ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 1(cid:18) \०ीन 1(cid:22)41 (cid:24)श(cid:25)(cid:26)
((((स(cid:27)(cid:25) पटन(cid:4) 1144) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:29) वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार(cid:29) 10101010 अ(cid:28)टूअ(cid:28)टूअ(cid:28)टूअ(cid:28)टू बरबरबरबर 2019201920192019 मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 10 अक्टूबर 2019
सं0-IV/एम1-1-12/2019-3644—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य सम्बंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियमावली बनाते है : - 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः-(1) यह नियमावली बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगा। 2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-2 के उप नियम-(xviii) के बाद उप नियम-(xix) एवं (xx) के रूप में निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगाः -
''2.(xix)- जमाबंदी से तात्पर्य वही होगा जो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-2 की उप-धारा (26) में वर्णित है।''
''2.(xx)- धृति से तात्पर्य वही होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-2 की उप-धारा (44) में वर्णित है।''
3. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-19 के उप नियम-(xvi) के बाद उप नियम (xvii) एवं उप नियम (xviii) के रूप में निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगाः - 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11110000 अ(cid:28)टूअ(cid:28)टूअ(cid:28)टूअ(cid:28)टू बरबरबरबर 2019201920192019 (xviii)- यदि कोई दस्तावेज ऐसी सम्पाि की विक्री/दान से संबंधित हो, जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्मित फ्लैट/अपार्टमेंट के विक्रेता/दानर्काा के नाम से धृति कायम होने का उल्लेख दस्तावेज में नहीं हो तथा विक्रेता/दानर्काा के नाम से धृति कायम होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो।
परन्तु फ्लैट/अपार्टमेंट से संबंधित प्रथम अंतरण दस्तावेजों पर यह लागू नहीं होगा।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिव।
10 अक्टूबर 2019
सं0-IV/एम1-1-12/2019-3644 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिव।