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पटन(cid:4)(cid:27) cq/kokj(cid:27) 6 uoEcj 2019201920192019 गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ———— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 5 नवम्बर 2019
सं0 8/विविध-10-74/2017-
2017-गृ0आ0-9188--भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सह पठित बिहार भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सह पठित बिहार क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 एवं धारा-94 के अधीन प्रदत्त शि पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 एवं धारा-94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय- नियमावली बनाते है :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- यह नियमावली 'बिहार पुलिस चालक संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019' कही जा सकेगी। यह नियमावली 'बिहार पुलिस चालक संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019' कही जा सकेगी। (1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस चालक संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019' कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(1) (ख) को 2. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(1) (ख) को बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(1) (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा - निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा -
"(ख) ऊँचाई एवं सीना- उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की माप होना आवश्यक "(ख) ऊँचाई एवं सीना- उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की माप "(ख) ऊँचाई एवं सीना- उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना की माप होगाः-
| dksfV | mWpkbZ | lhuk | |
| न्यूनतम | न्यूनतम बिना फुलाए | न्यूनतम फुलाकर | |
| अनारक्षित, पिछडा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए | 165 से.मी. | 81 से.मी. | 86 से.मी. |
| अत्यन्त पिछडा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए | 160 से.मी. | 81 से.मी. | 86 से.मी. |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए | 160 से.मी. | 79 से.मी. | 84 से.मी. |
| भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस- 01 गोरखा बटालियन में) के लिए | 160 से.मी. | 79 से.मी. | 84 से.मी. |
| सभी वर्गो की महिला उम्मीदवारों के लिए ं | 155 से.मी. | लागू नही | लागू नहीं |
| फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 से.मी. का अन्तर होना अनिवार्य होगा। |
रंजन कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव।
5 नवम्बर 2019
सं0 8/विविध-10-74/2017 गृ0आ0-9189--एतद् द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0 9188 दिनांक 5 नवम्बर, 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुछेद-348 के खण्ड-(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव। The 5th November 2019
No. 8/misc-10-74/2017-H.P.-9188--In exercise of powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with section 55 and section 94 of Bihar Police Act, 2007 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time):- 1. Short title, extent and commencement.- (1) These Rules may be called the "Bihar Police Driver (second amendment) Rules, 2019.
(2) It extend to the whole State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Rule, 6 (1)(b) of Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following:-
"(b) Height and Chest- It will compulsory for the candidates to have the following
| Category | Height | Chest | |
| Minimum Minimum Without expansion | Minimum With expansion | ||
| For male candidates of unreserved and Backward class. | 165 cm | 81 cm | 86 cm |
| For male candidates of Extremely Backward class. | 160 cm | 81 cm | 86 cm |
| For male candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. | 160 cm | 79 cm | 84 cm |
| For Gorkha of Indian race (only in BMP-I Gorkha battalion). | 160 cm | 79 cm | 84 cm |
| For women candidates of all class. | 155 cm | Not Applicable | Not Applicable |
| Minimum difference in the measurement after expansion of Chest must be 5 cm. |
By order of the Governor of Bihar, Ranjan kumar Sinha, Additional Secretary to Govt.