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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 October 2019

Published 24 October 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-10-24.1200
Languages
English, Hindi

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विषयः- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं॰-2265/वि॰ दिनांक-06/03/2019 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/3/2019&&&&E&&&&II¼B½ दिनांक-14/10/2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- ¼¼¼¼i½½½½ iqujhf{kr वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

¼¼¼¼ii½½½½ पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तरमें आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नह किया जाएगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 [Çत३बर 2(cid:23)1(cid:20) ¼¼¼¼iii½½½½ महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

¼¼¼¼v½½½½ उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा। 5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/07/2019 से भुगतेय है।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगी।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

आदेश से, राहुल सिंह,

सचिव (व्यय) ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-10-24.1200/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-10-24.1200.