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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 November 2019

Published 13 November 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-11-13.1247
Languages
English, Hindi

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22 dkfrZd 1(cid:22)41 (cid:24)श(cid:15)(cid:25) पटन(cid:4)(cid:26) cq/kokj(cid:26) 13 uoEcj 2019201920192019 पंचायती राज विभाग

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आदेश

11 नवम्बर 2019

सं॰ 8प/वि॰-05-133/2018

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-90 के 8प/वि॰-05-133/2018-7243-216/पं॰रा॰--बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-90 के प्रावधान के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी का गठन किया गया है ताकि ग्रामीणों को सस्ता एवं प्रावधान के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी का गठन किया गया है ताकि ग्रामीणों को सस्ता एवं प्रावधान के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी का गठन किया गया है ताकि ग्रामीणों को सस्ता एवं

कचहरी के कार्यों के संचालन में सहायता प्रदान करने हेतु सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। इस क्रम में वर्ष 2007 में ग्राम कचहरी के कार्यों के संचालन में सहायता प्रदान करने हेतु सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। इस क्रम में वर्ष 2007 में ग्राम

संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र का नियोजन प्रत्येक ग्राम कचहरी में किया संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र का नियोजन प्रत्येक ग्राम कचहरी में किया संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र का नियोजन प्रत्येक ग्राम कचहरी में किया गया है।

संविदा पर नियोजित उक्त कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर सामान्य संविदा पर नियोजित उक्त कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर सा 2. संविदा पर नियोजित उक्त कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर सा

3/एम0-13/ 2018 सा0-12534 दिनांक प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-3/एम0-13/ 2018 सा0-12534 दिनांक प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-

2018 के माध्यम से संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र की सेवा 17.09.2018 के माध्यम से संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र की सेवा 2018 के माध्यम से संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को एकमुश्त `4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान का निर्णय संसूि

(चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान का निर्णय संसूचित किया गया है।

इस मद में होने वाला व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के निम्नांकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगाः- इस मद में होने वाला व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के निम्नांकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगाः- 3. इस मद में होने वाला व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के निम्नांकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगाः-''मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-निदेशन एवं ''मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-निदेशन एवं ''मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-निदेशन एवं 01-अनुग्रह अनुदान''। इसका विपत्र कोड- प्रशासन-उपशीर्ष-0010-मुख्यालय पंचायत स्थापना अंतर्गत-0010.37.01-अनुग्रह अनुदान''। इसका विपत्र कोड- प्रशासन-उपशीर्ष-0010-मुख्यालय पंचायत स्थापना अंतर्गत-0010 16-2515001980010 एवं मांग संख्या-16 है। 16-2515001980010 एवं मांग संख्या-16 है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13131313 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 4. उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। इस मद में पर्याप्त आवंटन जिला पदाधिकारी को समय-समय पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 5. संबंधित ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र की मृत्यु संबंधी सूचना सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जो यथाशीघ्र सम्यक छान-बीन के पश्चात्‌ मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

4. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं॰ 12534 दिनांक 17.09.2018 के निर्गत होने की तिथि यानी 17.09.2018 से प्रभावी होगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमृत लाल मीणा, सरकार के प्रधान सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-11-13.1247/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-11-13.1247.