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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 November 2019

Published 21 November 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-11-21.1270
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4)(cid:27) o`gLifrokj(cid:27) 21 uoEcj 2019201920192019 सं॰ 08/नि॰था॰-11-04/2017-सा॰प्र॰-14097 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 16 अक्टूबर 2019

.12.2017 एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 2406 दिनांक 11

श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/2011), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के विरूद्ध धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलरों से संबंधित दर्ज अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के विरूद्ध धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलरों से संबंधित दर्ज अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के विरूद्ध धान अधिप्राप्ति के प्रमादी मिलरों से संबंधित दर्ज 2012 (अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना रफीगंज (औरंगाबाद) थाना कांड संख्या-229/2012 दिनांक 12.12.2012 (अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना रफीगंज (औरंगाबाद) थाना कांड संख्या-229/2012 दिनांक 12 के अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं द्वारा नियंत्रित कांड) में अनुसंधानोपरांत उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं द्वारा नियंत्रित कांड) में अनुसंधानोपरांत उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांड दिनांक 28.11.2017 को गिरफ्तार कर न्याययिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी सूचना अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, 2017 को गिरफ्तार कर न्याययिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी सूचना अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, 2017 को गिरफ्तार कर न्याययिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी सूचना अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, 2017 एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 2406 दिनांक 11.12.2017 द्वारा पटना के पत्रांक 1741 दिनांक 13. उपलब्ध करायी गयी।

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-463 दिनांक 09 2018 द्वारा श्री सिंह को गिरफ्तारी की उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-463 दिनांक 09.01.2018 द्वारा श्री सिंह को गिरफ्तारी की तिथि (दिनांक 28.11.2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता 2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता 2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4296 दिनांक 04 2018 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विषयांकित मामले से संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4296 दिनांक 04.09.2018 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विषयांकित मामले से संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इस बीच विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16231 संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इस बीच विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16231 संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इस बीच विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16231 दिनांक 12.12.2018 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2018 द्वारा उन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना सेप्राप्त आरोप, पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 16540 गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 16540 गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 16540 2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (पत्रांक-00 2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (पत्रांक-00 दिनांक 19.12.2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (पत्रांक-00 दिनांक 02.04.2019) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा आरोपवार स्थिति स्पष्ट करते हुए आरोपों को निराधार बताया 2019) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा आरोपवार स्थिति स्पष्ट करते हुए आरोपों को निराधार बताया 2019) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा आरोपवार स्थिति स्पष्ट करते हुए आरोपों को निराधार बताया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 8020 दिनांक 14.06.2019 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण 2019 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 8020 दिनांक 14 ं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4285 विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4285 विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एव 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। दिंनाक 11.09.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। 4. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की ग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की ग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 5. अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री वकील प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-714/2011), के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों तहत कराने का निर्णय लिया गया। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे। 6. श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-11-21.1270/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-11-21.1270.