निबंधन la[;k पी0टी0-40 असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
17 dkfrZd 1941 (श0)
परिवहन विभाग
-------
अधिसूचना
7 नवम्बर 2019
सं0 06/वायु गुणवत्ता-09-11/2019 परि0-8183--पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी दिनांक 31.01.2021के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दिनांक 31.03.2021 के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। फलस्वरूप वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से स्वच्छ ईंधन चालित वाहन (CNGएवं बैट्री चालित वाहन) के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ - (i) इस योजना का नाम ''बिहार स्वच्छ र्इंधन योजना, 2019'' होगा । (ii) वर्तमान में इसका विस्तार पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में होगा। निकट भविष्य में अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया जा सकेगा। (iii) यह तुरंत प्रवृत होगी। 2. योजना का उद्देश्यः- ''बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019'' का मुख्य उद्देश्य पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित तिपहिया वाहनाें का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के क्रम में CNG चालित एवं बैट्री चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना है, ताकि वाहन जनित प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। इस क्रम में पुराने डीजल चालित तिपहिया वाहन स्वामियों को CNG अथवा बैट्री चालित वाहन से प्रतिस्थापित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में ''अनुदान राशि'' का भुगतान किया जायेगा। साथ ही पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों के स्वामियों को भी नए CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने अथवा पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब तथा मोटरकैब में CNGकिट केRetrofitment के लिए भी अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा ।2 बिहार गजट (असाधारण), 8 uoEcj 2019 3 योजना के लिए अर्हताः- इस योजना के अंतर्गत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब एवं मोटर कैब के ऐसे वाहन स्वामी आच्छादित किये जाएँगे, जिन्हें वर्तमान में पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त हो तथा वहवैधता अवधि के अन्तर्गत हो।
4. योजना की शर्तेः- इस योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये नये CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन अथवाCNGकिटRetrofitmentकराये गये वाहनों को, उन वाहन स्वामियों को पूर्व स्वी—त ''परमिट'' पर ही प्रतिस्थापन की सुविधा, मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के अन्य प्रासंगिक नियमों का पालन करते हुए दी जायेगी। इन वाहनों का उक्त परमिट पर प्रतिस्थापन उच्च प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा।
5. वित्तपोषणः- इस योजना के अन्तर्गत लाभुक (वाहन स्वामी) स्वेच्छा से CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहनों का क्रय कर सकेंगे तथा CNGकिट का Retrofitment करा सकेंगे। इस क्रम में वे किसी बैंक अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से वित्तपोषण हेतु स्वतंत्रहोंगे। 6. योजना का कार्यान्वयन एवं योजना अवधि :- योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत ''पहले आओ-पहले पाओ'' की नीति के अनुरूप दो वर्षाें की अवधि में वर्षवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। डीजल चालित तिपहिया वाहनों को पूर्णरूपेण CNG चालित अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहनों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
7. बजटीय उपबंधः- ''बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019'' के तहत ''अनुदान'' राशि के भुगतान हेतु ''राज्य योजना'' मद से नई योजना के रूप में पृथक शीर्ष/इकाई के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति से बजटीय उपबंध किया जायेगा एवं संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा। इस राशि से लाभुक को अनुदान स्वरूप भुगतान हेतु ''निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे। इस योजना में दो वर्षाें में तीस करोड़ (30 करोड़) रूपये का व्यय संभावित है।
8. अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया एवं भुगतानः- लाभुक द्वारा CNG चालित अथवा बैट्री चालित नए तिपहिया वाहन का क्रय अथवा CNG किट के Retrofitment के पश्चात् जिला परिवहन कार्यालय द्वारा क्रमशः उनके नये निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन प्रमाण पत्र में अपेक्षित पृष्ठांकन के पश्चात् सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व स्वी—त परमिट पर नियमानुसार वाहन प्रतिस्थापन की स्वी—ति प्रदान की जायेगी। इसके लिए वाहन स्वामी को बैट्री चालित अथवा CNG चालित तिपहिया वाहन क्रय करने के पश्चात् पूर्व स्वी—त परमिट को सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में प्रत्यर्पित करना होगा। लाभुक द्वारा निम्नांकित कागजात जिला परिवहन कार्यालय में अनुदान भुगतान के आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगाः- (i) पुराने वाहन का निबंधन प्रमाणपत्र (RC) (ii) नये वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र(RC) (iii) नए बैट्री चालित अथवा CNG चालित तिपहिया वाहन क्रय की स्थिति में पूर्व स्वी—त परमिट प्रत्यर्पण का प्रमाण।
(iv) पूर्व निर्गत परमिट पर नये CNG चालित तिपहिया वाहन अथवा बैट्री चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन का प्रमाण।
(v) नये वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र । (vi) Retrofitmentकिट वाले वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र । (vii) लाभुक का आधार कार्ड । (viii) लाभुक के बैंक खाता की विवरणी। (ix) इस आशय का स्वघोषणा पत्रः- ''पूर्व धारित वाहन का परिचालन पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।''
इस प्रक्रिया से संतुष्ट होकर जिला परिवहन पदाधिकारी प्रासंगिक योजना मद के बजटीय उपबंध से अनुदान की राशि विमुक्त करेंगे एवं CFMS द्वारा लाभुक के बैंक खाते में अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. वाहन कोटिवार अनुदान की अनुमान्यताः- आगामी दिनांक 31.01.2021 तक अथवा इससे पूर्व पटना नगर निगम क्षेत्र के तथा दिनांक 31.03.2021 तक अथवा इससे पूर्व दानापुर नगर परिषद क्षेत्र, खगौल नगर परिषद क्षेत्र एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के वैध परमिटधारी डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन के स्वामी द्वारा नये CNG चालित अथवा बैट्री चालित3 बिहार गजट (असाधारण), 8 uoEcj 2019 तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापन एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन अथवा मोटरकैब तथा मैक्सीकैब से संबंधित वाहन स्वामियों द्वारा CNG किट के Retrofitment हेतु आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना से आच्छादित लाभुकों को वाहन कोटिवार निम्न विकल्पों के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगाः-
(i) डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, को नये CNG चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40,000/रू0- (चालीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त। (ii) डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, को नये बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000/रू0- (पच्चीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।
(iii) पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठान क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है, उनमें CNGकिट के Retrofitment कराने पर 20,000/रू0- (बीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त,
(iv) व्यवसायिक मोटरकैब तथा मैक्सी कैब में CNGकिट के Retrofitmentकराने पर 20,000/रू0- (बीस हजार रू0 मात्र) एकमुश्त।
(v) कंडिका-9 (i) एवं 9 (ii) में वर्णित तिपहिया वाहन, जिन्हें इस स्कीम के तहत प्रतिस्थापन हेतु अनुदान दिया जायेगा, वैसे प्रतिस्थापित (पुराने) वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर परिचालन हेतु परमिट दिया जा सकेगा।
(vi) स्कीम पर होनेवाले व्यय के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार सक्षम समीक्षा प्राधिकार एवं स्वी—ति प्राधिकार की स्वी—ति प्राप्त कर ली जायेगी।
10. योजना का विवेचन तथा संशोधन :- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा एवं इस योजना के किसी कंडिका के विवेचन तथा आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन या परिवर्तन के लिए परिवहन विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।
————
अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 1221-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in