0-लेन नं0-01, गौतमनगर, पो0-सुसवाही, थाना-लंका, वाराणसी-221011, ऊ0प्र0 स ेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश | जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम | गया |
| 4 | श्री राधवेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फ्लैट नं0-304, एस0एस0 बिहार अपार्टमेंट, नेयर रेलवे सुपर स्पेसीयलिटी अस्पताल, करबिगहिया, थाना-जक्कनपुर, पटना-800001 | जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर | मुजफ्फरपुर |
| 5 | श्री ज्योतीन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वारा श्री अमलेन्दु कुमार सिन्हा, रिटायर्ड जिला जज तारकेश्वर नाथ रोड, चिरैयाटांड, पो0 जि0पी0ओ0, थाना-कंकड़बाग, पटना-800001 | जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया | दरभंगा |
| 6 | श्री शाहीद खान, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मो0-एम0एम0 नगर कोलनी (शुक्ला जी के बगीचा के निकट) पोस्ट-सीवान, थाना-नगर सीवान, 841226 | जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सममस्तीपुर | सहरसा |
| 7 | श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मो0-चतुरभुज, पो0-पिपराही, थाना-लोकहा, जिला-मधुबनी 847421 | प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहरसा | भागलपुर |
| 8 | श्री ओम प्रकाश राय, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वारा श्री जयकिशोर शर्मा नजारत व्यवहार न्यायाल, सीवान, पो0जिला-सीवान-841226 | जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान | प र्णिया ू |
| 9 | श्री रवीन्द्र पटवारी, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मो0-सुगंध बिहार कॉलनी, भागवत नगर, मेन रोड, पो0-कुमहरार, थाना-अगमकुआ, पटना-80026 | जिला एवं सत्र न्यायाधीश,गया | पटना |
4. उपर्युक्त सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को प्राधिकार, के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर उनके द्वारा पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले घटित हो, नियुक्त किया जाता है।
5. विभागीय अधिसूचना सं0-484/रा0 दिनांक 07.04.2016 द्वारा स्थापित प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता एवं कार्यक्षेत्र संबंधित प्रमंडल के अधीनस्थ सभी जिलों में होगी। बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2014 के नियम 36 के अंतर्गत प्राधिकार को झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन लाभों की वसूली की शक्ति होगी।
6. प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते उनकी सेवानिवृति के समय उनके द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेंशन के समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोद्भूत अन्य लाभ आहरित करेंगे।
7. पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शत्र्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।
8. पीठासीन पदाधिकारी के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं0-40 विपत्र कोड संख्या-एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
9. पीठासीन पदाधिकारी का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक-1291/रा0 दिनांक 20.11.2015 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के सृजित स्थायी पदों के विरूद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) होंगे। 10. नवनियुक्त सभी पीठासीन पदाधिकारियों को निदेशित है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।
11. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, वीरेन्द्र कुमार मिश्र, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1087%5'1+300 %ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in