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पटन(cid:4)(cid:27) lkseokj(cid:27) 11 uoEcj 2019201920192019 सं॰ 27/आरोप-01-64/2019-सा॰प्रा॰-14279 सं॰ 27/आरोप-01-64/2019-सा॰प्रा॰-14279 lkekU; iz'kklu foHkkx ———— ladYi 18 अक्टूबर 2019
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक 3117 दिनांक 07
लोक में विभागीय पत्रांक 3117 दिनांक 07.03.
2019 को संलग्न करते हुए रा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय के पत्रांक 1499 दिनांक 11.03.2019 को संलग्न करते हुए 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11111111 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 4. श्री गुप्ता के द्वारा पदस्थापन काल में कार्य का अनुश्रवण नहीं किया गया। सेविका के विरूद्ध उच्चाधिकारियों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के प्राप्त आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा अपने र्काव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है। 5. अतः श्री पंकज कुमार गुप्ता, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1111/2011, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। साथ ही विचाराधीन मामले में गठित आरोप के लिये श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। 6. श्री गुप्ता के विरूद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे। 7. यह मामला लोकायुक्त कार्यालय (5/लोक (कल्याण) 150/2009 से आच्छादित है। जिसमें चार माह के अंदर विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है। 8. श्री गुप्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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