िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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पंचायती राज विभाग
———
सेवा में,
महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा, वित्त विभाग, बिहार।
दिनांक 20 सितम्बर 2019 विषयः- बिहार पंचायत सेवा का पुनर्गठन एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303(तीन सौ तीन) पदों के सृजन(प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी-188, ब्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान-58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्-38 एवं प्राचार्य तथा सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान-19) की स्वीकृति के संबंध मेें।
आदेशः- स्वी—त।
2. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के उपरांत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया। पंचायती राज विभाग के स्वंतत्र विभाग के रूप में पुनर्गठन के साथ ही विभाग के कार्य में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गयी है। लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित उत्थान/विकास हेतु पंचायती राज विभाग के बढ़ते कार्यक्षेेत्र एवं गतिविधियों के दृष्टिकोण से बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 का गठन किया गया है।
3. ग्राम पंचायत से लेकर पंचायती राज विभाग तक सुव्यवस्थित श्रृंखलाबद्ध प्रशासनिक ढाँचा का निर्माण, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाशील, पारदर्शी एवं सतत कार्यान्वयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 िसत(cid:26)बिसत(cid:26)बिसत(cid:26)बिसत(cid:26)बरररर 2019201920192019 व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 28.06.2019 की बैठक में दी गयी स्वीकृति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत सेवा का पुनर्गठन एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303(तीन सौ तीन) पदों के सृजन(प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी-188, ब्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान-58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्-38 एवं प्राचार्य तथा सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान-19) पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 03.09.2019 में मद संख्या-13 के रूप में स्वीकृत किया गया है।
4. पंचायती राज विभाग के अधिसूचना संख्या-1939, दिनांक 12.03.2010 द्वारा गठित बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 की कंडिका-3(1) के अनुसार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के कुल 528 पदों(प्रखंडों हेतु 51612 अवकाश रक्षित) स्वीकृत/सृजित है। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 534 हो गयी है। अतएव 534-516=18 नवगठित प्रखंडों हेतु 18 पद, 20 से अधिक पंचायतों वाले 107 प्रखंडों में 01 अतिरिक्त पद (अनुसूची-1) तथा पंचायती राज विभाग के मुख्यालय स्तर पर कुल सृजित बेसिक पदों का 04%(चार प्रतिशत) अवकाश रक्षित एवं प्रशिक्षण हेतु 28 पदों (पूर्व सृजित 12 पदों सहित) अर्थात् प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कुल 188(एक सौ अट्ठासी) पदों को सृजित एवं स्वीकृत किया गया है। साथ ही वर्तमान में सभी 38 (अड़तीस) जिलों में प्रशिक्षण संस्थान एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थापित किये जाने के फलस्वरूप ब्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान के 58(अनठावन), सभी 38 (अड़तीस) जिला परिषद् हेतु अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के कुल 38(अड़तीस) एवं प्राचार्य/सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के कुल 19(उनीस)/(16 प्राचार्य 3 सहायक निदेशक) पदों को स्वीकृत किया गया है। अतिरिक्त सृजित एवं स्वीकृत किये गये पदों का विवरण (कॉलम-4) निम्नवत् हैः- (i) पदनामः-प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी(अराजपत्रित) वेतन स्तर-07
| क्र॰सं॰ | पद सृजन का आधार/ कार्यालय का नाम | स्वीकृत बल | अतिरिक्त सृजित पद | पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (34) | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 20 से अधिक ग्राम पंचायतों वाले 107 प्रखंडों हेतु एक अतिरिक्त पद | - | 107 | 107 | अनुसूची-1 संलग्न |
| 2 | (नव गठित 18 प्रखंडों हेतु प्र॰पं॰रा॰पदा॰ का 01(एक) पद) | 516 | 18 | 534 | अनुसूची-2 संलग्न |
| 3 | प्रत्येक जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय हेतु 01 पद | - | 38 | 38 | तदैव |
| 4 | प्रत्येक उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय हेतु 01 पद | - | 09 | 09 | तदैव |
| 5 | विभागीय मुख्यालय स्तर पर (अवकाश रक्षित/प्रशिक्षण हेतु) (कुल बेसिक पद का 4 प्रतिशत्) | 12 (प्रमंडलीय उप निदेशक पंचायत राज कार्यालय में स्वीकृत पदों सहित) | 16 | 28 | तदैव |
| कुल योग :- | 528 | 188 | 716 |
(ii) पदनामः-व्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान
| क्र॰सं॰ | पद सृजन का आधार/ कार्यालय का नाम | स्वीकृत बल | अतिरिक्त सृजित पद | पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (34) | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 09 प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों यथा - पटना, गया, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णियां, भागलपुर एवं मु गेर में ं स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में 04 पद | 18 | 18 | 36 | अनुसूची-3 संलग्न |
| 2 | शेष अन्य 29 जिलों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों हेतु 02 पद | 28 | 30 | 58 | तदैव |
| 3 | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान हेतु 10 पद | - | 10 | 10 | तदैव |
| कुल योग :- | 46 | 58 | 104 |
(iii) (क) पदनामः-जिला पंचायत राज पदाधिकारी,(राजपत्रित) वेतन स्तर-08 (ख) पदनामः-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, (राजपत्रित) वेतन स्तर-08
| क्र॰सं॰ | पद सृजन का आधार | स्वीकृत बल | अतिरिक्त सृजित पद | पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (34) | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सभी 38 जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का 01 पद | 38 | 00 | 38 | अनुसूची-4 संलग्न |
| 2 | सभी 38 जिला परिषद् हेतु अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का एक अतिरिक्त पद | 00 | 38 | 38 | तदैव |
| कुल योग :- | 38 | 38 | 76 |
संस्थान/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (राजपत्रित) वेतन स्तर-09
| क्र॰सं॰ | पद सृजन का आधार | स्वीकृत बल | अतिरिक्त सृजित पद | पद सृजन के फलस्वरूप कुल स्वीकृत पद (34) | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 38 जिलों में स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य हेतु 01 पद | 23 | 15 | 38 | अनुसूची-5 संलग्न |
| 2 | राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्राचार्यसहायक निदेशक (13) | 00 | 04 | 04 | तदैव |
| कुल योग :- | 23 | 19 | 42 |
5. बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के उपर्युक्त अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय भार `21,72,18,336.00/-(इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख अठारह हजार तीन सौ छत्तीस रूपये) मात्र होगा (व्यय विवरणी संलग्न-अनुसूची-6)। उक्त राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के निम्नांकित बजट शीर्ष से की जायेगीः-4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 िसत(cid:26)बिसत(cid:26)बिसत(cid:26)बिसत(cid:26)बरररर 2019201920192019 (i) ''मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उप शीर्ष-0001-मुख्यालय पंचायत स्थापना'' से विकलनीय होगा। इस शीर्ष से निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्यालय (पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) के नामित/प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे। (ii) ''मुख्य शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उप शीर्ष-0003-जिला पंचायत स्थापना'' से विकलनीय होगा। इस शीर्ष से निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे।
(iii) अनुमानित वार्षिक व्यय भार की गणना वित्त विभागीय परामर्श के आधार पर की गई है। भविष्य में बिहार पंचायत सेवा के प्रोन्निति के पद सोपानों के वेतन स्तर में परिवर्तन वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।
7. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.09.2019 की बैठक के मद संख्या-13 में स्वीकृत है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1119%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website:1http://egazette.bih.nic.in