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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2019

Published 11 November 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-11-11.1240
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4)(cid:27) lkseokj(cid:27) 11 uoEcj 2019201920192019 सामान्य प्रशासन विभाग ———— अधिसूचना 8 नवम्बर 2019

बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 सं॰ 21/एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07/2017,सा॰प्र॰-15163--बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 सं॰ 21/एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07/2017,सा॰प्र॰-15163- (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उपधारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उपधारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उपधारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के -समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन राज्यपाल ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003'' (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन राज्यपाल ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003'' (समय करते हैं :- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019'' 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019'' संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019'' कही जा सकेगी।

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

''बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003'' (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(1)(1) को 2. ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003'' (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(1)(1) को ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003'' (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(1)(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''9(1)(1) - बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी को छोड़कर कम्प्यूटर क्रय एवं कार्यालय प्रशासन व्यय को ''9(1)(1) - बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी को छोड़कर कम्प्यूटर क्रय एवं कार्यालय प्रशासन ''9(1)(1) - बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी को छोड़कर कम्प्यूटर क्रय एवं कार्यालय प्रशासन मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी। मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी। परन्तु, परीक्षा संचालन के लिए क्रय, संविदा एवं अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने परन्तु, परीक्षा संचालन के लिए क्रय, संविदा एवं अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने परन्तु, परीक्षा संचालन के लिए क्रय, संविदा एवं अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिए अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम-110(2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।'' बहार वित्त नियमावली के नियम-110(2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।'' राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11111111 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 8 नवम्बर 2019

सं॰ 21/एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07/2017, सा॰प्र॰15164--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-15163 दिनांक-08.11.2019 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

The 8th November 2019

No. 21/S.S.C.(Rules)-07/2017, GAD-15164--In exercise of the powers conferred by the Sub-Section (1) of Section-12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act 7, 2002), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003 (as amended from time to time) :- 1. Short title, extent and commencement:- (1) These rules may be called "Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Rules, 2019". (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come in to force from the date of its publication in the official Gazette. 2. Rule-9(1)(1) of ''Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003'' (as amended from time to time) shall be substituted by the following:- ''9(1)(1) - Within the budget allocation, the Commission shall have the full power to purchase computer and other expenditure for office administration except purchase of motor vehicle. Provided that, the Commission shall have the power to departmental purchase, execute contract and to sanction any other expenditure of office administration for conducting examinations. For the contingent expenses the Chairman shall have the power under rule-110(2) of Bihar Financial Rules.''By the order of the Governor of Bihar, Shivmahadev Prasad Under Secretary to Government. ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1240%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-11-11.1240/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-11-11.1240.