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| 1 | श्री जय प्रकाश सिंह, स वानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना े | 30.06.2019 | पटना |
| 2 | श्री राम विनोद प्रसाद सिंह, स वानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज। े | 31.07.2017 | मधेपुरा |
| 3 | श्री विभाकर दूबे, स वानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर। े | 28.02.2017 | प र्णियाँ ू |
| 4 | श्री प्रभात कुमार सिन्हा, स वानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी। े | 30.04.2019 | सीवान |
| 5 | श्री हसन नवाज, स वानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमुई। े | 30.06.2018 | पश्चिम चंपारण, ब तिया े |
उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी की पुनर्नियुक्ति पीठासीन पदाधिकारी के पद पर निम्नांकित शर्त्ताें के अधीन होगीः-
(i) पुनर्नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थायी तौर पर आरंभ में 06 (छः) माह के लिए होगी। पुनर्नियुक्त अतिरिक्त पीठासीन पदाधिकारियाें द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की समीक्षा उच्च न्यायालय, पटना द्वारा की जायेगी और उनके कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा की आवश्यकता होने पर अवधि बढ़ायी जायेगी। पुनर्नियोजन के लिए कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
(ii) उनकी नियुक्ति किसी भी समय यहाँ तक कि 06 (छः) माह के पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर समाप्त की जा सकेगी।
(iii) सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन से पेंशन (Commutation सहित) घटाने के बाद शेष राशि पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता देय होगा। पेंशन पर मंहगाई राहत मिलता रहेगा।
(iv) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारियाें को परिवहन भत्ता मद में 50 लीटर पेट्रोल के समतुल्य राशि देय होगी परन्तु अलग से उन्हें गाड़ी देय नहीं होगी।
(v) सेवानिवृत्त पीठासीन पदाधिकारी को दूरभाष की सुविधा के लिए 1000/- (एक हजार) रुपये का SIM देय होगा परन्तु मोबाईल अलग से देय नहीं होगा।
(vi) आवासीय सुविधा के बदले जिस शहर में न्यायालय कार्यरत है वहाँ के लिए अनुमान्य दर पर मकान किराया भत्ता देय होगा।
(vii) पीठासीन पदाधिकारियों को उनके एक वर्ष के नियोजन अवधि में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।