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पटन(cid:4)(cid:27) lkseokj(cid:27) 11 uoEcj 2019201920192019 सं॰ 3ए-2-वे'पु'-(भत्ता)-08/2013-8951/वि॰ सं॰ foÙk foHkkx
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11 नवम्बर 2019 विषयः- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में भाव से 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की दिनांक-01/07/2019 के प्र स्वीकृति के संबंध में। स्वीकृति के संबंध में।
वित्त विभाग के संकल्प सं॰-5364, दिनांक-26/06/2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वित्त विभाग के संकल्प सं॰-5364, दिनांक-26/06/2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वित्त विभाग के संकल्प सं॰-5364, दिनांक-26/06/2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
के प्रभाव से 295 प्रतिशत की दर अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01/01/2019 के प्रभाव से 295 प्रतिशत की दर अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01/01/2019 से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी। से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1/3(2)/2008
पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11111111 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 वेतन/पेंशन में 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है। (ii) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 295 प्रतिशत से बढ़ाकर 312 प्रतिशत कर दिया जायेगा ।
(iii) मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।
(iv) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा ।
5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी। 6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय। 7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।
आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
आदेश से,
राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
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