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मो0 अनामुल हक सिद्दिकी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 447/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9389 दिनांक 10.12.2014 के माध्यम से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्रांक 9452 दिनांक 29.08.2014 द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने, निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने, र्काव्य के प्रति शिथिलता बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, जनहित के विरूद्ध कार्य करने, पर्यवेक्षण का अभाव एवं निगम मुख्यालय की स्वी—ति के बिना वेतनवृद्धि की निकासी कर विाीय अनियमितता बरतने संबंधी आरोप के लिए गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक 17884 दिनांक 26.12.2014 द्वारा मो0 सिद्दिकी से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। मो0 सिद्दिकी के पत्रांक 03/मु0 दिनांक 16.03.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।
मो0 सिद्दिकी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 सिद्दिकी के विरूद्ध आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानोंं के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14335 दिनांक 21.10.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मो0 सिद्दिकी के दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृा हो जाने के उपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2416 दिनांक 28.02.2017 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27272727 िसत(cid:28)बिसत(cid:28)बिसत(cid:28)बिसत(cid:28)बरररर 2019201920192019 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 15474 दिनांक 28.11.2018 द्वारा मो0 सिद्दिकी से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में मो0 सिद्दिकी द्वारा दिनांक 28.02.2019 को बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया।
मो0 सिद्दिकी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इनसे प्राप्त बचाव अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मो0 सिद्दिकी द्वारा बचाव अभ्यावेदन में उन्हीं बाताें का दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण/ संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान में किया गया था।
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत मो0 सिद्दिकी द्वारा समर्पित बचाव अभ्यावेदन को अस्वी—त करते हुए इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत् ''10% पेंशन 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती'' करने का दंड अधिरोपित करने का दंड विनिश्चित किया गया।
उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 8596 दिनांक 27.06.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1053 दिनांक 30.07.2019 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।
अतएव उपर्युक्त के आलोक में मो0 अनामुल हक सिद्दिकी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 447/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृा को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी) के प्रावधानों के तहत ''10% पेंशन 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती'' करने का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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