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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 October 2019

Published 22 October 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-10-22.1170
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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सं0 01/रा॰स्था॰(2)न्या॰-21/2008-1591159115911591/सह॰—वित्त विभाग के संकल्प सं॰-660 वि॰(2)दिनांक 08.02.1999 द्वारा राज्य कर्मियों को प्रोन्नति (कनीय प्रवर कोटि/वरीय प्रवर कोटि/अधिकाल प्रवर कोटि) की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी तथा 01.01.1996 को आवष्यकता आधारित पद चिन्हित कर उनपर One Time वरीयतानुसार सामंजन किये जाने का प्रावधान किया गया। तत्पष्चात्‌ सामान्य प्रोन्नति की प्रक्रिया का पालन किया जाना था।

2. सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1240 दिनांक 29.04.2002 के द्वारा 01.01.1996 से 14.11.2000 तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के 03 (तीन) चिन्हित पदो ंके विरूद्ध 31.12.1995 तक अधिकाल प्रवर कोटि प्रोन्नति (सुपर टाईम स्केल) प्राप्त पदाधिकारी श्री रामनंदन सिंह (31.05.1996 को सेवानिवृत्त) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1920 दिनांक 13.07.2002 द्वारा 01.01.1996 के प्रभाव से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान `14,300-18,300/- स्वीकृत किया गया।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-5552 वि॰(2) दिनांक 23.07.2003 की कंडिका-4 के आलोक में आवष्यकता आधारित पदों के चिन्हितिकरण में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना आवष्यक कर दिया गया। फलतः सहकारिता विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्ष के आलोक में अधिसूचना संख्या-1240 दिनांक 13.07.2002 को संषोधित करते हुए अधिसूचना संख्या-426 दिनांक 21.02.2006 द्वारा 01.01.1996 से 14.11.2000 की अवधि के लिए अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के दो पद स्वीकृत किये गये। संषोधित पद के विरूद्ध तदेन कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रषासन विभाग से रोस्टर क्लीयरेन्स कराया गया। अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के दो पद में से एक पद अनुसूचित जाति के लिए तथा एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य किया गया। सामान्य कोटि के लिए पद की अनुपलब्धता की स्थिति में विभागीय अधिसूचना संख्या-1920 दिनांक 13.07.2002 को संषोधित करते हुए अधिसूचना संख्या-2017 दिनांक 20.05.2008 द्वारा श्री रामनंदन सिंह को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान ` 12,000-16,500/- में प्रतिस्थापित किया गया तथा अधिक भुगतान किये गये राषि की वसूली का प्रावधान किया गया।4. विभागीय अधिसूचना संख्या-2017 दिनांक 20.05.2008 द्वारा किये गये संषोधन के पश्चात्‌ श्री रामनंदन सिंह द्वारा समादेष याचिका संख्या-11750/2008 दायर किया गया। उक्त समादेष याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.01.2018 को पारित न्याय निर्णय में विभागीय अधिसूचना संख्या-2017 दिनांक 20.05. 2008 को निरस्त करते हुए किसी प्रकार की वसूल की गयी राषि को लौटाने का आदेष दिया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:23) निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान-` 14,300-18,300/- के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 01.01.1996 से 31.05.1996 तक एक अधिसंख्य/छाया पद के सृजन की कार्रवाई की गयी। प्रषासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 25.09.2018 की बैठक में उक्त अधिसंख्य/छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी। तत्पष्चात उक्त अधिसंख्य/छाया पद सृजन की स्वीकृति एवं सृजित पद के विरूद्ध प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को संचिका पृष्ठांकित की गयी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत मामले को रखे जाने का परामर्ष दिया गया।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में प्रस्तुत मामले पर वित्त विभाग, बिहार, पटना, सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना एवं विधि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति प्राप्त की गयी। अतः (1) दिनांक 01.01.1996 से 31.05.1996 तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान

बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष से,,,, विनय कुमार,विनय कुमार,विनय कुमार,विनय कुमार, सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-10-22.1170/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-10-22.1170.