निबंधन संख्या पी0टी0-40 बिहार गजट
बिहार सरकार }kjk प्रकाशित
भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-13 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i`"B
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA ---
पूरक
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पूरक-क 14-15
बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 2भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
25 सितम्बर 2019
सं0 6/गो॰-34-03/2019-2860--वाणिज्य-कर विभाग के नवनियुक्त परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्न्लिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
| क्र॰ स ॰ ं | उम्मीदवारों का नाम | ग ह जिला ृ | पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री संतोष कुमार | गया | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना विशेष अंचल |
| 2 | श्री मानव सौरभ | कटिहार | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना विशेष अंचल |
| 3 | श्री विभांशु कौशल चौधरी | मुजफ्फरपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पाटलीपुत्रा अंचल |
| 4 | श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह | छपरा (सारण) | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल |
| 5 | विनिता बत्स | औरंगाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पश्चिमी अंचल |
| 6 | श्री सन्नी | नालंदा | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल |
| 7 | वंदना | बक्सर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल |
| 8 | श्री ददन कुमार सिंह | औरंगाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना उत्तरी अंचल |
| 9 | श्री विवेक कुमार गुप्ता | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल |
| 10 | नरगिस | किशनगंज | राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णीया अंचल |
| 11 | शिप्रा कुमारी | दरभंगा | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल |
| 12 | श्री संदीप तेतरवे | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल |
| 13 | श्री अविनाश सिंह | उत्तर प्रदेश (बलिया) | राज्य कर सहायक आयुक्त सासाराम अंचल |
| 14 | रश्मि रंजीता | पूर्वी चम्पारण | राज्य कर सहायक आयुक्त बेतिया अंचल |
| 15 | श्री प्रसून पुष्कर | बेगुसराय | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल |
| 16 | श्री इन्द्रजीत कुमार | नालंदा | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल |
| 17 | मो0 अफजल हसनैन | सीतामढ़ी | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल |
| 18 | श्री परिणय कुमार प्रसून | पूर्णिया | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल |
| 1 9 | श्री समीर परिमल | गोपालगंज | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल |
| 20 | श्री आदित्य कुमार | पूर्णिया | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पूर्वी अंचल |
| 21 | सुजाता प्रसाद | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त शाहाबाद अंचल |
| 22 | अनामिका | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त कदमकुआँ अंचल |
| 23 | श्री सुजीत कुमार मिश्रा | भोजपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त मोतिहारी अंचल |
| 24 | श्री राम —पाल साह | सीमामढ़ी | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल |
| 25 | श्री संतोष कुमार | मधुबनी | राज्य कर सहायक आयुक्त सारण अंचल |
| 26 | श्री विकास कुमार सिंह | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार शरीफ अंचल |
| 27 | श्री सुमन कुमार | मुजफ्फरपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पाटलीपुत्रा अंचल |
| 28 | श्री अभिनव कुमार | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त दानापुर अंचल |
| 29 | श्री मानवेन्द्र सिंह परिहार | उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) | राज्य कर सहायक आयुक्त शाहाबाद अंचल |
| 30 | श्री कुणाल कश्यप | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पश्चिमी अंचल |
| 31 | श्री कमलेश कुमार प्रकाश | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना सिटी पश्चिमी अंचल |
| 32 | श्री रोहित दूबे | उत्तर प्रदेश (आजमगढ़) | राज्य कर सहायक आयुक्त सीतामढ़ी अंचल |
| 33 | शर्मिका बाजपेई | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना मध्य अंचल |
| 34 | श्री तरूण कुमार | मुजफ्फरपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना उत्तरी अंचल |
| 35 | श्री रोहित रंजन | पूर्वी चम्पारण | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना दक्षिणी अंचल |
| 36 | श्री रवि शंकर प्रसाद | गोपालगंज | राज्य कर सहायक आयुक्त मुंगेर अंचल |
| 37 | श्री शशि शेखर सिन्हा | शेखपुरा | राज्य कर सहायक आयुक्त पटना पश्चिमी अंचल |
| 38 | पुनीता कुमारी | सुपौल | राज्य कर सहायक आयुक्त गांधी मैदान अंचल, पटना |
| 39 | कुमारी खुशबू रानी | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त कटिहार अंचल |
| 40 | श्री प्रदीप कुमार सिंह | बॉका | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल |
| 41 | श्री अभिरंजन रोहित | भागलपुर | राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णियां अंचल |
| 42 | श्री आनंद कुमार | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त पूर्णियां अंचल |
| 43 | श्री रंजीत कुमार | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल |
| 44 | श्री अर्जुन कुमार | पूर्णिया | राज्य कर सहायक आयुक्त बेगूसराय अंचल |
| 45 | र जना कुमारी वर्मा ं | नालंदा | राज्य कर सहायक आयुक्त नावादा अंचल |
| 46 | कुमारी अनु सोनी | सिवान | राज्य कर सहायक आयुक्त सारण अंचल, छपरा |
| 47 | श्री अजय कुमार पंडित | म ुगेर ं | राज्य कर सहायक आयुक्त बाढ़ अंचल |
| 48 | सहगुफ्ता रहमान | पश्चिमी चम्पारण | राज्य कर सहायक आयुक्त मोतिहारी अंचल |
| 49 | श्री मनोज कुमार पॉल | कैमूर | राज्य कर सहायक आयुक्त औरंगाबाद अंचल |
| 50 | श्री अरूण नाथ | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त कटिहार अंचल |
| 51 | इन्दु चौहान | सुपौल | राज्य कर सहायक आयुक्त मधुबनी अंचल |
| 52 | श्री नीरज कुमार | अररिया | राज्य कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल |
| 53 | श्री दीपक कुमार शर्मा | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त बक्सर अंचल |
| 54 | अ ज ं कुमारी ू | पटना | राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार शरीफ अंचल |
| 55 | सरिता सिंह | रोहतास | राज्य कर सहायक आयुक्त औरंगाबाद अंचल |
| 56 | प्रीति कुमारी | म ुगेर ं | राज्य कर सहायक आयुक्त बेगूसराय अंचल |
| 57 | श्री संतोष कुमार | कैमूर | राज्य कर सहायक आयुक्त रक्सौल अंचल |
| 58 | दिव्या ज्योति | औरंगाबाद | राज्य कर सहायक आयुक्त गया अंचल |
| 59 | श्री अमीत कुमार | खगड़िया | राज्य कर सहायक आयुक्त कदमकुआँ अंचल, पटना |
| 60 | श्री उमेश कुमार दास | जमुई | राज्य कर सहायक आयुक्त दानापुर अंचल, पटना |
| 61 | श्री विक्रम कुमार | गया | राज्य कर सहायक आयुक्त सुपौल अंचल |
| 62 | संगीता कुमारी | गया | राज्य कर सहायक आयुक्त सासाराम अंचल |
| 63 | श्री ललिन्द्र कुमार | नवादा | राज्य कर सहायक आयुक्त गोपालगंज अंचल |
| 64 | श्री नागेन्द्र प्रसाद | मधुबनी | राज्य कर सहायक आयुक्त मधेपुरा अंचल |
| 65 | श्री आशीष कुमार पासवान | नालंदा | राज्य कर सहायक आयुक्त खगड़िया अंचल |
| 66 | श्री नवनीत कुमार भारती | बेगुसराय | राज्य कर सहायक आयुक्त गांधी मैदान अंचल, पटना |
| 67 | श्री राजीव रंजन सिंह | कटिहार | राज्य कर सहायक आयुक्त फारबिसगंज अंचल |
पदस्थापित स्थान पर सात दिन के अन्दर योगदान करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।5 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019
25 सितम्बर 2019
सं0 कौन/भी-12/2017-312/सी--श्री सुनील कुमार सिंह, राज्य कर सहायक आयुक्त, बाढ़ अंचल, बाढ़ से तत्कालीन पदस्थापन अंचलाधिकारी, रजौन, बाँका के पद पर रहते हुए उनसे दिनांक-14.01.2014 को बौंसी मेला में हुई भगदड़ में मृत व्यक्तियों में से स्वर्गीय प्रेम कुमार मंडल, पिता-स्वर्गीय उपेन्द्र मंडल, ग्राम-इंगलिष मोड़, अमरपुर से संबंधित वंशावली की माँग समाहरणालय (आपदा प्रबंधन शाखा), बाँका द्वारा की गयी।
श्री सिंह द्वारा मृतक से संबंधित वंशावली उपलब्ध नहीं कराने के कारण मृतक के आश्रितो को भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन राशि प्रत्यार्पित करने की बाध्यता उत्पन्न हो गयी। इस —त्य के लिए जिलाधिकारी बाँका द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।
तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-193/सी॰ (अनु॰) दिनांक-24.05.2017 के माध्यम से श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-404/सी॰ (अनु॰) दिनांक-23.11. 2017 के माध्यम से जिलाधिकारी बाँका से मन्तव्य की माँग की गयी। जिलाधिकारी बाँका द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण को दिग्भ्रमित करने वाला एवं स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।
तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक- 140/सी॰ (अनु॰) दिनांक-02.07.2018 के माध्यम से बचाव अभिकथन की माँग किया गया। श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन की सम्यक् समीक्षोपरांत असहमत होते हुए संकल्प ज्ञापांक-352/सी॰ (अनु॰) दिनांक-11.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-162/सी॰ (अनु॰) दिनांक-04.06.2019 के माध्यम से श्री सिंह से प्रमाणित आरोपों के लिए अभ्यावेदन/निवेदन का माँग किया गया।
श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा 'निन्दन' का दंड संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी प्रविष्टी इनके चारित्री वर्ष 2014-15 में की जायेगी।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।
------- नगर विकास एवं आवास विभाग ------- अधिसूचनाएं 20 सितम्बर 2019
सं0 01/स्था0 (का0पदा0)-11/2018-5012/न0वि0 एवं आ0वि0--माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा वाद सं0-2/लोक (न0वि0)-12/09 में दिनांक-28.06.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में एवं श्री मनोज कुमार पवन (बि0प्र0से0), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया का स्वास्थ्य कारणों से उनकी सेवा सामान्य प्रशासन विभाग को वापस करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में तात्कालिक प्रभाव से श्री पवन की सेवा उनके पैतृक (सामान्य प्रशासन) विभाग को वापस की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव।
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20 सितम्बर 2019
सं0 01/स्था0 (का0पदा0)-11/2018-5011/न0वि0 एवं आ0वि0--श्री विजय कुमार उपाध्याय, बि0प्र0से0, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा को स्थानान्तरित करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर परिषद, बेतिया में पदस्थापित किया जाता है तथा नगर परिषद, बगहा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
2. श्री संतोष कुमार रजक, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा को नगर विकास एवं आवास विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में योगदान करने हेतु निदेशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव।बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 6
गन्ना उद्योग विभाग
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अधिसूचना
24 सितम्बर 2019
सं॰ अधि0 संख्या-01/स्था॰-राज॰-211/2019-1470--श्री रेमन्त झा, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग का योगदान दिनांक- 09.07.2019 के पूर्वाहन से स्वीकृत करते हुए इन्हें प्रषिक्षण हेतु ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। वे ईख पदाधिकारी, श्री वेदव्रत कुमार के अधीन क्षेत्रीय प्रषिक्षण प्राप्त करेगें। इसके अंतर्गत वे 15 दिनों का कोषागार प्रषिक्षण कोषागार पदाधिकारी, लहेरियासराय दरभंगा के अधीन प्राप्त करेंगे। महानिदेषक, बिहार लोक प्रषासन एवं प्रषिक्षण संस्थान (बिपार्ड), फुलवारीषरीफ और निदेषक, एस॰आर॰आई॰, पूसा, समस्तीपुर से प्रषिक्षण कार्यक्रम प्राप्त होने पर इन संस्थाओं में प्रषिक्षण प्राप्त करेगें। इससे संबंधित प्रषिक्षण कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जायेगा। 2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डा॰ जवाहर लाल सिन्हा, संयुक्त सचिव।
------- जल संसाधन विभाग ------
vf/klwpuk 12 सितम्बर 2019 सं0 7/आई-5-1001/19-1767--लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं0-11380 दिनांक 31.05.71 के अनुसरण में जल संसाधन विभाग के लिए गठित परीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार अंतर्गत निम्नांकित अभियंताओं (असैनिक) को दिनांक 07.07.19 से 08.07.19 तक आयोजित प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैः-
| क्र0सं0 | नाम/पदनाम | पदस्थापन | अनुक्रमांक | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | इ0 हरिमोहन सिंह, सहायक अभियंता | सारण नहर अंचल, छपरा। | 1 | उत्तीर्ण |
| 2 | ई0 प्रियरंजन प्रसाद राय, सहायक अभियंता | तिरहुत नहर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। | 2 | उत्तीर्ण |
| 3 | इ0 नन्द किशोर ओझा, सहायक अभियंता | मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर। | 3 | उत्तीर्ण |
| 4 | इ0 नन्देश्वर सल्हैता, सहायक अभियंता | रूपांकण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। | 7 | उत्तीर्ण |
| 5 | इ0 शशिधर शर्मा, सहायक अभियंता | बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल, बिहारशरीफ। | 9 | उत्तीर्ण |
| 6 | इ0 दिलीप कुमार, सहायक अभियंता | सोन नहर प्रमंडल, आरा। | 10 | उत्तीर्ण |
आदेश से, दीपक प्रधान, अवर सचिव (प्रबंधन)।
------- निगरानी विभाग सूचना भवन, पटना ------ अधिसूचना 30 सितम्बर 2019 सं0 1/नि0 वि0 स्था0-32/2009-3752--केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार शर्मा को विभागीय अधिसूचना संख्या-4713 दिनांक 06.09.2013 द्वारा निगरानी विभाग के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर तीन वर्षो के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया था। तद्नुसार श्री शर्मा द्वारा दिनांक 13.09.2013 को पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया, जिसे विभागीय आदेश संख्या-4910 दिनांक 13.09. 2013 द्वारा स्वीकृत किया गया था।
2. उक्त के आलोक में श्री शर्मा के कार्यो की समीक्षा की गई। विचारोपरान्त इनकी सेवा/कार्य काफी संतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3705 दिनांक 23.09.2016 द्वारा दिनांक 13.09.2016 से अगले एक वर्ष7 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-3734 दिनांक 06.09.2017 द्वारा दिनांक 13.09.2017 से अगले एक वर्ष तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-3604 दिनांक 14.09.2018 द्वारा दिनांक 13.09.2018 से दिनांक 10.05.2019 तक (68 वर्ष की आयु पूरी करने तक) के लिए सेवा अवधि विस्तार किया गया था।
3. पुनः इनकी सेवा काफी संतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप सरकारी कार्यहित में श्री अरूण कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को दिनांक 11.05.2019 से दिनांक 10.05.2021 तक (70 वर्ष आयु पूरीे करने तक) के लिए सेवा अवधि का विस्तार किया जाता है। 4. नियोजन संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-4713 दिनांक 06.09.2013 की कंडिका-2 यथावत् रहेगी। 5. उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।
------- खान एवं भूतत्व विभाग ------ अधिसूचना 27 सितम्बर 2019
सं0 बी0एम0डी0सी0-180-17/99-3382/एम0--Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. (बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड) के निदेशक पर्षद् (Board of Directors) में श्री डी0के0 शुक्ला, सरकारी सदस्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के स्थान पर श्री राकेश कुमार, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को बिहार खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक पर्षद में सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। 2. पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार, अवर सचिव। ------ सामान्य प्रशासन विभाग ------ अधिसूचनाएं 1 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-1005/2018-सा0प्र0-10545--श्री लोकेश मिश्र, भा0प्र0से0(बी एचः 2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर, सारण को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-13017/26/2018-ए आई एस-1 दिनांक- 25.07.2019 द्वारा बिहार से झारखण्ड संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरुप, श्री मिश्र को अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर, सारण का पदभार त्याग की तिथि से झारखण्ड संवर्ग में योगदान हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।
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2 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10653--श्री रवि मनुभाई परमार,भा0प्र0से0(92), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री रवि मनुभाई परमार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10654--श्री उदय सिंह कुमावत,भा0प्र0से0(93), अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10655--श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0(97), आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10656--श्री आनंद किशोर, भा0प्र0से0(96), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10657--श्री एन0 सरवन कुमार,भा0प्र0से0 (2000) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।8 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10658--श्री गोपाल मीणा,भा0प्र0से0(2007), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10659--श्री संजय दूबे, भा0प्र0से0 (2008) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री संजय दूबे अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार सड़क विकास अभिकरण के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-10660--श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0 (2014) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक उप सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।
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8 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-2007/2018-सा0प्र0-11033--श्री (मो0) सोहैल, भा0प्र0से0(बी एच : 2007) अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-6/11/2016-EO(MM-l) दिनांक 02.08.2019 द्वारा केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत निदेशक, जनगणना कार्य/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार के पद पर नियुक्ति किये जाने के फलस्वरुप, उक्त पद पर योगदान देने हेतु पद त्याग की तिथि से उन्हें विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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9 अगस्त 2019
सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-11119--श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 88), प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग) कोे शीर्ष वेतनमान (स्तर-17-रु. 2,25,000/-नियत) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री कुमार की आलोच्य प्रोन्नति शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी। 3. उपर्युक्त आलोक में श्री सुधीर कुमार द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पद उनके पदस्थापनकाल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित माना जायेगा । 4. श्री कुमार अगले आदेश तक गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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9 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11124--श्री दीपक कुमार सिंह,भा0प्र0से0(92), प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11125--श्री उदय सिंह कुमावत,भा0प्र0से0(93), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11126--श्री संजीव हंस, भा0प्र0से0(97), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार संवर्ग में वापस) को अगले आदेश तक सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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13 अगस्त 2019
सं0 1/अ0-1012/2018-सा0प्र0-11164--डॉ0 करूणा कुमारी, भा0प्र0से0(ए0एम0 ः2010) अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 209 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 के अधीन दिनांक-18.07.2019 से 26.07.2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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13 अगस्त 2019
सं0 1/अ0-1002/2016-सा0प्र0-11165--श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-26.08.2019 से 09.09.2019 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री आनन्द शर्मा की पितृत्व अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री उदय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2007) अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना) अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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16 अगस्त 2019
सं0 1/एल0-23/98-सा0प्र0-11316--श्री उदय सिंह कुमावत, भा0प्र0से0 (93), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11,12 एवं 20 के अधीन दिनांक-01.08.2018 से 11.05.2019 तक कुल 284 दिनों के उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 12.05.2019 से 02.06.2019 तक कुल 22 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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19 अगस्त 2019
सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-11340--श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, भा0प्र0से0(बी एच ः 88), अपर सचिव-सह-वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0(बी एच ः 88) की सापेक्षता में दिनांक 09.08.2019 से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17- 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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19 अगस्त 2019
सं0 1/अ0-1008/2018-सा0प्र0-11398--श्री केशव रंजन प्रसाद, भा0प्र0से0 (2006), सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-8891 दिनांक-03.07.2019 द्वारा निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए आस्ट्रेलिया की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 15.07.2019 से 09.08.2019 तक कुल 26 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स- इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गयी थी। 2. श्री प्रसाद से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-8891 दिनांक-03.07.2019 द्वारा दिनांक 15.07.2019 से 09.08.2019 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश के क्रम में दिनांक-10,11 एवं 12.08.2019 का सार्वजनिक/राजपत्रिात अवकाश छुट्टी के पश्च लग्न के रूप में जोड़ने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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22 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-1025/2011-सा0प्र0-11608--श्री अनुपम कुमार सुमन, आई0आर0एस0 (2004) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत भारतीय राजस्व सेवा के पदाधिकारी), सम्प्रति-विशेष सचिव, मुख्य मंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना) की सेवाएँ दिनांक-22.08. 2019 के अपराह्न से उनके पैतृक विभाग -राजस्व विभाग(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास), वित्त मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) को वापस की जाती है।10 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक-1/पी0-10/2009 (खंड-2), सा0प्र0-11176 दिनांक-03.08. 2015 द्वारा प्रासंगिक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित बंधेजों एवं शर्तो के नियम-3.5 (ii) के तहत श्री अनुपम कुमार सुमन को दिनांक-23.08.2019 से 21.10.2019 तक 60 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति भी उपर्युक्त संदर्भ में प्रदान की जाती है। अवकाश समाप्ति के उपरान्त श्री अनुपम कुमार सुमन, आई0आर0एस0 (2004) अपने पैतृक विभाग में योगदान देंगेे। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अवनीश कुमार सिंह, अपर सचिव।
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26 अगस्त 2019
सं0 1/सी0-1014/2018-सा0प्र0-11720--लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्रा की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2018 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारी को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | पदस्थापन से संबंधित जिला |
| 1 | श्रीमती साहिला( बी एचः2018) | नवादा |
2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता है। उपर्युक्त पदाधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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27 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-1020/2014-सा0प्र0-11757--भा0प्र0से0 के अग्रांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक जॉंच
| क्र | पदाधिकारी का नाम, बैच, पदनाम/ पूर्व प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार | आलोच्य अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | श्री सुधीर कुमार (बी एच : 88), अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास निगम, पटना) | जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना |
| 2 | श्री उदय सिंह कुमावत, भा0प्र0से0 (बी एच : 93), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना) | जॉंच आयुक्त (ट्रैप मामलों के लिए-श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 के अतिरिक्त) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना |
| 3 | श्री संजीव हंस (बी एच :97), सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना | जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना |
| 4 | श्री लोकेश कुमार सिंह (बी एच :2003), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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27 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11780--श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0 (बी एचः 2005), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, पटना) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-5/4/2019-ई ओ(एम एम-1) दिनांक 21.08.2019 द्वारा माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (श्री अश्विनी कुमार चौबे) का आप्त सचिव नियुक्त किये जाने के फलस्वरुप, धारित पद/प्रभार का त्याग करने की तिथि से उन्हें उक्त पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।11 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019
27 अगस्त 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11781--श्री के. सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0(96), सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11782--श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0(97),सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11783--श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0(98), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11784--श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0(2002), आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री पंकज कुमार पाल अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11785--श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2003), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री लोकेश कुमार सिंह अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना एवं जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11786--श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0 (2003), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11787--श्री प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0(एम एन : 2006), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11788--श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2006), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर(अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री चन्द्रशेखर सिंह अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11789--श्री डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0(जी जे : 2008), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11790--श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री राजीव रौशन अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका एवं जल जीवन हरियाली मिशन केे अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे एवं इस हेतु पद सृजित होने पर सृजित उक्त पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11791--श्री राहुल कुमार, भा0प्र0से0(2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें पूर्णिया जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री राहुल कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11792--श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (2012), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें बेगूसराय जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री अरविन्द कुमार वर्मा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11793--श्रीमती उदिता सिंह, भा0प्र0से0 (2014), संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें बेगूसराय जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।12 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 2. श्रीमती उदिता सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11794--श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त,-सह-मुख्य कार्यलपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बॉंका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सीतामढ़ी जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगीे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11795--श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें समस्तीपुर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री शशांक शुभंकर अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-11796--श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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28 अगस्त 2019
सं0 1/अ0-1011/2019-सा0प्र0-11812--श्री विवेकानन्द झा, भा0प्र0से0 (2006), मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20.07.2019 से 30.07.2019 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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2 सितम्बर 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-12078--श्री अरूण कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बिहारः85), अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-12079--श्री उदय सिंह कुमावत, भा0प्र0से0 (बिहारः93), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना [अतिरिक्त प्रभार-अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त (ट्रैप मामलों के लिए), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना] अगले आदेश तक महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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5 सितम्बर 2019
सं0 1/अ0-422/2007-सा0प्र0-12192--श्री बालामुरूगन डी ,भा0प्र0से0(2005), परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, पटना-सह- राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन-सह- आयुक्त, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-07.01.2019 से 18.01.2019 तक कुल 12 दिनों एवं 28.01.2019 से 01.02.2019 तक कुल 5 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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6 सितम्बर 2019
सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-12350--श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच ः 89), प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, चकबंदी, बिहार/जॉंच आयुक्त(रंगे हाथ पकड़े गये मामलों-टै्रप केसेज हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना} कोे शीर्ष वेतनमान (स्तर-17- 2,25,000/-नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।13 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 2. उपर्युक्त के आलोक में श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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12 सितम्बर 2019
सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-12547--विभागीय अधिसूचना संख्या-12350 दिनांक-06.09.2019 से शीर्ष वेतनमान में प्रोन्नत श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 89), प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, चकबंदी, बिहार/जॉंच आयुक्त(रंगे हाथ पकड़े गये मामलों-टै्रप केसेज हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना} कोे शीर्ष वेतनमान (स्तर-17- 2,25,000/-नियत) को एतद् द्वारा अपर मुख्य सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है। 2. विभागीय अधिसूचना संख्या-12350 दिनांक-06.09.2019 की अन्य स्थितियॉं अपरिवर्तित रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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12 सितम्बर 2019
सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-12548--श्री आर0 के0 खण्डेलवाल, भा0प्र0से0 (बी एच : 89), उप महानिदेशक (C & A), दूर संचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0(बी एच : 89) की सापेक्षता में दिनांक 06.09.2019 से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17- 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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12 सितम्बर 2019
सं0 1/अ0-1012/2016-सा0प्र0-12614--सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी ,भा0प्र0से0(2015), नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-05.09.2019 से 17.09.2019 तक कुल 13 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 28—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 14
बिहार गजट
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प्राधिकारी }kjk प्रकाशित
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सं॰ 6/श्रम वि॰ आ॰ (01)- 24/2018 श्र॰सं॰-2303 श्रम संसाधन विभाग ------ संकल्प 26 सितम्बर 2019
श्री अमृतोष कुमार, प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा-सह-केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, समस्तीपुर के विरूद्ध अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जुलाई, 2018 में परीक्षा केन्द्र पर अनियमितता किये जाने यथा सीट प्लान के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को नहीं बैठाये जाने, परीक्षार्थियों को कदाचार में संलिप्त पाये जाने तथा वीक्षण कार्य कर रहे कर्मचारियों का पहचान पत्र नहीं पाये जाने इत्यादि के आरोप में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से आरोप पत्र गठित किया गया। विभागीय ज्ञापांक-585 दिनांक-08.03.19 द्वारा श्री अमृतोष कुमार को आरोप पत्र सहित सभी साक्ष्यों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गयी।
2. उक्त के आलोक में श्री अमृतोष द्वारा पत्रांक-409 दिनांक-25.03.19 से समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया श्री अमृतोष कुमार द्वारा परीक्षार्थियों को सीट प्लान के अनुसार नहीं बैठाये जाने के आरोप के संबंध में मुख्य रूप से कहा गया कि सीट प्लान के अनुसार परीक्षार्थियों का मिलान किया गया था, परन्तु Hall-03, Column-06, row-18 एवं 19 में मात्र दो बेंच पर सीट प्लान के अनुसार रौल नं॰ नहीं लिखा गया था जिस कारण चार परीक्षार्थी Same बेंच पर गलत तरीके से बैठ गए थे। परीक्षा संचालन निर्देशिका के पृष्ठ 02 की कंडिका-11 के अनुसार परीक्षार्थियों को सीट प्लान से मिलान कर बैठाने की जिम्मेवारी वीक्षकों की होती है। परीक्षा संचालन निर्देशिका के पृष्ठ 02 के कंडिका-08 के अनुसार केन्द्राधीक्षकों का यह दायित्व है कि मुख्य द्वार पर रौल नं॰ एवं रूम नं॰ का ब्यौरा/सीट प्लान परीक्षा केन्द्र के सूचना पट एवं मुख्य जगहों पर चिपकायेेंगे। प्रत्येक कक्ष का सीट प्लान कमरे के बाहर Row/Column में रौल नं॰ अंकित करते हुए चिपकाना सुनिश्चत करेंगे एवं सीट प्लान के अनुसार ही परीक्षार्थी बैठे यह हर हाल में सुनिश्चत करेंगे। अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा एवं कंडिका-11 के अनुसार केन्द्राधीक्षकों का दायित्व है कि परीक्षा केन्द्र के कमरों में जाने उपरान्त सीट प्लान को बेंच/डेस्क पर लिखे गये रौल नं॰ से मिलान करने हेतु सभी विक्षकों को निदेशित करेंगे। मार्गदिर्शिका के पृष्ठ 12 के कंडिका-05 के अनुसार वीक्षकों का दायित्व है कि आवंटित परीक्षा कमरा में जाने के उपरान्त सीट प्लान का बेंच/डेस्क पर लिखे रौल नं॰ से मिलान करना। यद्यपि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं हो पाता है कि केन्द्राधीक्षक प्रत्येक परीक्षार्थी की जाँच करे की वह सीट प्लान के अनुरूप बैठा है अथवा नहीं मुख्य रूप से यह दायित्व वीक्षकों का होता है तथापि केन्द्राधीक्षक के रूप में श्री अमृतोष के लिए भी यह आवश्यक था कि वे Randomise रूप से कुछ परीक्षार्थियों की जाँच करते कि सीट प्लान के अनुसार सभी परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थान पर बैठे हैं कि नहीं।
3. परीक्षार्थियों के कदाचार में संलिप्त पाये जाने के संबंध में कहा गया है कि कदाचार में संलिप्त परीक्षार्थियों को उसी दिन निष्कासित कर दिया एवं इसकी सूचना सहायक निदेशक (परीक्षा) को ई-मेल से भेज दी गयी। साक्ष्य के रूप में निष्कासित परीक्षार्थियों का प्रतिवेदन संलग्न किया गया। यद्यपि श्री अमृतोष द्वारा कई परीक्षार्थीयों को परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए पाये जाने पर निष्काषित किया गया तथापि यह भी स्वतः प्रमाणित होता है कि उस केन्द्र पर कदाचार हो रही थी।
4. वीक्षण कार्य कर रहे कर्मचारियों के पहचान पत्र नहीं पाये जाने के संबंध में श्री अमृतोष द्वारा कहा गया है कि शिक्षा पदाधिकारी के सूची अनुसार वीक्षण कार्य हेतु दिनांक-24.07.18 को उपस्थित शिक्षकों से पहचान पत्र निर्गत करने हेतु फोटो एवं संस्थान का पहचान पत्र की मांग की गई। उनके द्वारा बताया गया कि इस सबंध में उन्हें कोई निर्देश प्राप्त नहीं15 बिहार गजट, 2 अक्तूबर 2019 था जिसके कारण फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत नहीं हो सका। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने का समय हो जाने के कारण शिक्षकों के विद्यालय के पहचान पत्र पर वीक्षण कार्य कराने का निर्णय स्वयं उनके (केन्द्राधीक्षक), दंडाधिकारी तथा पर्यवेक्षक के द्वारा सामुहिक रूप से लिया गया तथा इसकी जानकारी धावा दल को भी दी गई। उक्त निर्णय परीक्षा को सर्वाेच्च प्राथिमिकता देते हुए लिया गया। दिनांक-25.07.18 को सभी वीक्षकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत कर दिया गया। स्पष्ट है कि श्री अमृतोष के द्वारा केन्द्राधीक्षक के रूप में परीक्षा संबंधी तैयारियाँ पूर्व से नहीं की गयी, जिसके कारण परीक्षा आरंभ होने के समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।
5. जॉब के अनुसार Marking नहीं किये जाने अपितु Average Marking किये जाने के संबंध में श्री अमृतोष द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह मामला बाह्य परीक्षक से संबंधित है अतएव इस संबंध में उनसे पृच्छा की जा सकती है। व्यवहारिक लिखित परीक्षा, जॉब तथा Viva-Voce का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा संपादित किया जाता है। इसमें केन्द्राधीक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केन्द्राधीक्षक केवल बाह्य परीक्षक से प्राप्त मूल्यांकित अंक को सहायक निदेशक (परीक्षा) को भेजा जाता है। केन्द्राधीक्षक के रूप में श्री अमृतोष कुमार के लिए यह आवश्यक था कि वे व्यावहारिक परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्षों की लगातार निगरानी करते एवं अगर बाह्य परीक्षक द्वारा सभी परीक्षार्थियों को एवरेज मार्किंग की जा रही थी तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों द्वारा तैयार किये गये कुछ जॉब का Randomise रूप से भौतिक सत्यापन कर आश्वस्त हो लेना चाहिए था कि बाह्य परीक्षक द्वारा सही मार्किंग की जा रही है या नहीं।
6. इस प्रकार श्री अमृतोष के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 के अन्तर्गत लघुदण्ड हेतु विभागीय पत्रांक-1238 दिनांक-30.05.19 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस संबंध में श्री अमृतोष के पत्रांक-48 दिनांक-24.06.19 से समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री अमृतोष द्वारा अपने पूर्व के ही स्पष्टीकरण को दोहराया गया है। साथ ही कोई ऐसा नया तथ्य नहीं संलग्न किया गया है जो उनके विरूद्ध आरोपों को खंडित करता हो। स्पष्टतः पाया गया कि श्री अमृतोष द्वारा केन्द्राधीक्षक के रूप में विभागीय निर्देश के आलोक में अपने कार्य एवं दायित्वों का पूर्ण रूप निर्वहन नहीं किया गया। अतः सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री अमृतोष कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14(v) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।
7. अतएव, श्री अमृतोष कुमार, प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा-सह- केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, समस्तीपुर के विरूद्ध विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री अमृतोष कुमार, प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, समस्तीपुर को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, उप-सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 28—571+15-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in