Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 November 2019

Published 21 November 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-11-21.1268
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 30 dkfrZd 1(cid:23)41 (cid:25)श(cid:15)(cid:26)

((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1268) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:27) o`gLifrokj(cid:27) 21 uoEcj 2019201920192019 सं॰ 08/आरोप-01-55/2017-सा॰प्र॰-14306 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 18 अक्टूबर 2019

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-816/11 अपर समाहर्त्ता, भोजपुर के विरूद्ध आयुक्त, पटना श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-816/11 अपर समाहर्त्ता, भोजपुर के विरूद्ध आयुक्त, पटना श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-816/11 अपर समाहर्त्ता, भोजपुर के विरूद्ध आयुक्त, पटना 2018 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की प्रमंडल पटना, के पत्रांक-175 दिनांक 02.04.2018 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की प्रमंडल पटना, के पत्रांक-175 दिनांक 02 प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रसाद के विरूद्ध तत्कालीन अपर समाहार्त्ता, भोजपुर के अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रसाद के विरूद्ध तत्कालीन अपर समाहार्त्ता, भोजपुर के प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रसाद के विरूद्ध तत्कालीन अपर समाहार्त्ता, भोजपुर के पदस्थापनकाल में कैसरे हिन्द (मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया-अश्वरोही सैन्य पुलिस, आरा परिसर) जमीन को पदस्थापनकाल में कैसरे हिन्द (मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया-अश्वरोही सैन्य पुलिस, आरा परिसर) जमीन को पदस्थापनकाल में कैसरे हिन्द (मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया-अश्वरोही सैन्य पुलिस, आरा परिसर) जमीन को अवैध रूप से निजी व्यक्ति को रजिस्ट्री किये जाने के मामले में अपने अधिकार क्षे़त्र से बाहर जा कर काम करने अवैध रूप से निजी व्यक्ति को रजिस्ट्री किये जाने के मामले में अपने अधिकार क्षे़त्र से बाहर जा कर काम करने तथा उक्त (सरकारी) भूमि रजिस्ट्री के मामले में उनके द्वारा जिला अवर निबंधक, भोजपुर के प्रस्ताव पर तथा उक्त (सरकारी) भूमि रजिस्ट्री के मामले में उनके द्वारा जिला अवर निबंधक, भोजपुर के प्रस्ताव पर तथा उक्त (सरकारी) भूमि रजिस्ट्री के मामले में उनके द्वारा जिला अवर निबंधक, भोजपुर के प्रस्ताव पर समाहर्त्ता, भोजपुर से अनुमोदन प्राप्त नहीं करने आदि अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया समाहर्त्ता, भोजपुर से अनुमोदन प्राप्त नहीं करने आदि अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया समाहर्त्ता, भोजपुर से अनुमोदन प्राप्त नहीं करने आदि अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है। गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र 08.2018 द्वारा पुर्नगठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-11265 दिनांक 21 पुर्नगठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-11265 दिनांक 21.08 (पत्रांक-421 दिनांक 11.11.2018 श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-421 दिनांक 11 श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद ने अपना स्पष्टीकरण एवं पत्रांक-529 दिनांक 17.12.2018) समर्पित किया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय 2018) समर्पित किया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय 2018) समर्पित किया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1227 दिनांक 29.01.2019, द्वारा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से मंतव्य की मागं की गयी। आयुक्त, 2019, द्वारा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से मंतव्य की मागं की गयी। आयुक्त, 2019, द्वारा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से मंतव्य की मागं की गयी। आयुक्त, 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रसाद के पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-528 दिनांक 03 पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-528 दिनांक 03.08.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य/संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य/संतोषजनक नहीं पाया गया।3. तत्पश्चात श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, पटना तत्पश्चात श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, पटना तत्पश्चात श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की प्रमंडल, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। गंभीरता को देखते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। गंभीरता को देखते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि 4. अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि ृहद जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं क्रमांक-816/11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं क्रमांक-816/11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की व अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के अपील) नियमावली 2005 के नियम-17( ) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे। ा नामित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 5. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1268%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-11-21.1268/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-11-21.1268.