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सं0 2/कोर्ट-30-03/2014-8626/गृ0आ0—श्री अभय नारायण सिंह, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक [वरीयता क्रमांक-7 (नया), 829 (पुराना)] जिनके विरूद्ध पटना न्यायालय सत्रवाद सं0-901/2003 लंबित रहने के कारण पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति का निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखा गया था और जिन्हें सामान्य प्रशाासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-7457 दिनांक 11.09.2002 की कंडिका-6 एवं 7 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-5897 दिनांक 15.07.2014 के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर ''तदर्थ प्रोन्नति'' प्रदान की गई थी, को पटना न्यायालय सत्रवाद सं0-901/2003 में दिनांक 31.01.2019 को पारित न्यायादेश द्वारा दोषमुक्त (Not Guilty) किये जाने के फलस्वरूप इनसे कनीय श्री झुलन नाथ (वरीयता क्रमांक-831) को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि, दिनांक 28.07.2010 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. भूतलक्षी प्रभाव से दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप देय आर्थिक लाभ की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर प्रदान की जायेगी।
3. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) में निहित प्रावधानों के आलोक मेें किया जायेगा।
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