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पटन(cid:4) वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार 17171717 अ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूबरबरबरबर 2019201920192019 ifjogu foHkkx
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vf/klwpuk
16 vDrwcj 2019
laŒ 02@CMT&16@2014
&16@2014@ifj0&7673—इस विभाग की अधिसूचना संख्या-परि0 (4) 1351, दिनांक चना संख्या-परि0 (4) 1351, दिनांक 06.06.1990 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये हैं एवं इसी
1990 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये हैं एवं इसी क्रम में निर्गत पत्रांक-4049, दिनांक
क्रम में निर्गत पत्रांक-4049, दिनांक 01.03.1991 के
वाहनों के लिए अलग-अलग वर्णाक्षर निर्गत किये अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग वर्णाक्षर निर्गत किये अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के
जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है। जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है।
उपरोक्त द्वारा मालवाहकों एवं बड़ी सवारी गाड़ियों को ''G'' सिरीज में ही निबंधित किया जाने का निदेश सिरीज में ही निबंधित किया जाने का निदेश उपरोक्त द्वारा मालवाहकों एवं बड़ी सवारी गाड़ियों को
निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को ''P'' सिरीज में निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को
निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित किये जाने का निदेश है।
इस विभाग के अधिसूचना संख्या-6581, दिनांक
के अधिसूचना संख्या-6581, दिनांक 06.09.2019 द्वारा Fancy Number एवं मनपसंद नंबरों को एवं मनपसंद नंबरों को e-Auction के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन
र-परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए अलग-अलग आधार शुल्क किया जा सके। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए अलग-अलग आधार शुल्क किया जा सके। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत गै
निर्धारित है। उपरोक्त के समीक्षा के क्रम में ''P'' सिरीज में गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों दोनों का निबंधन होने सिरीज में गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों दोनों का निबंधन होने निर्धारित है। उपरोक्त के समीक्षा के क्रम में 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17171717 अ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूबरबरबरबर 2019201920192019 उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''P'' सिरीज सिर्फ परिवहन वाहनों को ही आवंटित किया जाय। छः एवं उससे अधिक बैठान क्षमता वाले गैर-परिवहन वाहनों को भी अन्य गैर-परिवहन वाहनों हेतु आवंटित अन्य वर्णाक्षरों के सिरीज से ही निबंधन किया जायेगा।
उपरोक्त के आलोक में ifjogu okguksa का ही निबंधन ''P'' सिरीज में किया जाय।ह0/-
आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1163%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in