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पटन(cid:4)(cid:27) lkseokj(cid:27) 25 uoEcj 2019201920192019 बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
25 नवम्बर 2019
सं विसवि-17/2019-3033/ ''बिहार विनियोग अध्किाई व्यय ;1982-83 एवं 2004-05द्ध -17/2019-3033/विस--''बिहार विनियोग अध्किाई व्यय ;1982-83 एवं 2004-05द्ध ;संख्या-2द्ध विध्ेयक, 2019'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन ;संख्या-2द्ध विध्ेयक, 2019'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन ;संख्या-2द्ध विध्ेयक, 2019'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रतिया तथा कार्य संचालन नियमावली के
या तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उíेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव, सचिव,
बिहार विधन सभा। बिहार विधन2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25252525 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019 ;वि∫स∫वि∫-16/2019द्ध बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम। - यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 9849223 रूपये एवं 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 55417217 रूपये तथा 264875 रूपये की निकासी। बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 65531315/- (छः करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार तीन सौ पन्द्रह) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
3. विनियोग। - इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।
| वित्तीय वर्ष 1982-83 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | ||||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | विभाग का नाम | राजस्व/ पूंजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 22 | डेयरी विकास | पशु एवं मत्स्य संसाधन | राजस्व | 9849223 | – | 9849223 |
| कुल | 9849223 | – | 9849223 | ||||
| 1 | 21 | उच्च शिक्षा विभाग | शिक्षा | राजस्व | 55417217 | – | 55417217 |
| कुल | 55417217 | – | 55417217 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 2004-05 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | ||||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | विभाग का नाम | राजस्व/ पूंजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 20 | स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग | स्वास्थ्य | पूंजी | 264875 | – | 264875 |
| कुल | 264875 | – | 264875 |
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद-204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 2004-05 में, बिहार विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या क्रमशः 691, 690 एवं 689 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।
31 मार्च, 1983 एवं 2005 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 9849223, 55417217 एवं 264875 रूपये अर्थात कुल रूपयें 65531315/- (छः करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार तीन सौ पन्द्रह) की राशि का शोधन और विनियोग बिहार विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।
सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य (वित्त) मंत्री। पटना, दिनांक 25.11.2019
सचिव, बिहार विधान सभा।
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