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गोपनीय
राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यालयों में प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों के कर्त्तव्य के दौरान मृत्योपरांत उनके आश्रितों को विभागीय ज्ञापांक-1802, दिनांक-17.02.2010 के आलोक में रू॰ 1,00,000/- (एक लाख) रूपये मात्र तथा विभागीय ज्ञापांक-7381, दिनांक-03.07.2015 के आलोक में रू॰ 4,00,000/- (चार लाख) रूपये मात्र महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। किन्तु वर्ष-2010 के पश्चात राज्य सरकार से भिन्न संस्थानों यथा डाकघर/बैंक/भारतीय खाद निगम/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड/दूरदर्शन केन्द्र/में प्रतिनियुक्ति गृहरक्षकों के र्काव्य के दौरान मृत्योपरांत उनके आश्रितों को संबंधित संस्थानों द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। 2. गृहरक्षक सरकार के अभिन्न अंग हैं। गृह रक्षकों को अनुमान्य कल्याणकारी सुविधाओं का मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। फलतः राज्य सरकार के कार्यालयों की भॅाति अन्य संस्थानों में भी प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों के र्काव्य के दौरान मृत्योपरांत उनके आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान की राशि का भुगतान करने का प्रावधान 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27) 3 ॢदस%बर 2(cid:26)1(cid:23) 3. अतएव सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा राज्य सरकार से भिन्न संस्थानों में भुगतान के आधार पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों के वर्ष 2010 के उपरान्त अब तक तथा भविष्य में भी र्काव्य के दौरान मृत्योपरांत उनके आश्रितों को अनुमान्य अनुग्रह-अनुदान की राशि का भुगतान महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।
आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की े अंक में सर्वसाधारण की े अंक में सर्वसाधारण की े अंक में सर्वसाधारण की आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगल आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगल आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगल जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।
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