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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 November 2019

Published 11 November 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-11-11.1242
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4)(cid:27) lkseokj(cid:27) 11 uoEcj 2019201920192019 सं॰ 27/आरोप-01-64/2019-सा॰प्रा॰-14279 सं॰ 27/आरोप-01-64/2019-सा॰प्रा॰-14279 lkekU; iz'kklu foHkkx ———— ladYi 18 अक्टूबर 2019

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक 3117 दिनांक 07

लोक में विभागीय पत्रांक 3117 दिनांक 07.03.

2019 को संलग्न करते हुए रा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय के पत्रांक 1499 दिनांक 11.03.2019 को संलग्न करते हुएश्री पंकज कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1111/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम श्री पंकज कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1111/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम श्री पंकज कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1111/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी के विरूद्ध आँगनबाड़ी सेविका के चयन में पदाधिकारी-सह-अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी के विरूद्ध आँगनबाड़ी सेविका के चयन में पदाधिकारी-सह-अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी के विरूद्ध आँगनबाड़ी सेविका के चयन में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने, कार्य के प्रति लापरवाही, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने संबंधी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने, कार्य के प्रति लापरवाही, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने संबंधी अनियमितता बरते जाने, प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने, कार्य के प्रति लापरवाही, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों से आच्छादित आरोप पत्र समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5851 दिनांक 12.10.2018 से प्राप्त आरोपों से आच्छादित आरोप पत्र समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5851 दिनांक 12 आरोपों से आच्छादित आरोप पत्र समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5851 दिनांक 12 हुआ। 2. समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप के आ 2019 द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विन्दुवार मंतव्य की मांग 2019 द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विन्दुवार मंतव्य की मांग 2019 द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विन्दुवार मंतव्य की मांग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-1769 दिनांक-19.03. की गयी। उक्त पत्र के आलोक में संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-1769 दिनांक-19 की गयी। उक्त पत्र के आलोक में संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-1769 दिनांक-19 2019 द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय के पत्रांक 1499 दिनांक 11 निदेशालय के मंतव्य के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। निदेशालय के मंतव्य के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। निदेशालय के मंतव्य के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। नटोल नवटोली में चयनित बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बसहा के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 75, मदनटोल नवटोली में चयनित 3. बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बसहा के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 75, मद सेविका बवीता कुमार, पति शत्रुघन दास, ग्राम मदनडोभ, प्रखंड बाबूबरही को जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला सेविका बवीता कुमार, पति शत्रुघन दास, ग्राम मदनडोभ, प्रखंड बाबूबरही को जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला सेविका बवीता कुमार, पति शत्रुघन दास, ग्राम मदनडोभ, प्रखंड बाबूबरही को जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 682 दिनांक 29.06.2007 द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चयनित होने के 2007 द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चयनित होने के प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 682 दिनांक 29 ीन प्रभाव से चयन मुक्त कर इन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया था। मधुबनी मुक्त कर इन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया था। मधुबनी परिपे्रक्ष्य में इन्हें तत्कालीन प्रभाव से चयन 2017 तक) में वे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के प्रभार में रहे हैं। जिला 2015 से 17.06.2017 तक) में वे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के प्रभार में रहे हैं। जिला जिला में पदस्थापन अवधि (04.08.2015 से 17 प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पदस्थापन के बाद उन्होेंने इस मामले का गहन अनुश्रवण नहीं किया, जिस कारण प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पदस्थापन के बाद उन्होेंने इस मामले का गहन अनुश्रवण नहीं किया, जिस कारण सेविका पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जा सकी, जो सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं सरकारी आदेश का सेविका पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जा सकी, जो सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं सरकारी आदेश का सेविका पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी जा सकी, जो सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं सरकारी आदेश का उल्लंघन है। माननीय लोकायुक्त के संज्ञान में आने के उपरांत उनके निदेश के आलोक में श्री गुप्ता एवं जिला उल्लंघन है। माननीय लोकायुक्त के संज्ञान में आने के उपरांत उनके निदेश के आलोक में श्री गुप्ता एवं जिला उल्लंघन है। माननीय लोकायुक्त के संज्ञान में आने के उपरांत उनके निदेश के आलोक में श्री गुप्ता एवं जिला 2016 से श्रीमती बवीता कुमारी पर प्राथमिकी ुबनी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा पत्रांक 1097 दिनांक 08.12.2016 से श्रीमती बवीता कुमारी पर प्राथमिकी पदाधिकारी, मधुबनी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा पत्रांक 1097 दिनांक 08 दर्ज करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाबूबरही को पत्र दिया गया और इस पत्र के अनुपालन में बाल दर्ज करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाबूबरही को पत्र दिया गया और इस पत्र के अनुपालन में बाल दर्ज करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाबूबरही को पत्र दिया गया और इस पत्र के अनुपालन में बाल थाना प्रभारी बाबूबरही को पत्र दिया गया, विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक 450 दिनांक 09 विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक 450 दिनांक 09.12.2016 द्वारा थाना प्रभारी बाबूबरही को पत्र दिया गया, जिसका काण्ड संख्या 198/2016 है। जिसका काण्ड संख्या 198/2016 है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11111111 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 4. श्री गुप्ता के द्वारा पदस्थापन काल में कार्य का अनुश्रवण नहीं किया गया। सेविका के विरूद्ध उच्चाधिकारियों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के प्राप्त आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा अपने र्काव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है। 5. अतः श्री पंकज कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1111/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। साथ ही विचाराधीन मामले में गठित आरोप के लिये श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। 6. श्री गुप्ता के विरूद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे। 7. यह मामला लोकायुक्त कार्यालय (5/लोक (कल्याण) 150/2009 से आच्छादित है। जिसमें चार माह के अंदर विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है। 8. श्री गुप्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-11-11.1242/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-11-11.1242.