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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 October 2019

Published 22 October 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-10-22.1173
Languages
English, Hindi

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श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिना अनुमति/अवकाश स्वीकृति के सरकारी वाहन से निजी कार्यों से जिला मुख्यालय से बाहर जाने एवं सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग करने तथा स्थानीय थाना, भोजपुर में किये गये बे्रथ ऐनालाईजर जाँच में शराब पीना पॉजीटिव (143 एम॰जी॰/100 एम॰एल॰) पाये जाने का आरोप विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7006, दिनांक 03.07.2019 द्वारा श्री सिंह, निलंबित जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर, तत्कालीन मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के तहत ''संचयी प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धियों पर रोक'' का दण्ड संसूचित किया गया। 2222.... श्री सिंह द्वारा उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विचार हेतु अपर मुख्य सचिव को अभ्यावेदन, दिनांक 13.08. 2019 समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध अधिरोपित वृहद्‌ शास्ति से मुक्त करने तथा निलंबन अवधि की गणना कार्य अवधि के रूप में कर पूर्ण वेतन भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया हैः-

(i) उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का मुख्य आधार श्री पिन्टू कुमार के द्वारा आरा, नवादा थाना में दर्ज एक एफ॰आई॰आर॰ सं॰-140/17, दिनांक 16.04.2017 था। उक्त झुठे एफ॰आई॰आर॰ के आलोक में विभाग स्तर से उक्त चार आरोप गठित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा मात्र एक तिथि दिनांक 06.02. 2018 को विभागीय कार्यवाही के दौरान उनकी बातो को सुना गया एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित कर दिया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा किसी भी साक्ष्य का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया एवं न ही विभागीय कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह की गवाही ली गयी।(ii) माननीय व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, आरा में माननीय अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ (ए॰डी॰जे॰-4), भोजपुर के द्वारा नवादा थाना कांड सं॰-140/17 मं दर्ज आरापों के संबंध में 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:23) न्यायवाद सं॰-370/2017 की सुनवाई की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा उन पर एफ॰आई॰आर॰ सं॰-140/17 में लगाये गये सभी आरोपों से मुक्त करते हुए निर्दोष करार दिया गया। 3333.... श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के आलोक में संदर्भित मामले की गहन समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों की विस्तृत जाँच कर तथा आरोपी पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने अथवा उनकी बातों को सुनने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्रतिवेदित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-2723, दिनांक 04.04.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-2055, दिनांक 11.05.2018 के माध्यम से श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ।

इससे पूर्व भी आरोप प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित संलग्न करते हुए आरोपित श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-4518, दिनांक 25.05.2017 द्वारा बचाव अभिकथन की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन, दिनांक 12.06. 2017, समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-2356, दिनांक 23.06.2017 के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। श्री सिंह द्वारा समर्पित न्यायवाद सं॰-370/2017 में पारित न्यायादेश में विभाग को कोई निदेश प्रदा नहीं है। फलतः उपर्युक्त कंडिका-2 में किये गये दावा के आधार पर उनके विरूद्ध विभाग द्वारा संसूचित दंडादेश पर पुनर्विचार का कोई औचित्य नहीं है।

4444.... अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-24 (2) के तहत श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सारण द्वारा उनके विरूद्ध अधिरोपित वृहद्‌ दंड (संचयी प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धियों पर रोक) पर पुनर्विचार हेतु समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश ः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, विमलेष कुमार झाविमलेष कुमार झाविमलेष कुमार झाविमलेष कुमार झा,,,, सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-10-22.1173/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-10-22.1173.