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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 November 2019

Published 22 November 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-11-22.1285
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

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लए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली ''बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली (1) यह नियमावली ''बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-2(iii) का प्रतिस्थापन।-

प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

) 'आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग,''

संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 के उपनियम (2) एवं (3) का प्रतिस्थापन।-

का प्रतिस्थापन।- उक्त

स्वास्थ्य विभाग ——— अधिसूचना 24 जुलाई 2019 भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 4/फार्मा-14-01/2014-1043(4)--भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014'' (समय-समय यथा संशोधित) का का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014'' (समय-समय यथा संशोधित) का का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014'' (समय-समय यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- 2019'' कही जा सकेगी । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 2. बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-2( नियम 2(iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- ''(iii) 'आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग,'' 3. बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 के उपनियम (2) एवं (3) नियमावली के नियम-7 का उपनियम(2) एवं (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगे :- नियमावली के नियम-7 का उपनियम(2) एवं (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगे :-

(2) आयोग, विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचना के आलोक में चयन के लिए, रिक्तियों को विज्ञापित कर (2) आयोग, विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचना के आलोक में चयन के लिए, रिक्तियों को विज्ञापित कर (2) आयोग, विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचना के आलोक में चयन के लिए, रिक्तियों को विज्ञापित कर (क) इन्टरमीडियेट/102 में प्राप्तांक के लिए (अधिकतम) 30

30 अंक

कोर्स की

एम॰फार्म-10)25 अंक परीक्षा में प्राप्तांक के लिए- (अधिकतम) 25 अंक उच्चतर शिक्षा (बी0 फार्म0/एम0 फार्म0) 20 अंक 20 अंक (बी॰फार्म॰-10 अंक के परीक्षा में प्राप्तांक के लिए- (बी॰फार्म॰-10 अंक बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य तथा एम॰फार्म-10) का अनुभव के लिए(प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, आवेदन आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगाः- आवेदन आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100(एक सौ) पूर्णाक होगा- चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100(एक सौ) पूर्णाक होगा- (क) इन्टरमीडियेट/102 में प्राप्तांक के लिए (ख) डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए- (ग) उच्चतर शिक्षा (बी0 फार्म0/एम के परीक्षा में प्राप्तांक के लिए- (घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए(प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)- 25 अंक 25 अंक 100 अंक कुल 100 अंक टिप्पणी- इंटरमीडियेट/102 एवं फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को इंटरमीडियेट/102 एवं फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को इंटरमीडियेट/102 एवं फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले अंकों का अवधारण, उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.3 या 0.25 प्रदान किये जानेवाले अंकों का अवधारण, उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0 प्रदान किये जानेवाले अंकों का अवधारण, उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22222222 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 के गुणक से गुणा कर किया जायेगा उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक इंटरमीडियेट/102 में और 50% अंक फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स में प्राप्त किया गया हो तो उसे क्रमशः 50X0.3=15 या 50X0.25=12.5 अंक दिये जायेंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट सरकार के विशेष सचिव।

24 जुलाई 2019

सं॰ 4/फार्मा-14-01/2014-1043(4), दिनांक 24 जुलाई 2019 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 क खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधि—त पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह॰) अस्पष्ट

सरकार के विशेष सचिव।

The 24th July 2019

No. 4/फार्मा-14-01/2014-1043(4)--In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the "Bihar Pharmacist Cadre Rules, 2014 (as amended from time to time):- 1. Short title, extent and commencement.-(1) These Rules may be called as the "Bihar Pharmacist Cadre(Second Amendment) Rules, 2019." (2) It shall extend to the whole state of Bihar. (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette. 2. Substitution of rule-2 (iii) of the "Bihar Pharmacist Cadre Rules, 2014.- Clause (iii) Rule 2 of the said Rules shall be substituted by the following:- "(iii) 'Commission' means the Bihar Technical Service Commission;" 3. Substitution subrule(2) and (3) of rule-7 of the Bihar Pharmacist Cadre Rules, 2014.-subrule(2) and (3) of Rule -7 of the said Rules shall be substituted by the following:- "(2) For the selection, in light of requisition sent by the Department, the Commission, shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare merit list on the following basis:- For selection, Total marks shall be 100 (one hundred) as follows: (a) For the marks obtained in Intermediate/+2 (Maximum) - 30 Marks (b) For marks obtained in Diploma in Pharmacy course examination(Maximum) - 25 Marks

(B. Pharm-10 marks and M. Pharm-10 Marks) (c) For higher degree (B.Pharm/M. Pharm) - 20 Marks (B. Pharm-10 marks and M. Pharm-10 Marks) (d) For Working experience in Government Hospitals of Bihar State-(5 marks per year, Maximum 25 Marks) - 25 Marks Total 100 marks Note:The marks to be given to a candidate for marks obtained in Intermediate/10+2 and Diploma in Pharmacist course examinations shall be determined by multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid examinations by the mltipleof 0.3 or 0.25 respectively. For example, if a candidate has obtained 50% marks in Intermediate/10+2 and 50% marks in Diploma in Pharmacy course, then he will be given 50x0.3=15 or 50x 0.25= 12.5 marks respectively.

By the order of Governor of Bihar Sd/- illegible Special Secretary of Government.

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1285%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 November 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-11-22.1285/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-11-22.1285.