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laŒ i;kZ0@ou ¼eq0½&09@2019&1335¼bZŒ½@i-o-t-i-—माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करने हेतु दायर O.A. No.- 606/2018 में दिनांक 16.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में उक्त नियमावली एवं अन्य पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन का अनुश्रवण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभागीय अधिसूचना संख्या-245 दिनांक-27.02.2019 द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठण किया गया था। इस समिति के कार्यकाल के संबंध में माननीय NGT द्वारा निदेश दिया गया था कि- The committees may work tentatively for six months or as may be found necessary.
माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा इस मामले में दिनांक 18.07.2019 को पातिर आदेश में राज्य समिति को दिनांक 31.08.2019 तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन माननीय न्यायाधिकरण को समर्पित किए जाने का निदेश दिया गया है। साथ ही राज्य अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव को वैकल्पिक तंत्र के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है।
उक्त के आलोक में समिति के सदस्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष से विमर्श कर उपरोक्त राज्य स्तरीय समिति का कार्यकाल छः महीने तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27272727 िसत(cid:28)बिसत(cid:28)बिसत(cid:28)बिसत(cid:28)बरररर 2019201920192019 उक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति का कार्यकाल अगामी छः माह के लिए विस्तारित किया जाता है।
fcgkj&jkTiky ds vkns'k ls] दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।
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