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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 September 2019

Published 25 September 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-09-25.1091
Languages
English, Hindi

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श्री मनोज कुमार नट, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया (अतिरिक्त प्रभार, अरवल) के विरूद्ध गृह रक्षकों की बहाली में लापरवाही बरतने संबंधी मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-2022, दिनांक- 06.05.2016 के द्वारा आरोप प्रारूप प्राप्त हुआ, जिस पर विभागीय ज्ञापांक-5665, दिनांक-10.06.2016 द्वारा श्री नट से अपने बचाव में लिखित बयान की मांग की गयी।

2. उक्त गठित आरोप प्रपत्र-क के विरूद्ध श्री नट द्वारा बचाव में लिखित बयान उपलब्ध न कराकर अपने पत्रांक-181, दिनांक-23.06.2016 के द्वारा 8 अभिलेखों की आवश्यकता बताते हुए उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे विभागीय पत्रांक-7708 दिनांक-16.08.2016 के द्वारा महानिदेषक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएँ को भेजते हुए अभिलेख उपलब्ध कराने की उपादेयता अथवा अन्यथा पर निर्णय लेकर विभाग को सूचित करने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त पर उप-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के पत्रांक-4271 दिनांक-21.09.2016 के द्वारा 8बिंदुओं पर मांगे गए संबंधित अभिलेख गृह विभाग (विषेष शाखा) बिहार, पटना के निर्गत ज्ञापांक-5665 दिनांक-10.06. 2016 द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई में संसूचित आरोपों से संबंधित नहीं बताया गया। 4. अतएव सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5957, दिनांक-04.07.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री मनोज कुमार नट, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया (अतिरिक्त प्रभार, अरवल) सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अररिया के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र-'क' की वृहद्‌ जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस हेतु श्री ईष्वरचंद्र सिन्हा, अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेषक, अभियोजन निदेषालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अरवल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 (cid:6)सत(cid:9)बर 2019 5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-748, दिनांक-04.05.2018 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित बताया गया। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-18(3) के तहत विभागीय पत्रांक-5044, दिनांक-01.06.2018 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन श्री नट को भेजते हुए लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री नट द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-438, दिनांक-09.07.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित श्री नट से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा गई। समीक्षोपरांत श्री मनोज कुमार नट, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया (अतिरिक्त प्रभार, अरवल) सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के तहत ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने'' का दंड विनिश्चित किया गया।

7. श्री मनोज कुमार नट, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया (अतिरिक्त प्रभार, अरवल) सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अररिया के मामले में विनिश्चित दंडों के संबंध में विभागीय पत्रांक-10953, दिनांक-06.12.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गई। आयोग के पत्रांक-1169, दिनांक-14.08.2019 द्वारा श्री नट के विरूद्ध अधिरोपित ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक'' संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति संसूचित की गई।

8. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री मनोज कुमार नट, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया (अतिरिक्त प्रभार, अरवल) सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के तहत ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक'' का दंड संसूचित किया जाता है।

ाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित आदेश :- आदेष दिया जआदेश :- आदेष दिया जआदेश :- आदेष दिया जआदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित ाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित ाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, विमलेश कुमार झा, विमलेश कुमार झा, विमलेश कुमार झा,विमलेश कुमार झा, सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1091%5'1+10 %ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 September 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-09-25.1091/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-09-25.1091.