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सं॰ 7/नि॰(विधि-12) विविध-46/2016/10442—बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-6(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा अधोलिखित स्तम्भ-2 में अंकित पदाधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ-3 में वर्णित शक्ति,स्तम्भ-4 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के अन्तर्गत निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की शक्ति प्रदान की जाती है।
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम | शक्ति | शक्ति सीमा |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी | अधिनियम की धारा-11 की शक्ति प्रखंडस्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि॰ एवं प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि॰ के निबंधन हेतु | पदस्थापन क्षेत्र के अन्तर्गत सिर्फ उन्हीं प्रखंडों के लिए जहाँ इस प्रकार की समितियाँ पूर्व से निबंधित नही है। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
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