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पटन(cid:4)(cid:28) 'kqक्रokj(cid:28) 8 8 8 8 uoEcj 2019201920192019 सामान्य प्रशासन विभाग ———— अधिसूचना 28 अक्टूबर, 2019
सं0 7/स्था0-05-01/2019सा0प्र0
7/स्था0-05-01/2019सा0प्र0-14764--भारत-संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भारत-संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019 बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019 बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।-(
।-(1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी। नियमावली, 2019 कही जा सकेगी। यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी। (2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी। बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 5क(3) का प्रतिस्थापन।- 2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 5क(3) का प्रतिस्थापन।- बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 5क(3) का प्रतिस्थापन।- नियम 5क(3) निम्नरूपेण पढ़ा जायेगाः- नियम 5क(3) निम्नरूपेण पढ़ा जायेगाः- ''प्रारम्भिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र ''प्रारम्भिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र ''प्रारम्भिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र र्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी र्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे। लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे।
अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45
अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45% होगा तथा आरक्षित कोटि के होगा तथा आरक्षित कोटि के
न्यूनतम अर्हतांक होंगे।''
3. अधिसूचना संख्या-4923 दिनांक 08
4. अधिसूचना संख्या-17283 दिनांक 28
अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अर्हतांक होंगे।'' 2008 द्वारा जोड़ा गया बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) अधिसूचना संख्या-4923 दिनांक 08.05.2008 द्वारा जोड़ा गया बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 का नियम 5क(3) को विलोपित किया जाता है। (संशोधन) नियमावली, 2008 का नियम 5क(3) को विलोपित किया जाता है। तिस्थापित नियम 5 (परन्तुक) को विलोपित अधिसूचना संख्या-17283 दिनांक 28.12.2016 द्वारा नियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5 (परन्तुक) को विलोपित किया जाता है।
राज्यपाल के आदेश से 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 uoEcj8 uoEcj8 uoEcj8 uoEcj 2019201920192019 The 28th October 2019 No. 7/Astha.-05-01/2019GAD-14764--In exercise of the powers conferred by Article 234 of Constitution of India the Governor of Bihar in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:-
Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2019 1. Short title and commencement. –(1) This Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2019.
(2) It shall come into force at once. 2. Substitution of Rule 5A(3) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955.- Existing Rule 5A(3) shall be subsititued by as here under:-
"Eligible candidates for the written examination shall be selected on the basis of the result of the Preliminary Test, to the extent of such number of candidates available who obtain the minimum qualifying marks prescribed namely, a minimum of 45% marks for the unreserved category and 40% for the reserved category to a maximum of 10 times the number of available vacancies, and all candidates obtaining equal marks as the last candidate's shall also qualify for the written examination." 3. The provisio to the Rule 5A(3) added by the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2008 vide notification no.-4923 dated 08.05.2008 shall be deleted.
4. The proviso to the existing Rule 5 substituted Vide Rule 4 in notification no.-17283 dated 28.12.2016 shall be deleted.
By order of the Governor of Bihar Shiv Mahadev Prasad, Under Secretary to the Government.
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