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विषयः- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2266, दिनांक-06/03/2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/1/2019&&&&E&&&&II¼B½ दिनांक-27/02/2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।
3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- ¼¼¼¼i½½½½ iqujhf{kr वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
¼¼¼¼ii½½½½ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 [Çत३बर 2(cid:23)1(cid:20) ¼¼¼¼iii½½½½ महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
¼¼¼¼iv½½½½ उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। ¼¼¼¼v½½½½ उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा। 5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।
6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।
7. दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येेक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
आदेश से, राहुल सिंह, सचिव (व्यय) ।
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