Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 November 2019

Published 15 November 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-11-15.1262
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 24 dkfrZd 1(cid:23)41 (cid:25)श(cid:15)(cid:26)

((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1262) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:27) 'kqØokj(cid:27) 15 uoEcj 2019201920192019 Ifjogu foHkkx

————

अधिसूचना

15 नवम्बर 2019

सं॰ 2/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि॰-8373-- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि॰-8373--बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदा शक्तियों की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदा शक्तियों की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌ द्वारा कर-प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित —षि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त षि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌ द्वारा कर- ट्रैक्टर-ट्रेलर तथा व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वी— —ति निम्नलिखित शर्तों ट्रैक्टर-ट्रेलर तथा व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा के अधीन अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों तक के लिए प्रदान किया जाता है :- के अधीन अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों तक के लिए प्रदान किया जात के अधीन अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों तक के लिए प्रदान किया जात (i) अधिसूचना निर्गमन की तिथि तक कर-प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो अधिसूचना निर्गमन की तिथि तक कर-प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो अधिसूचना निर्गमन की तिथि तक कर-प्रमादी निबंधित एवं अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो के भीतर की अवधि में —षि/व्यावसायिक कार्यो में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से षि/व्यावसायिक कार्यो में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में हन पर देय कर/अर्थदण्ड, जो भी होगा, की एकमुष्त कर 25,000/- (पच्चीस हजार) रू0 जमा करने पर, उस वाहन पर देय कर/अर्थदण्ड, जो भी होगा, की एकमुष्त कर 25,000/- (पच्चीस हजार) रू0 जमा करने पर, उस वा सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर निलामपत्र-वाद सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर निलामपत्र-वाद सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर निलामपत्र-वाद दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा; दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा; (ii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो अधि सूचना की निर्गमन की तिथि से अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि से के भीतर की अवधि में, बकाया कर 01 वर्ष तक के कर-प्रमादी हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में, बकाया कर 01 वर्ष तक के कर-प्रमादी हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से (देय कर) के अतिरिक्त 30% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी को निबंधित एवं विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर नीलामपत्र-वाद दायर हो जायेगी और उस वाहन को निबंधित एवं विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर नीलामपत्र-वाद दायर हो को निबंधित एवं विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर नीलामपत्र-वाद दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा; तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा; (iii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि से 01 ) अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि से 01 ) अन्य सभी प्रकार के निबंधित व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो अधिसूचना की निर्गमन की तिथि से 01 के भीतर की अवधि में, बकाया वर्ष से अधिक समय से कर-प्रमादी हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की अवधि में, बकाया वर्ष से अधिक समय से कर-प्रमादी हैं, क कर (देय कर) के अतिरिक्त 50% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर देय अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी ामपत्र-वाद दायर हो तो जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर नील जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा एवं यदि उपरोक्त पर नीलामपत्र-वाद दायर हो तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा; उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा; (iv) इस सर्वक्षमा योजना का लाभ नीलामपत्र-वाद के बकायेदार

) इस सर्वक्षमा योजना का लाभ नीलामपत्र-वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी दिया जायेगा।

वाहन स्वामी को भी दिया जायेगा।बिहार राज्यपाल के आदेश से, बिहार राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11115555 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 The 15th November 2019 No.02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012-8373--In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-7 read with sub-section (1) of section-15 and provisio of section-23 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, the State Government hereby grants amnesty to the vehicle owners of tax defaulter registered and unregistered Tractor-trailer, which are used in agricultural/commercial activities and Commercial and Goods carriage vehicle will be given amnesty with effect from the date of publication of this notification in Bihar Gazette for 90 days, subject to the following conditions :-

(i) Tax defaulter registered and unregistered tractor-trailer, which are used in agricultural/commercial activities, on deposit of lumpsum Amount Rs.25,000 within the period of 90 days with effect from the date of publication of this notification in Bihar Gazette, amnesty of payable tax/penalty, whichever will be on such vehicles,will be given and such vehicles will be registerd/ regulated and if there would be any certificate case on the said vehicles, it would be withdrawn by the department;

(ii) All other types of registerd commercial and goods carriage vehicles, which is tax defaulter upto one year on the date of publication of this notification in Bihar Gazette, shall be given amnesty of all kinds of penalty and will be registerd and regulated and the certificate case thereon shall be withdrawn, on deposit of payable tax with 30% penalty within the period of 90 days from the date of publication of this notification.

(iii) All other types of registerd commercial and goods carriage vehicles, which is tax defaulter for the period of more than one year on the date of publication of this notification in Bihar Gazette, shall be given amnesty of all kinds of penalty and will be registerd and regulated and the certificate case thereon shall be withdrawn, on deposit of payable tax with 50% penalty within the period of 90 days from the date of publication of this notification. (iv) The benifits of this amnesty scheme shall be extended to the defaulter of certificates case.

By order of the Governor of Bihar, Sanjay kumar Agarwal, Secretary to the Goverment.

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1262%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-11-15.1262/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-11-15.1262.