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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 October 2019

Published 16 October 2019

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-10-16.42
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 3-11 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA ---

पूरक

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पूरक-क 12-15बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————

वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

1 अक्तूबर 2019

सं0 6/गो0-34-05/2016(खण्ड-1)-2931/वा0कर--श्री अमित अंकित, राज्य-कर सहायक आयुक्त सम्प्रति सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को जी॰एस॰टी॰ कार्य हेतु राज्य-कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

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9 अक्तूबर 2019

सं॰ 6/वि॰पत्रा॰ 24-13/2019 बि॰वि॰से॰-2979--बिहार वित्त सेवा (53वीं से 55वीं बैच) के श्री श्रीधर करूणानिधि, राज्य-कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राचार्य पद के लिए मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में चयनित होने के फलस्वरूप अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से बिहार वित्त सेवा से गहनाधिकार के साथ विधिवत्‌्‌ विरमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

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4 अक्तूबर 2019

सं0 6/गो॰-34-03/2019-2968--वाणिज्य-कर विभाग के नवनियुक्त परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्न्लिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र॰ स ॰ ं उम्मीदवारों का नाम ग ह जिला ृ पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1 2 3 4
1 श्री प्रेम कुमार पटना राज्य कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल
2 मो0 सरवर आलम सारण राज्य कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल
3 श्वेता रानी म ुगेर ं राज्य कर सहायक आयुक्त भागलपुर अंचल
4 र फाकत हुसैन े सिवान राज्य कर सहायक आयुक्त समस्तीपुर अंचल
5 श्री अरबिन्द कुमार राम प र्वी चम्पारण ू राज्य कर सहायक आयुक्त सिवान अंचल
6 श्री सुधांशु कुमार बक्सर राज्य कर सहायक आयुक्त सिवान अंचल
7 श्री अनोज कुमार नवादा राज्य कर सहायक आयुक्त सहरसा अंचल
8 श्री शशि भूषण कुमार दरभंगा राज्य कर सहायक आयुक्त किशनगंज अंचल

2. सभी परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त अधिसूचना निर्गमन के उपरान्त अपने नव पदस्थापित स्थान पर सात दिन के अन्दर योगदान करेंगे।3 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 3. निर्वाचन विभाग के पत्रांक-7057, दिनांक 03.10.2019 के आलोक में उक्त पदस्थापन के प्रस्ताव पर निर्वाचन विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।

------- शिक्षा विभाग ------- अधिसूचना 4 अक्तुबर 2019 सं0 15/एम 1-33/2014/2257--बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत पटना में निजी क्षेत्र में अमिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय ''Ritnand Balved Education Foundation" से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 4 के अधीन मूल्याकंन/समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1022 दिनांक 19.05.17 द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है तदोपरांत प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 1506 दिनांक 18.08.2017 द्वारा प्रायोजक निकाय ''Ritnand Balved Education Foundation" को अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं सूर्या नेशबिल्ड लिमिटेड से रूपसपुर, बेली रोड, पटना में लीज पर लिए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। 2. विभागीय पत्रांक 1022 दिनांक 19.05.2017 द्वारा निर्गत आशय पत्र में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि 02 वर्ष निर्धारित थी, जिसे प्रायोजक निकाय के अनुरोध पर बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 09, 2017 द्वारा यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 05 की उपधारा 02 में निहित प्रावधानों के आलोक में अधिकत्तम 01 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। 3. उपरोक्त के आलोक में लीज पर लिए गए भवन से निजी क्षेत्र में औपबंधिक रूप से स्थापित एवं संचालित अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के औपबंधिक संचालन की अवधि दिनांक 18.05.2020 तक (आशय पत्र की विस्तारित अवधि तक) विस्तारित की जाती है। 4. आशय पत्र की विस्तारित अवधि (दिनांक 19.05.2019 से अधिकतम एक वर्ष) में प्रायेाजक निकाय द्वारा बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 5(iii) के अनुसार भवन निर्मित नहीं किए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय संचालन की यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा प्रायोजक निकाय को दिया गया आशय पत्र वापस लिया गया माना जाएगा। 5. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत यह विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उतराधिकार एवं सामान्य मुहर होगी। उसे चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं उस पर वाद चलाया जा सकेगा। 6. यह विश्वविद्यालय पूर्णतः स्व वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। यह विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संचालित किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

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स्वास्थ्य विभाग

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अधिसूचना

6 अगस्त 2019

सं0 17/विविध 2-07/2019-618 (17)/स्वा॰--डा॰ सुधांशु कुमार जैन, पिता-स्व0 डा0 अजीत प्रसाद जैन, सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी0) सह पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-6190 वि0 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 01.10.2019 के प्रभाव से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की4 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 जाएगी, साथ ही सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पाई जाती है तो उसकी सारी जवाबदेही स्वयं चिकित्सक शिक्षक की होगी।

3. डा॰ सुधांशु कुमार जैन भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत्‌ नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल क आदेश से, विवेकानन्द ठाकुर, अवर सचिव।

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परिवहन विभाग

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अधिसूचना

11 अक्तूबर 2019

सं0 02/शमन-07(A)/2015, परि॰-7558--अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत इस विभाग की अधिसूचना संख्या-6497, दिनांक 01.09.2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों तथा राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी ।

मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के समीक्षोपरांत उपर्युक्त शमन की धाराओं में कतिपय संशोधन करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं मेें विहित राशि से कम नहीं होगी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-6497, दिनांक 01.09.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 3. यह अधिसूचना, अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा। 4. शेष यथावत्‌ रहेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव।

------- वित्त विभाग ------ अधिसूचनाएं 14 अक्तूबर 2019 सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8295/वि॰--श्री घनश्याम कुमार (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-01) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8296/वि॰--श्री मयूर चन्दन (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-02) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कला, संस्—ति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8297/वि॰--श्री आलोक कुमार सिंह, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 03) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8298/वि॰--श्री नीरज कुमार (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-04) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8299/वि॰--श्री शरदचन्द्र झुनझुनवाला (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-05) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8300/वि॰--श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-08) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।5 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8301/वि॰--श्रीमती संजु कुमारी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-09) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8302/वि॰--श्री सौरभ कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-10) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8303/वि॰--श्री विनोद कुमार सिंह, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 11) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8304/वि॰--मो॰ सरवर आलम अंसारी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 12) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8305/वि॰--श्री गोविन्द झा, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-13) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8306/वि॰--श्री सुमन कुमार यादव, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 15) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8307/वि॰--श्री गौतम कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-16) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8308/वि॰--श्री मुकुन्द शेखर, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-19) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक बजट नियंत्रक, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8309/वि॰--श्री अजीत कुमार सिंह, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-21) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8310/वि॰--श्री कुन्दन कुमार सुमन, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 22) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8311/वि॰--श्री शशि कान्त सुमन, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-23) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8312/वि॰--श्री प्रकाश कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-24) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8313/वि॰--श्री वैसुर रहमान अंसारी,, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 25) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8314/वि॰--श्री ईशान कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-26) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8315/वि॰--श्री राजवन्त कुमार सिंह, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 27) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8316/वि॰--श्री चन्द्रशेखर आजाद, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-28) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8317/वि॰--श्री अमित कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-30) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।6 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8318/वि॰--श्री निकेश कुमार सावरी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 31) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8319/वि॰--श्रीमती नेहा सिन्हा, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-32) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहारणालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8320/वि॰--श्री शशि भूषण कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-33) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8321/वि॰--श्री रवि कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-34) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8322/वि॰--श्री विकास कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-35) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8323/वि॰--श्री ललित कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-36) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8324/वि॰--श्री अरूण कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-37) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8325/वि॰--श्री अविनाश कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-38) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8326/वि॰--श्री शैलेश कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-40) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8327/वि॰--श्री अमित कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-41) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8328/वि॰--सुश्री रीमा राज, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-42) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8329/वि॰--श्री आनन्द कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-43) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8330/वि॰--श्री प्रकाश चन्द्र, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-44) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8331/वि॰--श्री पप्पु कुमार चन्द्रवंशी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 45) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8332/वि॰--श्रीमती बबीता कुमारी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-46) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8333/वि॰--श्री प्रशांत कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-47) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8334/वि॰--श्री शिव शंकर, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-49) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8335/वि॰--श्री सीतेश कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-51) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।7 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8336/वि॰--श्री कमल नाथ ठाकुर, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-52) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8337/वि॰--श्री श्याम किशोर पटेल, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 56) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक बजट नियंत्रक, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8338/वि॰--श्री विकास कुमार चौरसिया, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 57) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, —षि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8339/वि॰--श्री मणि भूषण कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 58) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8340/वि॰--श्री जयन्त कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-59) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8341/वि॰--श्रीमती प्रियंका कुमारी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-60) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8342/वि॰--श्री जितेन्द्र कुमार चौहान, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 61) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8343/वि॰--श्री सुनील कुमार संत, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-62) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8344/वि॰--सुश्री स्मृति कुमारी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-64) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8345/वि॰--श्री जयेन्द्र नारायण शास्त्री, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-66) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8346/वि॰--श्री अनिकेत कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 67) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, नालान्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8347/वि॰--श्री मृत्युजंय कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-68) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुँगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8348/वि॰--श्री ज्ञानेन्दु प्रसाद, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-69) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8349/वि॰--श्री सुधीर कुमार गिरि, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-72) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुँगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8350/वि॰--श्री विजय कुमार सिन्हा, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 73) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8351/वि॰--श्री मनोज कुमार शर्मा, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-75) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8352/वि॰--श्री चन्दन कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-76) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, प॰ चम्पारण (बेतिया) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।8 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8353/वि॰--श्री अखिलेश कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-77) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन कोषागार, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8354/वि॰--श्री धनंजय कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-78) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8355/वि॰--श्री रवि कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-80) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन कोषागार, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8356/वि॰--श्री संतोष कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-84) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8357/वि॰--श्री सुनील पासवान, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-92) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8358/वि॰--मो॰ नुरूल हक, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-95) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8359/वि॰--श्री रवि भुषण, पाण्डेय, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-99) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8360/वि॰--श्री राजन कुमार निर्झर, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 100) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक वित्त नियंत्रक, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति (आयुष्मान भारत), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8361/वि॰--मो॰ नौशाद आलम, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-101) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8362/वि॰--श्री राजीव कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-103) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8363/वि॰--श्रीमती कंचन कुमारी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 109) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, बाँका के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8364/वि॰--श्री आकाश आनन्द, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-110) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8365/वि॰--सुश्री आकांक्षा पुरी, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-115) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8366/वि॰--श्री बबलु रजक, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-117) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8367/वि॰--श्री संजय कुमार सुमन, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 118) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8368/वि॰--श्रीमती दीपमाला, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 131) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक बजट नियंत्रक, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8369/वि॰--श्री मुकेश सम्राट, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-134) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8370/वि॰--सुश्री पुनम कुमारी राम, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 137) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।9 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8371/वि॰--श्री मुरारी पासवान, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-139) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8372/वि॰--श्री रजनी कांत कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 153) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8373/वि॰--श्री पुनीत कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-193) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8374/वि॰--श्री शम्भु कुमार पटेल, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-20) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8375/वि॰--मो॰ गुलफाम आजम, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-79) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8376/वि॰--श्रीमती कुमारी किरण सिंह, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक- 89) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 01/स्था0(ले०से०)-13/2019-8377/वि॰--श्री मुकेश कुमार, (बिहार लेखा सेवा), (मेधा क्रमांक-120) नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नीलम चौधरी, अपर सचिव।

------- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ अधिसूचनाएं 12 अक्तूबर 2019

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3669/प0व0--श्री राकेश कुमार भा0व0से0(BH:91) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कोष के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे तथा वे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3670/प0व0--श्री अभय कुमार द्विवेदी भा0व0से0(BH:2000) मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन एवं विकास, बिहार पटना को स्थानांतरित करते हुए दिनांक 31.10.2019 तक लीव रिजर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय में संलग्न किया जाता है।

श्री द्विवेदी को दिनांक ़01.11.2019 के प्रभाव से मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना के नव सृजित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3671/प0व0--श्री के0 के0 अकेला, भा0व0से0(BH:2000) वन संरक्षक, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधान एवं विकास, बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। ये वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3672/प0व0--श्री अभय कुमार, भा0व0से0(BH:2001) वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार पटना के नवसृजित पद पर दिनांक 31.10.2019 तक पदस्थापित किया जाता है। श्री अभय कुमार, भा0व0से0 को दिनांक-01.11.2019 के प्रभाव से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3673/प0व0--श्री सुनील कुमार, भा0व0से0(BH:2004) वन संरक्षक, सीवान अगले आदेश तक वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3674/प0व0--श्री नंद किशोर, भा0व0से0(BH:2006) निदेशक, बागवानी, कृषि विभाग, बिहार, पटना, अतिरिक्त प्रभार वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, उत्तर बिहार अगले आदेश तक वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 10 सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3675/प0व0--श्री शशिकांत, भा0व0से0(BH:2013) वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3676/प0व0--श्री हेमंत पाटिल, भा0व0से0(BH:2014) वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, जू सफारी, राजगीर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3677/प0व0--श्री भास्कर चन्द्र भारती, भा0व0से0 (BH:2016) निदेशक, जू सफारी, राजगीर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3678/प0व0--श्री संजीव रंजन, भा0व0से0 (BH:2017) जो ऑन जॉब प्रशिक्षण के उपरांत दिनांक-01.09.2019 से जमुई वन प्रमंडल में संलग्न हैं, को संलग्न पदाधिकारी के रूप में जमुई वन प्रमंडल, जमुई में पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3679/प0व0--सुश्री रूचि सिंह, भा0व0से0 (BH:2017) जो ऑन जॉब प्रशिक्षण के उपरांत दिनांक-01.09.2019 से नालंदा वन प्रमंडल में संलग्न हैं, को संलग्न पदाधिकारी के रूप में नांलदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ में पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3680/प0व0--श्री चंचल प्रकाशम, भा0व0से0 (BH:2017) जो ऑन जॉब प्रशिक्षण के उपरांत दिनांक-01.09.2019 से वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 बेतिया में संलग्न हैं, को संलग्न पदाधिकारी के रूप में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 बेतिया में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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12 अक्तूबर 2019

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3664/प0व0--श्री ए0 के0 पाण्डेय, भा0व0से0(BH:86) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के Apex Scale (वेतन स्तर-17) में प्रोन्नति देते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। ये प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम लि0, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेेंगे। इन्हें प्रोन्नति का लाभ पदस्थापित पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3665/प0व0--श्री आशुतोष, भा0व0से0(BH:88) पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG+) कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोन्नति देते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ पदस्थापित पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3666/प0व0--श्री प्रभात कुमार गुप्ता, भा0व0से0(BH:92) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG) कोटि (वेतन स्तर-15) में प्रोन्नति देते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। ये क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ पदस्थापित पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3667/प0व0--श्री संतोष तिवारी भा0व0से0(BH:93) निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HAG) कोटि (वेतन स्तर-15) में11 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 प्रोन्नति देते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आदर््र भूमि बिहार, पटना के नव सृजित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ पदस्थापित पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

सं0 भा0व0से0 (स्था0) 11/2016-3668/प0व0--श्री सुरेन्द्र सिंह भा0व0से0(BH: 2001) वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में प्रोन्नति देते हुए निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। ये वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ पदस्थापित पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 30—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 12

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी }kjk प्रकाशित

—————

सं0 6/श्रम वि॰ आ॰(02)-25/2017 श्र॰सं॰-2384 श्रम संसाधन विभाग ------ संकल्प 11 अक्तुबर 2019

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना, वर्ष 2004 में बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में पटना समाहरणालय द्वारा 'बाबा सत्य साई इंटरप्राइजेज', पटना की मिली भगत से बरती गई अनियमितता के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या-08/2005 दिनांक 26.05.2005 के प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण न्यायिक हिरासत में रहे एवं न्यायिक हिरासत से जमानत मिलने के पश्चात्‌ विभागीय संकल्प संख्या-06/श्रम वि॰आ॰ 5013/05-343 दिनांक 03.11.2005 द्वारा निलंबित किये गये। तदोपरांत उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के लिये विभागीय संकल्प संख्या-06/श्रम वि॰आ॰ 5013/05-453 दिनांक 09.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में मुख्य आरोप यह है कि श्री संजीव कुमार वल्द श्री रामानन्द सिंह द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत बाबा सत्य सांई इंटरप्राईजेज, 405-अन्नपूर्णा बिहार, वेद नगर, रूकनपुरा, बेलीरोड, पटना का निबंधन कराने हेतु दिनांक 24.04.2004 को आवेदन दिया गया परन्तु मूल आवेदन पत्र श्री महतो ने साजिश के तहत दिनांक 13.04.2004 को प्राप्ति दिखाया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण किये बिना उन्होंने उसे कार्यरत बताया तथा दिनांक 26.04.2004 को उक्त फर्जी प्रतिष्ठान का निबंधन कर दिया एवं पद का भ्रष्ट दुरूपयोग किया।

3. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-453 दिनांक 09.02.2007 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन श्री रामदेव रजक, तत्कालीन संयुक्त श्रमायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2008 में समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया। इसके पश्चात श्री रामदेव रजक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3153 दिनांक 13.10.2008 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध नये सिर सेे (fresh enquiry) विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन श्री गरीब साहु, तत्कालीन अपर सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया जिसमें उन्होंने श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विभागीय पत्रांक-280 दिनांक 01.02.2012 द्वारा श्री महतो से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री महतो के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने का औपबंधिक निर्णय लिया गया। श्री महतो के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाले वृहत्‌ शास्ति के लिए विभागीय पत्रांक-2353 दिनांक 16.07.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक-1424 दिनांक 27.09.2013 द्वारा प्रस्तावित दण्ड से असहमति व्यक्त की गई। मामले की पुनः समीक्षा के पश्चात्‌ श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरूपयोग प्रमाणित होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-3892 दिनांक 15.10.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3892 दिनांक 15.10.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका CWJC No.-3053/2014 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.11.2016 को पारित न्यायनिर्णय में श्री महतो के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश में reason नहीं होने के आधार पर रद्द कर दिया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार को नये सिरे से आदेश निर्गत करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के न्यायनिर्णय के अनुपालन में श्री महतो के मामले पर नये सिरे से विचार किया गया एवं यह आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया कि श्री महतो ने साजिशपूर्ण ढंग से एक फर्जी फर्म को अवैध रूप से निबंधित किया। तदोपरान्त श्री महतो के विरूद्ध मंत्रिपरिषद्‌ के अनुमोदनोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1035 दिनांक 27.04.2017 द्वारा दिनांक 15.10.2013 के प्रभाव से पुनर्बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।13 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 5. इस पुनः बर्खास्तगी के आदेश के विरूद्ध श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पुनः एक याचिका CWJC No.-11951/2017 दायर किया गया। इस रिट याचिका में दिनांक 30.10.2018 को आदेश पारित किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की एवं जाँच-परिणाम (findings) के संबंध में भी माननीय न्यायालय का निष्कर्ष है कि 'The findings cannot be said to be a perverse finding as it is based on analysis and wheighment of the evidence recorded during enquiry proceeding. In such circumstances, the findings with regard to misconduct is not required to be interfered with.' परन्तु दण्ड की मात्रा (quantum of punishment) के बिन्दु पर माननीय न्यायालय ने अवलोकन किया कि '………. It can at best be said that illegality or irregularity has been committed by the petitioner in the matter of registration of the establishment and, for that, the dismissal punishment is so excessive, appears to be illogical and hit the conscience of the Court. For this reason, the person cannot be dismissed from service as the dismissal is the highest punishment in the service life of a government employee, would deprive him the employment as well as his future reemployment including his pensionary benefit. The authority while exercising the power of judicial review in passing the order of punishment, it was required to see that hammers has not been used for cracking the nut. The power should be exercised in such a manner that it should appear that the authority has really applied its balancing approach in awarding the punishment and it should not be defiance of logic. In that view of the matter, the order of punishment contained in Memo No. 1035 dated 27.04.2017 is set aside and the matter is remanded back to the authority to re-consider in the matter of punishment and take a fresh decision in accordance with law.'

6. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में LPA दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श की मांग की गई। विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श में LPA दायर करने का औचित्य नहीं बताया गया एवं यह कहा गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में केवल दण्ड के बिन्दु पर विभाग को पुनर्विचार करना चाहिए। तदोपरांत विधि विभाग से इस बिन्दु पर परामर्श की मांग की गई कि क्या सम्यक विचारोपरान्त बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है। विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श में यह स्पष्ट राय दी गई कि पुनः बर्खास्तगी का आदेश देना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल होगा एवं इसलिए बर्खास्तगी के अलावा कोई और दण्ड दिया जाना चाहिए। 7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग तथा महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध बर्खास्तगी के दण्ड से भिन्न अन्य दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का मन्तव्य प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(5) के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार महतो को दिनांक 15.10.2013 से बर्खास्त किये जाने के संकल्प को निरस्त करते हुये उन्हें दिनांक 15.10.2013 से ही सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने का आदेश निर्गत किये जाने, बर्खास्तगी की तिथि दिनांक 15.10.2013 से सेवा में पुनस्र्थापित किये जाने की तिथि तक लगातार निलंबित समझे जाने, नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के तहत निर्वाह भत्ता के भुगतान के लिए श्री महतो से उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा न किये जाने, सेवा में पुनस्र्थापित किये जाने का आदेश निर्गत होने की तिथि से उन्हे निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करने तथा तदोपरन्त नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के आलोक में निर्वाह भत्ता भुगतेय होने का परामर्श दिया गया है। न्यायादेश के अनुपालन में तथा विधि विभाग के परामर्श के आलोक में बर्खास्तगी के स्थान पर कोई अन्य दण्ड निर्धारित किये जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि इस संबंध में निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार ही सक्षम प्राधिकार हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया कि संशोधित दण्डादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निलंबन अवधि में श्री महतो को वेतनादि के रूप में क्या भुगतान किया जायेगा तथा निलंबन अवधि की उनकी सेवा किस रूप में विनियमित की जायेगी- इन दो बिन्दुओं पर विनिश्चय किया जायेगा। परन्तु विचाराधीन मामले में श्री महतो को दण्डित किया जाना है अतः उन्हें निलंबन अवधि में न तो निर्वाह भत्ता से कम राशि भुगतेय होगा और न ही पूर्ण वेतन भुगतेय होगा। निलंबन अवधि में वेतनादि के रूप में नियमावली के नियम 11(5) के प्रावधान के तहत श्री महतो को नोटिस के माध्यम से उक्त विनिश्चय से अवगत कराते हुये उन्हें अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया जायेगा एवं निर्धारित अवधि में श्री महतो से प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, पर सम्यक विचारोपरान्त ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा तथा इसे संसूचित किया जायेगा। उपर्युक्त के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया कि माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालनार्थ उपरोक्त कार्रवाई पर माननीय मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद्‌ की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधिसूचना संख्या-1093 दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधिसूचना संख्या-1093 दिनांक 20.11.2018 में यह प्रावधान है कि 'ऐसे मामलो14 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित किये गये हो एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना सम्भव नहीं हो तो वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात्‌ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रशासी विभाग मामले को प्रस्तुत करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये प्रशासी विभाग, प्रभारी मंत्री के आदेश प्राप्त कर, कार्यान्वयन आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेगा'। मंत्रिमण्डल सचिवालय के उक्त अधिसूचना के आलोक में विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने हेतु वित्त विभाग से परामर्श की मांग की गई। वित्त विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये परामर्श का अनुसमर्थन किया गया।

8. तदोपरान्त श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-11951/2017 में दिनांक 30.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में इस मामले को विचारार्थ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया। समिति के दिनांक 16.08.2019 को आयोजित बैठक में CWJC No.-11951/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.10.2018 को पारित आदेश का पालन करते हुये श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के दण्ड पर अनुशासनिक प्राधिकार को स्वयं विनिश्चय करने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1035 दिनांक 27.04.2017 द्वारा दिनांक 15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दंड को विलोपित करते हुए उनके विरूद्ध कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर सेवानिवृति तक के लिए अवनति तथा सेवा निवृति तक सभी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

9. अतएव श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1035 दिनांक 27.04.2017 द्वारा दिनांक 15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दंड को विलोपित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के अन्तर्गत कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर सेवानिवृति तक के लिए अवनति तथा सेवा निवृति तक सभी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

10. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना बर्खास्तगी की तिथि दिनांक 15.10.2013 से पुनः योगदान की तिथि तक के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(5) एवं नियम 13(2) के अन्तर्गत मिलने वाले वेतन इत्यादि के संबंध में पृथक आदेश निर्गत किया जायेगा।

11. आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री बीरेन्द्र कुमार महतो का मुख्यालय उप श्रमायुक्त, भागलपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है जहाँ वे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

12. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 13. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना (पिता का नाम-स्व॰ बाबूजी महतो, स्थाई पताः-ग्रामपोस्ट-खिरहर बाजार, थाना-खिरहर, भाया-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी, बिहार) को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, उप-सचिव।

------- सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-04/2018--8720 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 10 अक्तूबर 2019

श्री संजीव कुमार, बिहार कारा सेवा, अधीक्षक, मंडल कारा, सासाराम के विरूद्ध मंडल कारा, सासाराम के सजावार बंदी बिपुंजय कुमार सिंह की सजा अवधि पूर्ण किये बिना दिनांक 01.12.2017 को कारा से गलत मुक्ति करने एवं दिनांक 14. 12.2017 को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये पुनः उक्त बंदी को कारा में वापस लेने की जानकारी विभाग को विलंब से देने की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7104 दिनांक 05.10.2018 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, समाहरणालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, समाहरणालय, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 258 दिनांक 28.05. 2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित तीन (03) आरोपों में से दो (02) आरोपों को15 बिहार गजट, 16 अक्तूबर 2019 प्रमाणित पाया गया। तद्‌आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 5349 दिनाकं 26.06.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री कुमार के द्वारा अपने पत्रांक 2931/जेल दिनांक 09.07.2019 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव में अंकित किया गया है कि उन्हें संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव अभिकथन के अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है। 4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, संचिका में उपलब्ध अभिलेख एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये बचाव अभिकथन का विष्लेषण कर संचालन पदाधिकारी द्वारा मुखर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपित पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के संबंध में कुछ नहीं कहने से स्पष्ट है कि वे संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत है।

5. अतः आरोपित पदाधिकारी श्री संजीव कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, सासाराम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से अभिव्यक्त सहमति के आलोक में उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत उन्हें निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

'' असंचयात्मक प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धि रोकने का दंड ''।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 30—571+15-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-10-16.42/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-10-16.42.