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विषयः- बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त मैट्रिक एवं इन्टर के प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की मान्यता के संदर्भ में।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुक्त विद्यालयों की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों का उपयोग छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के प्रयोजन से किया जाता है। राज्य सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के क्रम में भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उक्त संस्थानों से प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्री समर्पित किये जा रहे हैं। परन्तु राज्य सरकार में नियुक्ति में ऐसे संस्थानों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की मान्यता के संदर्भ में कोई स्पष्ट निर्णय संसूचित नहीं है।
2. वर्णित स्थिति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की बिहार राज्य के अधीन विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
3. शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1111 अ(cid:27)टूअ(cid:27)टूअ(cid:27)टूअ(cid:27)टू बरबरबरबर 2019201920192019 4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्री भी मान्य होंगे।
आदेश :- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप-सचिव।
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