निबंधन la[;k पी0टी0-40
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
16 dkfrZd 1941 (श0)
परिवहन विभाग
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अधिसूचना
6 नवम्बर 2019
सं0 06/मु0-17/2018 परि0-8145--मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5 (Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।
2. सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर (In the interest of Public Safety & Convenience) पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद के क्षेत्र की सीमा में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का परिचालन तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।
3. इस प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटरवाहन अधिनियम की धारा-116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयुक्त यातायात चिन्ह् प्रदर्शित किये जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश सेे, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।
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