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सं॰ अ॰सं॰क॰-4-15(वक्फ)-02/2016-185—वक्फ अधिनियम, 1995 सहपठित वक्फ (संशोधित) अधिनियम 2013 की धारा 14 में वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। धारा 14 (1)(e) के अनुसार राज्य सरकार एक मुस्लिम पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो, को बोर्ड सदस्य के रूप में मनोनयन करने का प्रावधान है।
02. अधिनियम की धारा 14 (1)(e) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा श्री मो॰ अंसार अहमद, अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना (कोटि क्रमांक-534/11) का मनोनयन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में किया जाता है।
03. मनोनीत बोर्ड सदस्य का कार्यकाल वक्फ अधिनियम 1995 में वर्णित अवधि पाँच वर्ष अथवा सेवानिवृत्त होने तक, जो पहले हो, तक रहेगा।
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