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((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1248) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:26) cq/kokj(cid:26) 13 uoEcj 2019201920192019 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
धन।-उक्त नियमावली, 2008 के नियम 8 के अंतिम पंक्ति के उक्त नियमावली, 2008 के नियम 8 में संशोधन।-उक्त नियमावली, 2008 के नियम 8 के अंतिम पंक्ति के
पंचायती राज विभाग ——— अधिसूचना 8 नवम्बर 2019 बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार 6प0/स्था0/रा0नि0-06/2010(खंड)/7214/पं0रा0--बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार सं॰ 6प0/स्था0/रा0नि0-06/2010(खंड)/7214/पं0रा0 अधिनियम 6, 2006) की धारा 123 की उप- धारा (1) एवं (2) सहपठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधिनियम 6, 2006) की धारा 123 की उप-धारा (1) एवं (2) सहपठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008 का संशोधन करने हेतु हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008 का संशोधन करने हेतु हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008 का संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- क्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) क्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी। (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगा। 2. उक्त नियमावली, 2008 के नियम 8 में संशो बाद में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगाः- बाद में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगाः-
''उक्त अंशदान के निकासी की स्वीकृति अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग ''उक्त अंशदान के निकासी की स्वीकृति अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग ''उक्त अंशदान के निकासी की स्वीकृति अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा दी जायेगी।''
राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से हरेन्द्र नाथ दूबे, हरेन्द्र नाथ दूबे,
सरकार के अपर
सचिव।
The 8th November 2019
(1) These Rules may be called the Bihar Short title, extent and commencement- (1) These Rules may be called the Bihar 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13131313 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 2. Amendment in Rule 8 of the said Rules, 2008:-After the last line of Rule 8 of the said Rules, 2008, the following sentence shall be added:- "Withdrawal of the said contribution will be sanctioned by Additional Chief Secretary/ Principle Secretary/Secretary, Panchayati Raj Department." By order of the Governor of Bihar, Harendra Nath Dubey, Additional Secretary to the Government.
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1248%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in