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सं0 ;ks0LFkk04@3&02@2019-3803/यो0वि0—ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 10173 दिनांक 26.09.2018 द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध करायी गई सूची में से क्रमांक 01 पर उल्लिखित आवेदक श्री अखिलेश कुमार, पिता-स्व0 रामानन्द चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-मुजफ्फरपुर को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, मुजफ्फरपुर की ज्ञापांक 1254 दिनांक 31.10.2016 के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत समूह 'ग' में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर (अपुनरीक्षित ग्रेड-पे-1900) पे-लेवल-2 वेतनमान 19900-48500 के न्यूनतम वेतन 19900/- में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ता के साथ नियुक्त करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, किशनगंज में पदस्थापित किया जाता है। 2. स्व0 रामानन्द चौधरी के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व श्री अखिलेश कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्योंं को देने का आदेश सरकार दे सकती है।
3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। 4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. अगर श्री अखिलेश कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27272727 िसत(cid:28)बिसत(cid:28)बिसत(cid:28)बिसत(cid:28)बरररर 2019201920192019 करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी देंगे। 7. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, किशनगंज श्री अखिलेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन संबंधित संस्थान से कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना विभाग को भी देंगे। 8. योगदान करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी, गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी उनकी नियुक्ति रÌ dj nh tk;sxh तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. उन्हे सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर पदस्थापित कार्यालय में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष योगदान समर्पित करना होगा, अन्यथा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु इच्छुक नही हैं ऐसा मानते हुए नियुक्ति स्वतः रí समझी जायेगी।
12. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 13. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. नवनियुक्त कर्मी पर सरकार द्वारा निर्गत संकल्प सं0 1964 दिनांक 31.08.2005 द्वारा लागू अंशदायी पेंशन योजना 2005 प्रभावी होगा।
आदेश से, मनीष कुमार वर्मामनीष कुमार वर्मामनीष कुमार वर्मामनीष कुमार वर्मा,,,, सचिव।
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