निबंधन la[;k पी0टी0-40
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
17 dkfrZd 1941 (श0)
परिवहन विभाग
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अधिसूचना
7 नवम्बर 2019
सं0 06/वायु गुणवत्ता-09-11/2019 परि0-8182--मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) डीजल चालित तिपहिया वाहन तथा पुराने पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन जिनसे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव के कारण ऐसे वाहनों का परिचालन चरणबद्ध ढं़ग से प्रतिबंधित किया जाये।
2. अतः सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर (In the interest of Public Safety & Convenience) दिनांक 31.01.2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दिनांक 31.03.2021 के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सभी तिपहिया वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाता है।
3. इन क्षेत्रों में CNG चालित तथा बैट्री चालित तिपहिया वाहन के परिचालन को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। CNG की उपलब्धता होने पर चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों में भी इस योजना का विस्तार किया जायेगा।
4. इस प्रतिबंध से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटरवाहन अधिनियम की धारा-116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयुक्त यातायात चिन्ह् प्रदर्शित किये जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।