निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। --- भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 2-2 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i`"B
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 3-12 पूरक
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पूरक-क 13-17बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019 2
भाग-2
बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ शुद्धि पत्र 26 सितम्बर 2019
सं0 कारा/स्था0 (चि0) 01-03/2019-8332--विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5317 दिनांक-25.06.2019 द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सेवा प्राप्त कुल 07 चिकित्सा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों में डॉ0 देवानन्द प्रसाद का गृह जिला, टंकण भूलवष पटना के स्थान पर रोहतास अंकित हो गया है। 2. अतः डॉ0 देवानन्द प्रसाद का गृह जिला रोहतास के स्थान पर पटना पढ़ा जाये। 3. अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगे।
आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 29—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in3 बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————
स्वास्थ्य विभाग (आयुष) राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना -------- निविदा सूचना 23 सितम्बर 2019
सं0 198--एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में गुणवत्तायुक्त औषध द्रव्यों, मशीन उपकरण, स्टेश्नरी एवं विविध सामग्रियों के क्रय हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 वें (पन्द्रहवें) दिन के अन्दर अपराहन 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आमंत्रित की जाती है। यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश होगा तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद, तिथि निर्धारित कर क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी।
आमंत्रित निविदा दो प्रकार की होगी :- 1. तकनीकी निविदा 2. वित्तीय निविदा तकनीकी निविदाः-निविदा से सम्बंधित सभी प्रकार की कागजात मुहरबंद होंगे। इस निविदा में अन्य कागजातों के अलावा आपूर्ति हेतु निविदा दिये जाने वाले औषध द्रव्यों एवं सामग्रियो की सूची दिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त औषध द्रव्यों की निविदा हेतु थैलियों में बंद असली नमूना (जिस पर निविदा में अंकित औषधियों का क्रमांक तथा निविदादाता का हस्ताक्षर नाम एवं तिथि के साथ अंकित रहना चाहिए) अलग से डाक द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसके साथ दिये जाने वाले नमूनों की सूची रहना आवश्यक होगा।
तकनीकी निविदा में उपलब्ध करायी जाने वाली आवश्यक अभिलेखों की सूची :- 1. प्रतिस्ठान के बिहार राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा निबंधित (जी.एस.टी.) रहने का प्रमाण पत्र की छयाप्रति। साथ ही विगत वर्षों में जी.एस.टी. भुगतान किये जाने का चालान की छायाप्रति। 2. प्रतिस्ठान के दुकान (Shop) स्थापित रहने के दुकान प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 3. कम से कम विगत तीन वर्षों का आयकर रिर्टन आवश्यक। 4. वित्त विभाग द्वारा उपबंधित राषि 50,00,000/- का 10 प्रतिशत 5,00,000/- अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य।
5. ड्रग लाईसेन्स की छाया प्रति अनिवार्य। कम से कम विगत तीन वर्ष पूर्व के लाईसेन्सधारी प्रतिष्ठान/ एजेन्सी/फर्म ही मान्य होंगे।
6. कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का औसतन वार्षिक टर्नओभर एक करोड़ रहने सम्बंधि ऑडिटेड रिपोर्ट की छाया प्रति। विगत तीन वर्षों का ऑडिटेड रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य।
7. आपूर्ति अनुभव (Supply Experience) ग्राहकों के नाम एवं संख्या (Name and numbers of Clients) तथा वर्षों की संख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य।
| Sr. No. | Criteria | Max. Point | Point System | Document Require |
| 1 | Profile of bidder | 26 | ||
| 1 | No. of Year of Shop Established | 10 | 3 years – 2 Points | Certificates/ License/ Documents of Establishment |
| 3-5 years – 4 Points | ||||
| 5-7 years – 6 Points | ||||
| >7 years – 10 Points | ||||
| 2 | No. of Year of Drug License | 10 | 3 years – 2 Points | Copy of Drug License |
| 3-5 years – 4 Points | ||||
| 5-7 years – 6 Points >7 years – 10 Points | ||||
| 3 | Average Annual Turnover of Company/ Agencies/ Firm for Last 03 years. (as per Audited P & L) | 6 | 01 Crore – 2 Points | Audited report last 3 years |
| >1 years – 4 Points | ||||
| 2 | Past Experience | 30 | ||
| 1 | Supply experience No. of supply order in Central Govt./ State Govt./ Agencies of Central Govt./ State Govt. with Name & No. of clients | 10 | 1 Order – 1 points | Copy of Supply order |
| 2 Order – 2 points | ||||
| 3 Order – 3 points | ||||
| 4 Order – 4 points | ||||
| 5 Order – 5 points | ||||
| 6 Order – 6 points | ||||
| 7 Order – 7 points | ||||
| 8 Order – 8 points | ||||
| 9 Order – 9 points | ||||
| > 10 Order –10 points | ||||
| 2 | No of years of supply Experience No. of years of supply in Central Govt./ State Govt./ Agencies of Central Govt./ State Govt. with Name & No. of clients | 10 | 1 Year – 1 points | Copy of Supply order |
| 2 Year – 2 points | ||||
| 3 Year – 3 points | ||||
| 4 Year – 4 points | ||||
| 5 Year – 5 points | ||||
| 6 Year – 6 points | ||||
| 7 Year – 7 points | ||||
| 8 Year – 8 points | ||||
| 9 Year – 9 points | ||||
| > 10 Year –10 points | ||||
| 3 | No. of ayush drug/ Raw materials of ayush drug supply order executed in state of Bihar | 10 | 1 Order – 1 points | Copy of Supply order |
| 2 Order – 4 points | ||||
| 3 Order – 6 points | ||||
| 4 Order – 8 points | ||||
| >4 Order – 10 points |
उपर्युक्त के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर ही तकनीकी निविदा स्वीकृत की जायेगी। वित्तीय निविदाः-औषध द्रव्यों/सामग्रियों का दर/मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर मुहरबंद रहना आवश्यक। निविदा में अंकित किया गया दर स्थानीय बाजार की दर से बहुत कम या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।
नोट-प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना स्तर पर गठित समिति द्वारा औषध द्रव्यों/सामग्रियों का स्थानीय बाजार की दर प्राप्त की जायेगी एवं उसे क्रय समिति के समक्ष खोल कर देखा जायेगा तथा निविदा में अंकित दर को उससे मिलान किया जायेगा। निविदा की निम्नलिखित सामान्य शर्तें होंगी :- 1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ, जिन पर साफ-साफ अक्षरों में विविध तकनीकी निविदा एवं विविध वित्तीय निविदा क्रमशः अंकित कर अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद कर उन्हें एक बड़े लिफाफे में डाल कर एवं मुहरबंद कर लिफाफे पर निविदादाता का अपना नाम पूरा पता और दूरभाष संख्या अंकित कर केवल निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही उपलब्ध कराना अनिवार्य है। डाक सेवा में विलम्ब के कारण निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा अस्वीकृत समझी जायेगी एवं इसके लिए औषध निमार्णषाला जिम्मेवार नहीं होगा।
2. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में ही वित्तीय निविदा खोला जाना अनिवार्य होगा। 3. निविदा कम्प्युटराईज्ड होना अनिवार्य है। हस्तलिखित निविदा स्वीकारनीय नहीं है। निविदा में किसी भी तरह की कटिंग या ओभरराईटिंग मान्य नहीं है।
4. क्रय की जाने वाली काष्ठ औषधियों/ सामग्रियों की सूची अपने प्रतिष्ठान के पैड पर लिखित रूप में कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जिस प्रतिष्ठान के नाम पर सूची निर्गत नहीं की गयी होगी उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा में अंकित औषध द्रव्यों का नाम सूची में अंकित क्रमानुसार हिन्दी में अंकित करना अनिवार्य है तथा दर पूर्णांक में अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही सभी औषध द्रव्यों का दर प्रति किलोग्राम/ प्रति लिटर पर अंकित करना आवश्यक है। जिन औषध द्रव्यों/सामानों का कम्पनी का नाम निविदा में अंकित होगा उसी का दर अंकित करना अनिवार्य है।
6. स्वीकृत निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा औषध निर्माणशाला तक औषध द्रव्यों एवं सामग्रियों की आपूर्ति अपने खर्च पर करना अनिवार्य होगा।5 बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019 7. स्वीकृत निविदादाता को पूरे निविदित वर्ष तक आदेशानुसार औषध द्रव्यों एवं सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित तिथि के अन्दर करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर काली सूची में डालने की कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रावधानानुसार टैक्स की कटौति आपूर्तिकर्ता को स्वयं खजाने में जमा कर उसकी चालान की प्रति कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा तथा टैक्स की कटौति सम्बंधी समय-समय पर निर्गत अन्य सरकारी प्रावधान निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
9. गुणवत्तायुक्त औषध द्रव्य स्वीकृत औषध द्रव्य नमूना से मिलान कर संतोषप्रद पाये जाने पर ही सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारीयों द्वारा स्वीकार की जायेगी अन्यथा आपूर्तिकर्त्ता को अपने खर्च पर वापस ले जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या रद्द करने का अधिकार प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।
11. किसी भी वाद का निपटारा पटना उच्च न्यायालय के अधीन होगा।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला में क्रय हेतु औषध दव्यों तथा सामाग्रियों की सूची
| क्र.सं. | कच्ची औषधि की सूची | दर | क्र.सं. | कच्ची औषधि की सूची | दर |
| 1 | अंजन | प्रति किग्रा. | 23 | इन्द्र जौ तल्ख | प्रति किग्रा. |
| 2 | आकरकरा | प्रति किग्रा. | 24 | इन्द्रयव / इन्द्र जौ सीरीन | प्रति किग्रा. |
| 3 | अभ्रक भस्म | प्रति किग्रा. | 25 | इलायची बडी | प्रति किग्रा. |
| 4 | अर्क गुलाब ब्रांडेड | प्रति लीटर. | 26 | इलायची छोटी | प्रति किग्रा. |
| 5 | अम्बा/ आमा हल्दी | प्रति किग्रा. | 27 | इलायची तैल ब्रांडेड | प्रति किग्रा. |
| 6 | अम्लवेतस | प्रति किग्रा. | 28 | ईसबगोल भूसी | प्रति किग्रा. |
| 7 | अमलतास गुद्दा | प्रति किग्रा. | 29 | उसतोखूद्दूश | प्रति किग्रा. |
| 8 | अरिमेद की लकडी | प्रति किग्रा. | 30 | उन्नाव बिलायती | प्रति किग्रा. |
| 9 | आबे्रशम खान | प्रति किग्रा. | 31 | उश्वा मगरवी | प्रति किग्रा. |
| 10 | आजवाईन | प्रति किग्रा. | 32 | एरण्ड तैल ब्रांडेड | प्रति किग्रा. |
| 11 | आजवाईन सत्व | प्रति किग्रा. | 33 | ऐ ठीज्योठी ं | प्रति किग्रा. |
| 12 | ऑवला सूखा बीज रहित | प्रति किग्रा. | 34 | कषैली/सूपारी गोटा | प्रति किग्रा. |
| 13 | असारूण | प्रति किग्रा. | 35 | कंकोल / शीतलचीनी/कबाबचीनी | प्रति किग्रा. |
| 14 | अश्वगंध | प्रति किग्रा. | 36 | कंटकारी / रेंगनी हरा | प्रति किग्रा. |
| 15 | अफतिमून बिलायती | प्रति किग्रा. | 37 | कंटकारी / रेंगनी सुखा | प्रति किग्रा. |
| 16 | अतीस / अतीस सीरीन | प्रति किग्रा. | 38 | कथपोखरा | प्रति किग्रा. |
| 17 | अजमोद /तुख्म करफस | प्रति किग्रा. | 39 | कबीला / कमीला | प्रति किग्रा. |
| 18 | अनार दाना | प्रति किग्रा. | 40 | कर्कटश्र्ंगी | प्रति किग्रा. |
| 19 | अकीक | प्रति किग्रा. | 41 | कमल फूल | प्रति किग्रा. |
| 20 | अरणी / अग्निमंथ छाल | प्रति किग्रा. | 42 | कमल गट्टा | प्रति किग्रा. |
| 21 | अगर बुरादा | प्रति किग्रा. | 43 | भीमसेनी कपूर ढेला | प्रति किग्रा. |
| 22 | इसपंद | प्रति किग्रा. | 44 | कचूरकचरी | प्रति किग्रा. |
| 45 | करंज बीज / तुख्म करंजवा | प्रति किग्रा. | 78 | गुले सुर्ख (गुलाब फुल) | प्रति किग्रा. |
| 46 | कासीस (हरा कशीश) | प्रति किग्रा. | 79 | गुले जुफा | प्रति किग्रा. |
| 47 | काला नमक / नमक स्याह | प्रति किग्रा. | 80 | गुले गाफीस | प्रति किग्रा. |
| 48 | कालाजीरी | प्रति किग्रा. | 81 | गुले गॉंवजुवा | प्रति किग्रा. |
| 49 | कुष्ट /कुठ/ कुष्त सीरी | प्रति लीटर. | 82 | गेरु (गिले अरमनी) | प्रति किग्रा. |
| 50 | कुंदुर | प्रति किग्रा. | 83 | गजपिप्पली/गजपीपर | प्रति किग्रा. |
| 51 | कुमबादाना(पुम्बादाना) | प्रति किग्रा. | 84 | गन्धक अमलासार | प्रति किग्रा. |
| 52 | कुचीला | प्रति किग्रा. | 85 | घृतकुमारी हरा | प्रति किग्रा. |
| 53 | कुटकी | प्रति किग्रा. | 86 | चित्रकमूल | प्रति किग्रा. |
| 54 | कुलंजन | प्रति लीटर. | 87 | चिरायता तल्ख | प्रति किग्रा. |
| 55 | कुल्थी | प्रति किग्रा. | 88 | चकबर बीज | प्रति किग्रा. |
| 56 | कतीरा | प्रति किग्रा. | 89 | चौबगज | प्रति किग्रा. |
| 57 | कटफल/ कायफल | प्रति किग्रा. | 90 | चोपचीनी / चौबचीनी | प्रति किग्रा. |
| 58 | कलमी सोरा | प्रति किग्रा. | 91 | चालमुगरा | प्रति किग्रा. |
| 59 | किशमिश हरा | प्रति किग्रा. | 92 | चव्य / चाभ | प्रति किग्रा. |
| 60 | खस | प्रति किग्रा. | 93 | छड़िला | प्रति किग्रा. |
| 61 | खुरमा (छोहारा) | प्रति किग्रा. | 94 | जयपाल/ जमालघोटा | प्रति किग्रा. |
| 62 | खैर की लकडी | प्रति किग्रा. | 95 | जीरा काला (स्याह जीरा) | प्रति किग्रा. |
| 63 | खडिया / दुधिया खल्ली | प्रति किग्रा. | 96 | जीरा सफेद | प्रति किग्रा. |
| 64 | गिलोय लता सुखा | प्रति किग्रा. | 97 | जायफल | प्रति किग्रा. |
| 65 | गिलोय सत्व | प्रति किग्रा. | 98 | जावित्री | प्रति किग्रा. |
| 66 | गम्भारी छाल | प्रति किग्रा. | 99 | जदवार सीरी | प्रति किग्रा. |
| 67 | गोखरु बीज | प्रति किग्रा. | 100 | जटामांसी | प्रति किग्रा. |
| 68 | गोक्षरु पंचांग | प्रति किग्रा. | 101 | जरावंद | प्रति किग्रा. |
| 69 | गोदन्ती | प्रति किग्रा. | 102 | जरम्बाद | प्रति किग्रा. |
| 70 | गड़ी गोला | प्रति किग्रा. | 103 | जुन्तियाना | प्रति किग्रा. |
| 71 | गुड़ मगही | प्रति किग्रा. | 104 | जाफरान(केशर) ब्राण्डेड | प्रति किग्रा. |
| 72 | गुडमार /गुलमाऱ वुटी | प्रति किग्रा. | 105 | जस्मीन ऐसेन्स (400 मि.लि.) | प्रति किग्रा. |
| 73 | गुग्गुल(मुक्कील) | प्रति किग्रा. | 106 | तिखुर | प्रति किग्रा. |
| 74 | गुलकन्द आफताबी | प्रति किग्रा. | 107 | तिल तेल (ब्राण्डेड) | प्रति किग्रा. |
| 75 | गुले बानफ्सा | प्रति किग्रा. | 108 | ताम्र भस्म | प्रति किग्रा. |
| 76 | गुले मुंडी | प्रति किग्रा. | 109 | तालमखाना | प्रति किग्रा. |
| 77 | गुले निलोफर | प्रति किग्रा. | 110 | तालीसपत्र | प्रति किग्रा. |
| 111 | तुख्म धतुरा | प्रति किग्रा. | 144 | धनियॉ / किशनीजी | प्रति किग्रा. |
| 112 | तुख्म ख्यारैन | प्रति किग्रा. | 145 | धातकी पुष्प/गुले धावा/धाय का फूल | प्रति किग्रा. |
| 113 | तुख्म खरबूजा | प्रति किग्रा. | 146 | धतूर पत्र /वर्ग धतूरा हरा/ | प्रति किग्रा. |
| 114 | तुख्म खशखास(पोस्तादाना) | प्रति किग्रा. | 147 | घुना /राल | प्रति किग्रा. |
| 115 | तुख्म खुब्बाजी | प्रति किग्रा. | 148 | नख / व्याघ्रि नखी | प्रति किग्रा. |
| 116 | तुख्म खुरफा स्याह | प्रति किग्रा. | 149 | नागकेशर | प्रति किग्रा. |
| 117 | तुख्म खत्मी | प्रति किग्रा. | 150 | नागरमोथा | प्रति किग्रा. |
| 118 | तुख्म बरियार | प्रति किग्रा. | 151 | निशोथ / त्रिव्त | प्रति किग्रा. |
| 119 | तुख्म बाबूना | प्रति किग्रा. | 152 | नीलक | प्रति किग्रा. |
| 120 | तुख्म कासनी | प्रति किग्रा. | 153 | नीम बीज/तुख्म नीम | प्रति किग्रा. |
| 121 | तुख्म कोरैया | प्रति किग्रा. | 154 | नीमपत्र /नीमपत्ता/(वर्ग नीम) | प्रति किग्रा. |
| 122 | तुख्म कसूस | प्रति किग्रा. | 155 | नीमपुष्प / नीम फूल | प्रति किग्रा. |
| 123 | तुख्म कवॉच/ केवॉच बीज | प्रति किग्रा. | 156 | नीमछाल | प्रति किग्रा. |
| 124 | तुख्म कतॉॅं (तीसी) | प्रति ग्राम | 157 | नीममूल / नीम जड | प्रति लीटर. |
| 125 | तुख्म हल्वा(मेथी) | प्रति बोतल | 158 | निर्मली | प्रति किग्रा. |
| 126 | तुख्म शाहतरा | प्रति किग्रा. | 159 | निर्गुण्डी / सम्भालू पत्र | प्रति किग्रा. |
| 127 | तुख्म सम्भालू | प्रति लीटर. | 160 | पलाश बीज | प्रति किग्रा. |
| 128 | तुख्म सोया | प्रति किग्रा. | 161 | पदम्क/ पद्म काष्ठ | प्रति किग्रा. |
| 129 | तुख्म तमर हिन्द (इमली बीज) | प्रति किग्रा. | 162 | पत्रांग | प्रति किग्रा. |
| 130 | तुख्म जामुन/ जामुन बीज | प्रति किग्रा. | 163 | पिप्पलीमूल / पिपरामूल | प्रति किग्रा. |
| 131 | तुख्म गाजर | प्रति किग्रा. | 164 | पिप्पली / पीपर बडी | प्रति किग्रा. |
| 132 | तुरंजबीज खुरासानी | प्रति किग्रा. | 165 | पिपरमिंट सत्व | प्रति किग्रा. |
| 133 | तुदरी सुर्ख | प्रति किग्रा. | 166 | प्रियंगु | प्रति किग्रा. |
| 134 | तुदरी सफेद | प्रति किग्रा. | 167 | प्रवाल / मूंगाशाखा | प्रति किग्रा. |
| 135 | तुत्थ/ तुतीया | प्रति किग्रा. | 168 | पुष्करमूल | प्रति किग्रा. |
| 136 | तेजपत्र / तेजपात | प्रति किग्रा. | 169 | प्रपौण्ड्रिक/ नीला कमल | प्रति किग्रा. |
| 137 | तगर बुरादा | प्रति किग्रा. | 170 | पृश्नीपर्णी | प्रति किग्रा. |
| 138 | दारुहल्दी | प्रति किग्रा. | 171 | पाटला छाल | प्रति किग्रा. |
| 139 | दारूनज अकरवी | प्रति किग्रा. | 172 | पुनर्नवादि मण्डूर | प्रति किग्रा. |
| 140 | दंतिमूल | प्रति किग्रा. | 173 | फिटकरी/स्फटिक | प्रति किग्रा. |
| 141 | दालचीनी | प्रति किग्रा. | 174 | बोेजीदाना | प्रति किग्रा. |
| 142 | दालचीनी तैल ब्राण्डेड | प्रति किग्रा. | 175 | बबूल छाल | प्रति किग्रा. |
| 143 | देवदारु/ देवदार | प्रति किग्रा. | 176 | बिल्वमूल छाल / बेल छाल | प्रति किग्रा. |
| 177 | बहमन सफेद | प्रति किग्रा. | 210 | रतन जोत | प्रति किग्रा. |
| 178 | बाकुची/बाबची | प्रति किग्रा. | 211 | रसकपूर | प्रति किग्रा. |
| 179 | बुरादा सन्दल सुर्ख(चन्दन लाल पाउडर) | प्रति किग्रा. | 212 | रेवंद चीनी | प्रति किग्रा. |
| 180 | बुरादा सन्दल सफेद(चन्दन सफेद पाउडर) | प्रति किग्रा. | 213 | लकड़ी जलावन | प्रति किग्रा. |
| 181 | बिल्व गुदा / बिल्लो सोंठ | प्रति किग्रा. | 214 | लाजवंती | प्रति किग्रा. |
| 182 | भृन्गराज | प्रति किग्रा. | 215 | लाही | प्रति किग्रा. |
| 183 | मंजीष्ठ/ मंजीठ | प्रति किग्रा. | 216 | लवंग/करंफल | प्रति किग्रा. |
| 184 | मंगरैला | प्रति किग्रा. | 217 | लवंग तैल बा्रण्डे ड े | प्रति किग्रा. |
| 185 | मकोह खुस्क / मकोय | प्रति किग्रा. | 218 | लज्जालु मूल | प्रति लीटर. |
| 186 | मरीच / काली मिर्च | प्रति किग्रा. | 219 | लोध्र छाल | प्रति लीटर. |
| 187 | मोम जर्द | प्रति किग्रा. | 220 | लौह भस्म | प्रति लीटर. |
| 188 | मोचरस | प्रति किग्रा. | 221 | लकुच / बडहल छाल | प्रति किग्रा. |
| 189 | मस्तगी रूमी (ब्राण्डेड) | प्रति किग्रा. | 222 | लहशून | प्रति किग्रा. |
| 190 | मदनफल पीप्पली | प्रति किग्रा. | 223 | वच | प्रति किग्रा. |
| 191 | मुसब्बर | प्रति किग्रा. | 224 | विदारीकन्द | प्रति किग्रा. |
| 192 | मुस्कतरामसीह | प्रति किग्रा. | 225 | विभीतकी / बहेडा बीज रहित | प्रति किग्रा. |
| 193 | मुसली स्याह/ काली मुसली | प्रति किग्रा. | 226 | विडंग / वायविडंग | प्रति किग्रा. |
| 194 | मुसला सम्भल | प्रति किग्रा. | 227 | विधारा/तुबुर्द | प्रति किग्रा. |
| 195 | मुर्दा शंख | प्रति किग्रा. | 228 | वरुण छाल | प्रति किग्रा. |
| 196 | मुनक्का | प्रति किग्रा. | 229 | वृहती / बडी कटेरी | प्रति लीटर. |
| 197 | मुलतानी मिट्टी | प्रति किग्रा. | 230 | वंशलोचन(तबासीर) | प्रति किग्रा. |
| 198 | मिश्री ढेला | प्रति किग्रा. | 231 | वराहीकन्द | प्रति किग्रा. |
| 199 | मिर्च सफेद | प्रति किग्रा. | 232 | वादावर्द | प्रति किग्रा. |
| 200 | यवक्षार /जवाखार | प्रति किग्रा. | 233 | वेख इजखर | प्रति किग्रा. |
| 201 | यवासा | प्रति किग्रा. | 234 | वेख करफस | प्रति किग्रा. |
| 202 | यष्ठिमधु / असलसूस | प्रति किग्रा. | 235 | वेख कासनी | प्रति किग्रा. |
| 203 | रास्ना | प्रति किग्रा. | 236 | वेख वादयान | प्रति किग्रा. |
| 204 | रसांजन / रसौत | प्रति किग्रा. | 237 | वेख अनजवायर | प्रति किग्रा. |
| 205 | रसना काली | प्रति किग्रा. | 238 | वर्ग बबूल | प्रति किग्रा. |
| 206 | रोगन तारपीन (ब्राण्डेड) | प्रति किग्रा. | 239 | वर्ग बादरंज बोया | प्रति किग्रा. |
| 207 | रोगन सरसो (ब्राण्डेड)/सरसो तेल ं | प्रति किग्रा. | 240 | वर्ग कटैला | प्रति किग्रा. |
| 208 | रोगन बादाम सीरी(ब्राण्डेड) | प्रति किग्रा. | 241 | वर्ग पोदीना | प्रति किग्रा. |
| 209 | रसवत | प्रति किग्रा. | 242 | वर्ग शाहतरा | प्रति किग्रा. |
| 243 | वर्ग सुद्दाव | प्रति किग्रा. | 273 | सफेद मुसली | प्रति किग्रा. |
| 244 | वर्ग अकवन हरा/ अर्क पत्र | प्रति किग्रा. | 274 | सत्व पोदीना | प्रति किग्रा. |
| 245 | वर्ग गॉवजूबा/ गोजिहवा | प्रति किग्रा. | 275 | सत्व लेमन/ निम्बू सत्व | प्रति किग्रा. |
| 246 | वर्ग झाउ | प्रति किग्रा. | 276 | सेन्धा नमक(नमक लाहोरी) | प्रति किग्रा. |
| 247 | विषफायज | प्रति किग्रा. | 277 | सज्जीक्षार / सज्जीखार | प्रति किग्रा. |
| 248 | शंख टुकड़ा | प्रति किग्रा. | 278 | सनाय पत्ती(वर्ग सनाय) | प्रति किग्रा. |
| 249 | शीप टुकड़ा | प्रति किग्रा. | 279 | स्नुही / थुहर | प्रति किग्रा. |
| 250 | शुद्ध घी/रोगन जर्द(सुधा घी) | प्रति किग्रा. | 280 | सिंघारा | प्रति किग्रा. |
| 251 | शुण्ठी / सोंठ सफेद | प्रति किग्रा. | 281 | सिरका जामून(450 मि.लि.)ब्राण्डेड | प्रति किग्रा. |
| 252 | शुुद्ध शिलाजीत (ब्राण्डेड) | प्रति किग्रा. | 282 | सिरका गन्ना(450 मि.लि.)ब्राण्डेड | प्रति किग्रा. |
| 253 | शहद/मधु ब्राण्डेड | प्रति किग्रा. | 283 | हींग तलाई (ब्राण्डेड) | प्रति किग्रा. |
| 254 | श्योनक छाल | प्रति किग्रा. | 284 | हर्रे छोटी | प्रति किग्रा. |
| 255 | शतावर | प्रति किग्रा. | 285 | हउबेर | प्रति किग्रा. |
| 256 | संगजराहत | प्रति किग्रा. | 286 | हलयुन देशी | प्रति बोतल. |
| 257 | सकाई | प्रति किग्रा. | 287 | हल्दी | प्रति बोतल. |
| 258 | सकाकुल मिश्री | प्रति किग्रा. | 288 | हरितकी / बडी हर्रे बीज रहित | प्रति किग्रा. |
| 259 | समुद्र सोख | प्रति किग्रा. | 289 | गो दूग्ध / गाय का दूध | प्रति किग्रा. |
| 260 | समुद्र लवण/नमक पांगा | प्रति किग्रा. | 290 | गो मूत्र / गाय का मूत्र | प्रति किग्रा. |
| 261 | समग्र ढाक | प्रति किग्रा. | 291 | नींबू हरा | प्रति किग्रा. |
| 262 | समग्र अरबी | प्रति लीटर. | 292 | स्टार्च (Starch I.P.) | प्रति किग्रा. |
| 263 | सहजन / शिग्रु छाल | प्रति किग्रा. | 293 | डी.सी.पी. (D.C.P./ Di Calcium Phosphate I.P.) | प्रति किग्रा. |
| 264 | सपिसतॉ | प्रति किग्रा. | 294 | बबूल गोंद चूर्ण . (Gum Acacia I.P.) | प्रति लीटर. |
| 265 | सरसो पीला | प्रति किग्रा. | 295 | सफेद मुसली | प्रति लीटर. |
| 266 | साम्भर नमक | प्रति किग्रा. | 296 | सत्व पोदीना | प्रति अदद |
| 267 | सावर्चल / सौचर लवण | प्रति किग्रा. | 297 | सत्व लेमन/ निम्बू सत्व | प्रति किग्रा. |
| 268 | सौंफ(वादयान) | प्रति किग्रा. | 298 | सेन्धा नमक(नमक लाहोरी) | प्रति किग्रा. |
| 269 | सोहागा सोनारी | प्रति अदद | 299 | सज्जीक्षार / सज्जीखार | प्रति किग्रा. |
| 270 | सालपर्णी | प्रति किग्रा. | 300 | मण्डूर भस्म | प्रति किग्रा. |
| 271 | स्वर्णमाक्षिक भस्म | प्रति किग्रा. | 301 | वटारोह / बरगद का जड. हरा | प्रति किग्रा. |
| 272 | सुरंजान सीरी | प्रति किग्रा. | 302 |
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला हेतु सामाग्रियों की सूची
| क्र.सं. | सामागियों की सूची | विशिष्टताएॅं | दर |
| 1 | स्टेनलेश स्टील का छोलनी बडा | आगे का भाग (पंजा)-लगभग 90mm x 90mm एवं लम्बाई-750 mm व्यास- 20 , हैण्डल-़ 300mm,व्यास- 20 mm | प्रति अदद |
| 2 | चलनी- 60 न. | प्रति अदद | |
| 3 | चलनी- 80 न. | प्रति अदद | |
| 4 | चलनी- 100 न. | प्रति अदद | |
| 5 | चलनी- 24 न. | प्रति अदद | |
| 6 | कपडा मारकीन | प्रति मीटर | |
| 7 | ब्रश 25 mm | प्रति अदद | |
| 8 | ब्रश 50 mm | प्रति अदद | |
| 9 | प्लास्टिक बैग | 500 ग्राम चूर्ण पैक करने योग्य, पारदर्शी, माटाई 50 माइक्रोन से ज्यादा | प्रति किग्रा. |
| 10 | प्लास्टिक सीलिंग मशीन | प्रति अदद | |
| 11 | टीप/ कीप छोटा | प्लास्टिक | प्रति अदद |
| 12 | टीप/ कीप बडा | प्लास्टिक | प्रति अदद |
| 13 | गडासी | प्रति अदद | |
| 14 | सोडा/ डिटर्जेंट | Wheel , packing size- 1 kg | प्रति पैकेट |
| 15 | लोहे का स्क्राबर / स्टील वूल | प्रति अदद | |
| 16 | माचिस | प्रति अदद | |
| 17 | ए4 स्टीकर पेपर | A4 Sticker paper | प्रति पैकेट |
| 18 | शीशी 50 मिली. | Transprent , 50 ml capacity, with stopper & aotu louck Caps | प्रति सैकडा |
| 19 | शीशी 200 मिली. | Transprent , 200 ml capacity, with stopper & aotu louck Caps | प्रति सैकडा |
| 20 | शीशी 10 मिली. | Transprent , 10 ml capacity, with dropper & Auto louck Caps | प्रति सैकडा |
| 21 | प्लास्टिक डिब्बा | Container having wide mouth , capacity 100 gm Powder, with Cap | प्रति सैकडा |
| 22 | प्लास्टिक डिब्बा | Container having wide mouth , capacity 50 gm Powder, with Cap | प्रति सैकडा |
| 23 | रजिस्टर- क | दिये गए प्रारूप के अनुसार तीन प्रतियों (With Triplicate) में 50 पृष्ट का | प्रति अदद |
| 24 | रजिस्टर- च | दिये गए प्रारूप के अनुसार दो प्रतियों (With Duplicate) में 100 पृष्ट का | प्रति अदद |
| 25 | रजिस्टर- ख | दिये गए प्रारूप के अनुसार 300 पृष्ट का | प्रति अदद |
| 26 | रजिस्टर- ग | दिये गए प्रारूप के अनुसार 150 पृष्ट का | प्रति अदद |
| 27 | रजिस्टर- घ | दिये गए प्रारूप के अनुसार 150 पृष्ट का | प्रति अदद |
| 28 | प्लास्टिक माप 10 ml | Measuring cylender 10 ml | प्रति अदद |
| 29 | प्लास्टिक माप 50 ml | Measuring cylender 50 ml | प्रति अदद |
| 30 | प्लास्टिक माप 100 ml | Measuring cylender 100 ml | प्रति अदद |
| 31 | प्लास्टिक माप 200 ml | Measuring cylender 200 ml | प्रति अदद |
| 32 | गमला सिमेंट का मध्यम साइज | प्रति अदद | |
| 33 | फोेटो कॉपियर | A4 | प्रति पैकेट |
| 34 | तौलिया फरवाला बडा | प्रति अदद | |
| 35 | तौलिया बिना फरवाला बडा | प्रति अदद | |
| 36 | तौलिया छोटा | प्रति अदद | |
| 37 | फिनाइल बा्रण्डेड 450 ml | बा्रण्डेड, 450 ml | प्रति बोतल |
| 38 | गोन्द | Camel, 700 ml | प्रति अदद |
| 39 | कार्टज | (कैनन प्रिन्टर का न. 925) | प्रति अदद |
| 40 | टोनर | (Sharp AR- 5316) फोटो स्टेट मशीन का | प्रति अदद |
| 41 | स्याही (Ink Set) | HP Deskjet GT 5811 प्रिन्टर का | प्रति अदद |
| 42 | फुलझाडू | प्रति अदद | |
| 43 | डस्टर | प्रति अदद | |
| 44 | फिनाइल गोली | प्रति अदद | |
| 45 | वाथरूम ब्रश | प्रति अदद | |
| 46 | LED बल्ब | 5 watt | प्रति अदद |
| 47 | LED बल्ब | 11 watt | प्रति अदद |
| 48 | LED बल्ब | 20 watt | प्रति अदद |
| 49 | बॉल/डॉट पेन (लाल, काला, नीला, हरा) | Link | प्रति अदद |
| 50 | रिफिल (लाल, काला, नीला, हरा) | Link | प्रति अदद |
| 51 | एसिड | प्रति अदद | |
| 52 | पेपर कटर | प्रति अदद | |
| 53 | फैसी रजिस्टर (2 जिस्ता) | प्रति अदद | |
| 54 | रजिस्टर (2 जिस्ता) | प्रति अदद | |
| 55 | रजिस्टर (4 जिस्ता) | प्रति अदद | |
| 56 | अवकाश पंजी (1 जिस्ता) | प्रति अदद | |
| 57 | लाइफ वॉय साबून बडा | प्रति अदद | |
| 58 | डिटॉल हैंडवॉस 150 ml | प्रति अदद | |
| 59 | सी.डी. मार्कर | प्रति अदद | |
| 60 | परमानेन्ट मार्कर | काला/ नीला | प्रति अदद |
| 61 | हाई लाइटर | प्रति अदद | |
| 62 | व्हाइटनर (corrector pen) बडा | प्रति अदद | |
| 63 | स्केल स्अील (12 इंच) | प्रति अदद | |
| 64 | अवकाश पंजी 1 | प्रति अदद | |
| 65 | रूम फ्रेशनर (Room freshner) | प्रति अदद |
आदेश से, प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला।
---------- सूचना -----
No. 1034---I, Rishu S/o Vijay Kumar, Residence Vill+Post-Pillich, P.S.-Parwalpur, Distt.- Nalanda do hereby declare that I have changed my name from Rishu to Rishu Kumar Singh, Affidavit No. 6069, Date 09.07.2019.
Rishu.
-----
No. 1035---I, Ashit S/o Vijay Kumar, Residence Vill+Post-Pillich, P.S.-Parwalpur, Distt.-Nalanda do hereby declare that I have changed my name from Ashit to Ashit Kumar Singh Affidavit No.- 6070, Date 09.07.2019.
Ashit.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 29—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in13 बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी }kjk प्रकाशित
—————
सं0 27/आरोप-01-26/2019 सा0प्र0--9071 सामान्य प्रशासन विभाग ----- संकल्प 8 जुलाई 2019 श्री राजेश रंजन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-789/11 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर (समस्तीपुर) के पद पर पदस्थापन काल में इंदिरा आवास योजना एवं इंदिरा आवास उन्नयन योजना की राशि गबन करने आदि आरोपो के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11016 दिनांक 02.07.2013 द्वारा श्री रंजन को निलंबित किया गया। 2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12394 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी। आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री रंजन द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4006 दिनांक 23.03.2018 द्वारा श्री रंजन को निलंबन मुक्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13295 दिनांक 05.10.2018 द्वारा दंड संसूचित किया गया। 3. विभागीय पत्रांक 13910 दिनांक 22.10.2018 द्वारा निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में श्री रंजन से कारण पृच्छा की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री रंजन द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री रंजन द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने तथा निलंबन अवधि को अन्य सभी प्रयोजन हेतु कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित करने का निर्णय लिया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
------
सं0 27/आरोप-01-22/2019-सा0प्र0-9757
-----
संकल्प
22 जुलाई 2019
मो0 मंजूर आलम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1393/11, तत्कालीन नगर दंडाधिकारी, पटना सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, किशनगंज को दिनांक 14.01.2017 के विरूद्ध सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के दौरान हुई नाव दुर्घटना की उच्चस्तरीय जाँच के उपरान्त प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एस0डी0आर0एफ0 के नावों का सही ढ़ंग से उपयोग नहीं करने तथा नावों को समय पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि आरोपों के लिए आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 4152 दिनांक 06.04.2017 एवं स्मार पत्रांक 5603 दिनांक 11.05.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। मो0 आलम के पत्र दिनांक 24.05.2017 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। 2. मो0 आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7847 दिनांक 29.06.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानोंं के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
3. अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 474 दिनांक 03.10.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष पर14 बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019 अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा व्यक्त किये गये असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 16277 दिनांक 21.12.2017 द्वारा मो0 आलम को लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में मो0 आलम के पत्र दिनांक 08.01. 2018 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।
4. मो0 आलम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि मो0 आलम द्वारा एस0डी0आर0एफ0 का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया और नावों को समय पर र्इंधन उपलब्ध नहीं कराया गया। इनके द्वारा यदि नावों को समय पर ईंधन उपलब्ध करा दिया होता तो नावों का परिचालन ससमय किया जाता। र्इंधन की आपूर्ति के अभाव में नावों का सदुपयोग, पेट्रोलिंग तथा बचाव ऑपरेशन के लिए ससमय नहीं किया जा सका। उक्त लापरवाही के कारण नाव दुर्घटना हुई तथा व्यापक जान-माल की क्षति हुई। इस प्रकार मो0 आलम को सबलपुर दियारा पतंग उत्सव (दिनांक 14.01.2017) के दौरान हुई नाव दुर्घटना में कर्त्तव्यों के निर्वहन/विधि-व्यवस्था के संधारण में लापरवाही बरतने तथा सतकर्ता एवं दूरदर्शिता का अभाव का दोषी पाया गया, अतएव मो0 आलम के अभ्यावेदन को अस्वी—त करते हुए उन्हें ''तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने'' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।
5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 आलम के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2740 दिनांक 27.
02.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 575 दिनांक 29.05.2018 द्वारा परामर्श समर्पित किया गया। उक्त परामर्श में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दंड अधिक होने के कारण अनुपातिक नहीं है।
6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त मो0 आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता एवं मो0 आलम की कर्त्तव्यहीनता के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श से असहमति व्यक्त की गयी।
7. उक्त दंड के विरूद्ध श्री आलम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या-6616/2019 दायर किया गया माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि याचिकाकर्त्ता एक Reviewing Paper दंडादेश के विरूद्ध तीन सप्ताह के अन्दर दायर करेगे और Reviewing Authority उस Reviewing Paper Memorial प्राप्त होने के दो माह के अन्दर माननीय न्यायालय द्वारा किये गये Memorial पर निर्णय लेगे।
8. उक्त आदेश के अनुपालन में श्री आलम द्वारा दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया। जिस पर सभी बिन्दुओं की चर्चा करते हुए कहा गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में यह प्रतिवेदित किया गया था कि मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं होते है।
9. संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन, मो0 आलम से प्राप्त पुनर्विचार आवेदनों तथा उपलब्ध अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट हुआ है कि उनके द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है अथवा कोई ऐसा तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विचारणीय हो।
अतएव उपुर्यक्त वर्णित तथ्याें के आलोक में सम्यक विचारोपरांत मो0 मंजूर आलम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1393/11, तत्कालीन नगर दंडाधिकारी, पटना सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, किशनगंज के पुनर्विचार आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9428 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधिरोपित दंड यथा तीन वेतन वृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति को यथावत रखा जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवष्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
------ सं0 27/आरोप-01-57/2019,सा॰प्र॰-10841 ----- संकल्प 6 अगस्त 2019 श्री राजीव कुमार, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-3183, दिनांक 24.07.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरंचना प्रमंडल, दरभंगा के साथ अभद्रता के साथ बात करने, घर से बाहर नहीं निकलने की धमकी देने एवं सरकारी पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) का जाँच प्रतिवेदन( पत्रांक-145 दिनांक 24.07.2019) उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत श्री राजीव कुमार, बि॰प्र॰से॰,कोटि क्रमांक-1302/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।15 बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019 3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
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सं0 27/परि0-06-08/2019-सा0प्र0-11503
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संकल्प
21 अगस्त 2019
मो0 शफीक (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1217/11, तत्कालीन भूमि उप समार्हाा, किशनगंज सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया के विरूद्ध मो0 अकबर अली, पूर्व महासचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जनता दल यूनाईटेड, किशनगंज द्वारा परिवाद-पत्र समर्पित किया गया। उक्त परिवाद में निहित तथ्यों की जाँच हेतु दो सदस्यीय जाँच दल का गठन कर विषय-वस्तु की जाँच करायी गयी, जिसमें संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 113/जि0आ0 दिनांक 04.02.2017 जो जिला पदाधिकारी, किषनगंज को संबोधित है, की प्रति विभाग को सभी अनुलग्नकों के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।
मो0 अकबर अली द्वारा समर्पित परिवाद के आलोक में संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि :- (i) मो0 शफीक (बि0प्र0से0), अनुमंडल पदाधिकारी-सह-तत्कालीन भूमि उप समार्हाा, किशनगंज द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या 150/10-11 में अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद पुनरार्विलोकन करने हेतु सक्षम नहीं थे और न उक्त वाद का पुनरार्विलोकन करने हेतु किसी सक्षम प्राधिकार से उन्हें कोई आदेश प्राप्त हुआ था।
(ii) प्रश्नगत वाद में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-तत्कालीन भूमि उप समार्हाा द्वारा किया गया पुनरार्विलोकन विधि सम्मत नहीं है।
(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा पुनरार्विलोकन वाद की कार्रवाई में पारित आदेश की तिथि 31.09.2015 है लेकिन आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, किशनगंज को देने हेतु निर्गत तिथि 21.07.2015 अंकित है। अतः वाद में पारित आदेश की तिथि से करीब चार माह बाद अंचल अधिकारी, किशनगंज को अनुपालन हेतु भेजा गया। सरकार के हित में ऐसे महत्वपूर्ण मामले में संबंधित पदाधिकारी को ससमय अनुपालन हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराया जाना संदेह उत्पन करता है। अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज का यह —त सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।
(iv) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनिम, 2009 के नियम 14 में अपील के लिए बी0एल0डी0आर0 वाद में सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई पक्षकार आदेष की तिथि से 30 दिनों की अवधि में आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
इस प्रकार आदेश की प्रति ससमय संबंधित अंचलाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाना आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर करने की अधिकतम समय सीमा को कालबाधित करने के गलत नियत से की गई कार्रवाई परिलक्षित होती है। (v) तत्कालीन भूमि सुधार उप समार्हाा को बी0एल0डी0आर0 वादों में आदेश पारित करने के तुरंत बाद इसे जिला के वेबसाईट पर ऑनलाईन करना चाहिए था। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया। बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या 150/2011-12 में दिनांक 16.06.2012 को पारित अथवा पुनराविलोकन में पारित आदेश को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है।
(vi) परिवादी श्री अकबर अली के परिवाद के साथ संलग्न सी0डी0 द्वारा पारित आदेश के पक्ष में साक्ष्य मिडिया कर्मियों को दिखाया एवं समझाया जा रहा था। प्रेस विज्ञप्ति का अधिकार केवल जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधि—त जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को है।
(vii) अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा निर्गत उक्त आदेश में आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के जिस न्यायादेश का हवाला दिया गया है वह कोई न्यायादेश नहीं है बल्कि एक परिवाद के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित है, जिसके आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा विवादित भूमि की घेराबन्दी कराने के निमित विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी।
विभागीय पत्रांक 3083 दिनांक 15.03.2017 द्वारा मो0 शफीक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में मो0 शफीक के पत्रांक 304 दिनांक 31.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 6465 दिनांक 18.05. 2018 एवं अन्य स्मार पत्रांक 15637 दिनांक 30.11.2018 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना से मो0 शफीक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी। जिला दंडाधिकारी एवं समार्हाा, किशनगंज द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को मो0 शफीक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रतिलिपि ज्ञापांक 2845 दिनांक 04.12.2018 द्वारा विभाग को सूचित किया गया।16 बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019 विभागीय पत्रांक 6947 दिनांक 08.06.2017 एवं स्मार पत्रांक 15194 दिनांक 30.11.2017 द्वारा उक्त परिवाद पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज से आरोप-पत्र की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी एवं समार्हाा, किशनगंज के पत्रांक 752/सी0 दिनांक 06.04.2018 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया।
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 शफीक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला दंडाधिकारी एवं समार्हाा, किशनगंज द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथाजिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने स्तर से किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करेंगे।
जिला पदाधिकारी, किशनगंजको निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटनाएवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।
मो0 शफीक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
------ सं0 27/आरोप-01-57/2019,सा॰प्र॰-12092 ----- संकल्प 3 सितम्बर 2019 श्री राजीव कुमार, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-1302/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा प्रतिवेदित आरोप (पत्रांक-3183, दिनांक 24.07.2019) एवं अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-145 दिनांक 24.07.2019) के आलोक में श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10841 दिनांक 06.08.2019 द्वारा संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, कोसी प्रमंडल, सहरसा निर्धारित किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
------ सं0 कारा/नि0को0(कर्म0)-08-01/2014--8362 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 27 सितम्बर 2019 श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा ''भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988'' के तहत दर्ज किये गये प्राथमिकी निगरानी वाद संख्या-02/2014 दिनांक 27.01.2014 तथा भ्रष्ट आचारण, पद के दुरूपयोग एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-19(6) के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 861 दिनांक 14.02.2014 द्वारा श्री सिंह को निलम्बित करते हुए निलम्बनावस्था में उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1820 दिनांक 07.04.2014 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6320 दिनांक 08.12.2014 द्वारा श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त किया गया तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के उपरान्त उनके निलंबन अवधि के संबंध में आदेष निर्गत किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया।17 बिहार गजट, 9 अक्तूबर 2019 3. विभागीय आदेश ज्ञापांक 7871 दिनांक 02.11.2018 के द्वारा श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30.
09.2018 के प्रभाव से उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली-1950 के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। 4. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 1279 (अनु0)/अ0वि0जां0आ0 दिनांक 27.03.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। 5. विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध आरोपों के अप्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप अनुषासनिक प्राधिकार के आदेषानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3472 दिनांक 03.05. 2019 द्वारा श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। 6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विष्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(3) (4) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री वीर चन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन निदेशक (कर्मशाला), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के निलंबन अवधि (दिनांक 14.02.2014 से 07.12.2014 तक) के संबंध में निम्नांकित आदेष पारित किया जाता है :-
'' निलंबन अवधि में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर पूर्ण वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाय तथा निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ''। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 29—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in