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पटन(cid:4)(cid:27) eaxyokj(cid:27) 26 uoEcj 2019201920192019 सं॰सं॰-एम-4-53/2007/9391/वि॰ वित्त विभाग ——— संकल्प
25 नवम्बर 2019
विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु स्कीम स्
की समीक्षा हेतु स्कीम स्क्रीनिंग समिति के गठन के संबंध में ।
में ।
1. वर्त्तमान में सभी प्रकार के नई निर्माण संबंधी स्कीमों की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के
ार्मान में सभी प्रकार के नई निर्माण संबंधी स्कीमों की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के
ार्मान में सभी प्रकार के नई निर्माण संबंधी स्कीमों की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के
विभिन्न पहलूओं की आवश्यक समीक्षा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किये जाने की आवश्यकता महसूस
विभिन्न पहलूओं की आवश्यक समीक्षा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किये जाने की आवश्यकता महसूस
विभिन्न पहलूओं की आवश्यक समीक्षा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किये जाने की आवश्यकता महसूस
की जा रही है ।
2. इस निमित विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ''स्कीम स्
इस निमित विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ''स्कीम स्क्रीनिंग समिति'' का गठन किया जाता
' का गठन किया जाता
है । समिति निम्न रुपेण होगीः-
अध्यक्ष
विकास आयुक्त-
अध्यक्ष
प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- सदस्य
सदस्य
प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग- सदस्य सचिव
सदस्य सचिव
(i) विकास आयुक्त-
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वि
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग-
(iv) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव-
संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव- सदस्य
सदस्य
3. निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने
ात स्कीम को उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने
ात स्कीम को उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने
त्त विभागीय संकल्प
की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इनकी समीक्षी एवं स्वीकृति प्राधिकार वही होगी, जो वित्त्
की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इनकी समीक्षी एवं स्वीकृति प्राधिकार वही होगी, जो वि
3758, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4
2017 की कंडिका-4(क) में पूर्व से वर्णित है ।
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26262626 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2019201920192019(iii) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
(iv) आपदा संबंधित स्कीम
(v) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम
¼vi½ विधि व्यवस्था संबंधित स्कीम
4. उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित विषय संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई निर्माण स्कीम
जिसकी अनुमानित लागत की राशि जो भी हो, की समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष
रखे जायेंगे तथा स्क्रीनिंग समिति का अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
5. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नई निर्माण संबंधित इन स्कीमों की
स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में
वर्णित है ।
6. जिन स्कीमों के लिए समीक्षी प्राधिकार पूर्व से लोक वित्त समिति निर्धारित है, को उक्त
कंडिका-2 में गठित स्क्रीनिंग समिति में रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।
7. नई निर्माण से संबंधित स्कीम हेतु उपर्युक्त कंडिका-2 से 6 तक में वर्णित व्यवस्था 31 मार्च,
2020 तक लागू रहेंगे ।
8. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
आदेश से,
डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1292%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in