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पटन(cid:4)(cid:27) 'kqØokj(cid:27) 15 uoEcj 2019201920192019 सं सं0-वि02-51/99-1127/वि0 वित्त विभाग ——— संकल्प 13 नवम्बर 2019
विषय :-बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी
सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय तिमाही दिनांक 01
2019 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.9% (सात दशमलव
में संचित राशि पर दिनांक 01.10.2019 से दशमलव नौ प्रतिशत) के केन्द्र सरकार के अनुरू 31.12.2019 तक की अवधि के लिए ब्याज निर्धारण के सम्बन्ध में । निर्धारण के सम्बन्ध में ।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-803वि0, दिनांक 21
विभाग के संकल्प संख्या-803वि0, दिनांक 21.08.2019 द्वारा
वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.
सामान्य भविष्य 07.2019 से 30.
केन्द्र सरकार के अनुरूप् ब्याज दर 7.9% (सात दशमलव
(सात दशमलव नौ प्रतिशत) निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय तिमाही 09.2019 तक की अवधि हेतु लागू किया गया है ।
कार्य विभाग के संकल्प-एफ संख्या-5(2)-बी.(पी.
रकमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक
2019 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.9% (सात दशमलव नौ प्रतिशत) निर्धारित की गयी सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प-एफ 2222.... भारत सरकार, वित्त डी)/2019, दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों प्रकार की अन्य निधियों डी)/2019, दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 01.10.2019 से के अभिदाताओं की कुल जमा नौ प्रतिशत) निर्धारित की गयी 31.12.2019 तक की अवधि के लिए ब्याज है। अतः सरकार के निर्णयानुसारअभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अतः सरकार के निर्णयानुसारअभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी 3333.... अतः सरकार के निर्णयानुसारअभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी 2019 से 31.12.2019 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 01.10.2019 से 31 खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान की अवधि के लिए ब्याज दर 7.9%
7.9% (सात दशमलव नौ प्रतिशत) लागू होगी ।
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15151515 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेश :आदेश :आदेश :आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जायें ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव(व्यय)।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1266%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in