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अधिसूचना
15 नवम्बर 2019
02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0-8374--मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम-211 के मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम-211 के सं॰ 02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0-8374 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए परन्तुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-03 में अंकित टिप्पण, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-03 में अंकित टिप्पण, जिसमें फिटनैस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस जिसमें फिटनैस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस जिसमें फिटनैस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त फीस निर्धारित है, को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार निर्धारित है, को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार निर्धारित है, को जनहित में 90 दिनों के लिए बिहार राज्य में घटाकर परिवहन वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु विलम्ब फीस निर्धारित किया जाता है :-
| क्रम सं0 | वाहन का प्रकार | संशोधित अवधारित फीस |
| 1 | दो पहिया एवं तिपहिया परिवहन वाहन | 10 रु0 प्रति दिन |
| 2 | व्यावसायिक टै्रक्टर | 15 रु0 प्रति दिन |
| 3 | छोटे चार पहिया परिवहन वाहन | 20 रु0 प्रति दिन |
| 4 | भारी व्यावसायिक परिवहन भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन/अन्य वाहन | 30 रु0 प्रति दिन |
बिहार-राज्यपाल
राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल सरकार के सचिव। सरकार के सचिव
The 15th November 2019
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15151515 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 the additional fee of fifty rupees for each day of delay after expiry of certificate of fitness, is here by decreased and fixed for 90 days according to the following table :-| Sl.No. | Types of Vehicles | Revised fixed fee |
| 1 | Two wheeler and Three wheeler Transport Vehicle | Rs. 10 per day |
| 2 | Commercial Tractor | Rs. 15 per day |
| 3 | Small four wheeler Transport Vehicle | Rs. 20 per day |
| 4 | Heavy Commercial Transport Vehicle/Other Vehicle | Rs. 30 per day |
2. This notification shall have its effect only for 90 days from the date of its publication in the Bihar Gazette and only those vehicles would avail its benefit which would be fitness fee defaulter till the date of publication of this notification in the Bihar Gazette. By order of the Governor of Bihar, Sanjay kumar Agarwal, Secretary to the Goverment.
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1263%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in