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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 December 2019

Published 03 December 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-12-03.1314
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत

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विषयः विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, नियुक्ति प्रक्रिया, कैरियर संवर्द्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पत्रांक-फा॰सं॰ 61-I/आर॰आई॰एफ॰डी॰/ 7वाँ सी॰वी॰सी॰/2016-17 दिनांक-01.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र असाधारण (पार्ट-III खण्ड-4) में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ विनियम-2019 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्ते और अर्हताएँ की अनुशंसा की गई है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्द्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है-

(1) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए तीन पदनाम होंगें अर्थात सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर होगें। प्रोफेसर : एसोसिएट प्रोफेसर : सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम संवर्ग अनुपात क्रमशः 1 : 2 : 6 होगा। उक्त पदों पर निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग कर नियुक्ति/प्रोन्नति किया जायेगा-

क्र॰ सं॰ शिक्षण संकाय के पदनाम नियुक्ति की पद्धति
1 सहायक प्रोफेसर सीधी भर्ती
2 सहायक प्रोफेसर(वरिष्ठ मान) प्रोन्नति
3 सहायक प्रोफेसर (चयन गे्रड) प्रोन्नति
4 एसोसिएट प्रोफेसर प्रोन्नति/सीधी भर्ती
5 प्रोफेसर प्रोन्नति/सीधी भर्ती
6 वरिष्ठ प्रोफेसर प्रोन्नति
7 प्राचार्य/निदेशक सीधी भर्ती
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27) 3 ॢदस%बर 2(cid:26)1(cid:23)

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया :- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन संरचना निम्न तथ्यों पर आधारित होगा-

(i) पे बैण्ड एवं एकेडमिक ग्रेड पे के स्थान पर वेतन पुनरीक्षण हेतु एकेडमिक वेतन स्तर तथा क्षैतिज एवं लम्बवत कोष्ठिकाओं में व्यवस्थित वेतन स्तरो को आधार बनाया गया है। (ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रथम एकेडमिक वेतन स्तर (एकेडमिक ग्रेड पे 6000 के समतुल्य) को 10 वेतन स्तर (लेवल 10) माना गया है। उसी प्रकार अन्य एकेडमिक ग्रेड पे 7000, 8000, 9000, 10000 और 12000 के समतुल्य एकेडमिक वेतन स्तर को क्रमशः 11,12,13ए1,14 और 15 वेतन स्तर माना गया है।

(iii) किसी एकेडमिक स्तर पर प्रत्येक सेल उसी एकेडमिक वेतन स्तर के अपने पिछले सेल से 3 प्रतिशत उच्चतर है।

(iv) अपुनरीक्षित एकेडमिक ग्रेड पे 10000 से नीचे के स्तर के लिए युक्तिकरण का सूचकांक (Index of Rationalisation) 2.67 है तथा एकेडमिक ग्रेड पे 10000 से उपर के स्तर के लिए युक्तिकरण का सूचकांक 2.72 है।

(v) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए प्रवेश वेतन निम्नवत होगा-

व तन स्तर े (Pay Level) एकेडमिक ग्र ड वेतन े (Academic Grade Pay) प्रवेश वेतन (Entry Pay) in Rs
10 6000 21,600
11 7000 25,790
12 8000 29,900
13ए1 9000 49,200
14 10000 53,000
15 67,000

(vi) उपरोक्त प्रस्तावित एकेडमिक वेतन स्तर कोष्ठक (सेल) तथा प्रवेश वेतन के आधार पर वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) की तालिका अनुसूची-I के रूप में संलग्न है।

(vii) किसी शिक्षक का नये पे मैट्रिक्स के अनुसार दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण हेतु शिक्षक के अपुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त वेतन (पे बैण्ड तथा एकेडमिक ग्रेड पे का योग) को 2.57 के घटक से गुणा किया जाएगा, निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार जो संख्या आएगी, उसे वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल में देखा जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के किसी सैल में ऐसी ही कोई समान संख्या प्राप्त होती है, तो वह वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में तत्काल आगामी उच्च सैल में कर दिया जाएगा। यदि इस तरीके से निकाली गई संख्या उस लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल के प्रथम सैल में कर दिया जाएगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27) 3 ॢदस%बर 2(cid:26)1(cid:23) यदि दो से अधिक अवस्थाओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित की गई प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए 03 प्रतिशत के समान एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा वेतन को वेतन मैट्रिक्स में समरूपी सैल में नियत किया जाएगा।

(viii) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान

क्रम पदनाम वर्त्तमान वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान
पे बैण्ड (रू॰ में) एकेडमिक ग्रेड पे (रू॰ में) लेवल युक्तिसंगत प्रवेश वेतन (रू॰ में)
1 2 3 4 5 6
1 सहायक प्रोफेसर 15600-39100 6000 Level 10 57700
2 सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठमान) 15600-39100 7000 Level 11 68900
3 सहायक प्रोफेसर (चयन ग्र ड) े 15600-39100 8000 Level 12 79800
4 एसोसिएट प्रोफेसर 37400-67000 9000 Level 13 A1 131400
5 प्रोफेसर 37400-67000 10000 Level 14 144200
6 प्राचार्य 37400-67000 + 3000 (विशेष वेतन) 10000 Level 14 144200+ 6750 (विशेष वेतन)

(ix) शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.2016 से करते हुए उनके बकाया वेतनादि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। परंतु वैसे शिक्षक, जो 01.01.2016 को छुटृटी पर थे अथवा निलम्बित थे उनका वेतन, छुट्‌टी से लौटने अथवा निलम्बन समाप्ति की तिथि से किया जायेगा।

(x) केन्द्र सरकार के शर्तों के अनुरूप संस्थानों में दिनांक 01.01.2016 को सृजित पद पर कार्यरत रहे शिक्षकों का दिनांक 01.01.2016 से 31.3.2019 तक की अवधि का बकाया वेतनादि का भुगतान की जायेगी तथा इस अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्ययभार के 50 (पचास) प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

(xi) शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में सभी अनुमान्य भत्तादि, आदेश निर्गत की तिथि से देय होगा।

(3) सीधी भर्ती/प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतन ।- 01 जनवरी, 2016 को और उसके उपरांत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन उस लेवल में न्यूनतम वेतन अथवा प्रथम सैल पर नियत किया जाएगा, जो उस पद के लिए लागू है जिस पर ऐसा कर्मचारी नियुक्त हुआ है। प्रोन्नति के मामले में, उम्मीदवार को उस लेवल में आगामी उच्च सैल में ले जाते हुए उसके विद्यमान वेतन लेवल में एक परिकल्पित वेतन-वृद्धि प्रदान की जाएगी। इस सैल में दर्शाए गए वेतन को उस पद, जिस पर उम्मीदवार को प्रोन्नत किया गया है, के समनुरूप नए स्तर में देखा जाएगा। यदि नए लेवल में उस वेतन के समान सैल उपलब्ध है, तो वह सैल नया वेतन होगा; अन्यथा उस लेवल पर आगामी उच्च सैल कर्मचारी का नया वेतन होगा। यदि इस तरीके से निकाला गया वेतन नए लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो उस लेवल के प्रथम सैल पर वेतन नियत किया जाएगा।

(4) संशोधित वेतन संरचना में वेतन-वृद्धि की तारीख :-

(i) वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक सैल समान लेवल में पूर्व सैल की तुलना में 03 प्रतिशत अधिक होता है और उसे निकटतम 100 में पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक की वार्षिक वेतन-वृद्धि समान शैक्षणिक लेवल में आगे बढ़ेगी और शिक्षक शैक्षणिक लेवल में विद्यमान सैल से समान शैक्षणिक लेवल में तत्काल आगामी सैल में चला जाएगा।

(ii) प्रत्येक वर्ष वेतन-वृद्धि की दो तारीखें होंगी, अर्थात्‌ 01 जनवरी और 01 जुलाई परंतु यह कि कर्मचारी उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुसार इन दो तारीखों में से किसी एक पर ही केवल एक वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27) 3 ॢदस%बर 2(cid:26)1(cid:23) (iii) 02 जनवरी और 01 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 02 जुलाई और 01 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

(5) पीएच.डी. तथा अन्य उच्च अर्हताआें के लिए प्रोत्साहन :-

(i) सहायक प्रोफेसर के रूप में किसी नई भर्ती के प्रवेश स्तर पर पाँच गैर-संयोजित वेतन-वृद्धियां यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेश परीक्षा, पाठ्‌यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांकन की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त पीएच. डी की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति अथवा पीएच.डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों राष्ट्रीय डॉक्टोरल फेलोशिप कार्यक्रम/प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत पीएच. डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी।

(ii) प्रासंगिक सांविधिक निकाय/परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त एम.टेक/एम.आर्क/एम.प्लान/एम. ई/एम.फार्मा./एम.डिजाइन/एम.एस. आदि में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले प्रवेश स्तर पर दो गैर-संयोजित अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) ऐसे अध्यापक जो सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवा में रहते हुए अपनी पीएच. डी. डिग्री पूरी करते हैं, सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रवेश स्तर पर लागू नियत वेतन वृद्धि में तीन गैर-संयोजित वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यह वेतन वृद्धि तभी अनुमेय होगी, जब यह पीएच.डी. रोजगार के प्रासंगिक विषयक्षेत्र में यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेश परीक्षा, पाठ्‌यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांक की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश-प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त पीएच. डी की डिग्री धारण की होगी अथवा पी.एच. डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों अथवा अभातशिप में गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम (क्यूआईपी)/शिक्षक शोध अध्येतावृत्ति (टीआरएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत पीएच. डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी। (6) सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए और प्रोन्नति पूर्व सेवा की गणना।- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 में अंकित प्रावधानों के तहत किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा अन्य वैज्ञानिक/वृत्तिक संगठन जैसे सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर, डीबीटी अथवा राज्यों के पीएसयू आदि में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अथवा प्रोफेसर अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, की गणना, सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के लिए की जाएगी।

(7) संकाय मानदण्ड एवं नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रक्रिया।- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 में अंकित न्यूनतम अर्हता, अनुभव, शोध योगदान, प्रतिपुष्टि और अपेक्षित प्रशिक्षण अपेक्षाएं के तहत शिक्षकों की सीधी नियुक्ति तथा विभिन्न पदों/अवस्थाओं के लिए सीधी भर्ती/प्रोन्नति की प्रक्रिया क्रियान्वित की जायेगी ताकि अभातशिप मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित संकाय संख्या और संवर्ग अनुपात अनुरक्षित किया जा सके। (8) शिक्षण कार्य।- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 में अंकित प्रावधानों के तहत अभियंत्रण महाविद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षण संपर्क घंटों और अन्य क्रियाकलापों सहित प्रति सप्ताह 40 घंटें से अन्यून कार्य करेंगे। ट्‌यूटोरियल/ परियोजना/ शोध/प्रशासन के कार्य को संकाय सदस्यों के मध्य आवश्यकता और कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार वितरित किया जा सकेगा। प्रयोगशाला कार्य को भी शिक्षण घंटों में गिना जाएगा।

(9) अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण।- किसी भी पद पर नियुक्त/प्रोन्नत प्रत्येक शिक्षक को अभातशिप शिक्षण प्रशिक्षण नीति के अनुसार अधिमानतः सेवा के प्रथम वर्ष के भीतर 'स्वयं' में एमओओसीएस के 8 ऑनलाइन मॉडूयूलों को अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।

कोई भी नया नियुक्त हुआ संकाय सदस्य इन 8 मॉडूयूलों को पूर्ण करने का प्रमाणन प्राप्त किए बिना परिवीक्षा पूर्ण नहीं करेगा। शिक्षक प्रशिक्षण नीति दस्तावेज अभातशिप वेबसाइट से डॉउनलोड किए जा सकते हैं। इन मॉडयूलों को पूर्ण करने की अपेक्षा, सभी पदधारक शिक्षकों पर भी कैरियर में केवल एक बार, आगामी उच्च संवर्ग में प्रोन्नति/चयन के लिए आवेदन करते समय लागू होगी।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27) 3 ॢदस%बर 2(cid:26)1(cid:23) जो शिक्षक संकल्प निर्गत की तिथि के पश्चात्‌ प्रोन्नति के लिए पात्र बनते हैं, उन्हें अनिवार्य शर्तों जैसे कि अतिरिक्त अर्हता, औद्योगिक प्रशिक्षण से गुजरना, अध्यापन-विशयक प्रशिक्षण, संकाय प्रेरण कार्यक्रम, शोध पत्र प्रकाशित करना आदि को पुरा करना होगा। तथापि, संकाय सदस्यों को 31 जुलाई, 2022 तक इन अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उन्हें पात्रता की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

(10) डिप्लोमा स्तरीय पॉलीटेक्नीकों में अनुभव को डिग्री स्तरीय संस्थाओं में उपयुक्त स्तर पर यथालागू अनुभव के समकक्ष माना जाएगा, बशर्तें कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार वेतनमान, अर्हताएं, अनुभव और शोध योगदान विचाराधीन पद के समान हाें।

(11) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ विनियम-2019 के माध्यम से निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत प्रोन्नति अनुमान्य होगी।

(12) यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 में निर्दिष्ट अनुशंसाओं में कोई संशोधन किया जाता है तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से इस संबंध में निर्गत संकल्प को तदनुसार संशोधित कर सकेगा।

(13) दिनांक 01.01.2016 एवं आदेश निर्गत होने के बीच सेवानिवृत शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित प्रक्रिया एवं शर्त्तों के अधीन किया जायेगा।

(14) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को यह विकल्प दिया जायेगा कि यदि वे चाहें तो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहें किन्तु, उस तरह दिया गया कोई विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। संबंधित शिक्षकों द्वारा इस आशय का विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से नब्बे (90) दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से दे देना होगा। जो शिक्षक इस अवधि में अपना विकल्प लिखित रूप से नहीं देगें उनके संबंध में मान लिया जायेगा कि वे नये वेतनमान में रहेगें।

आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना को प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27) 3 ॢदस%बर 2(cid:26)1(cid:23)

अनुसूची-I

वेतन मैट्रिक्स तालिका

(सभी आंकडे़ रूपयों (रू.) में है) NaN
6ठें केन्द्रीय वेतन आयोग में वेतन बैंड 15600-39100 37400-67000 67000-79000 NaN
NaN
कैडर शीर्षक सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर वरिष्ठ प्रोफेसर NaN
6ठें केन्द्रीय वेतन आयेाग में ग्रेड वेतन 6000 7000 8000 9000 10000 0 NaN
युक्तिकरण का सूचकांक 2.67 2.67 2.67 2.67 2.72 2.72 NaN
प्रवेश वेतन 21600 25790 29900 49200 53000 67000 NaN
सैल संख्या स्तर 10 11 12 13ए1 14 15 NaN
1 57700 68900 79800 131400 144200 182200 NaN
2 59400 71000 82200 135300 148500 187700 NaN
3 61200 73100 84700 139400 153000 193300 NaN
4 63000 75300 87200 143600 157600 199100 NaN
5 64900 77600 89800 147900 162300 205100 NaN
6 66800 79900 92500 152300 167200 211300 NaN
7 68800 82300 95300 156900 172200 217600 NaN
8 70900 84800 98200 161600 177400 224100 NaN
9 73000 87300 101100 166400 182700 NaN
10 75200 89900 104100 171400 188200 NaN
11 77500 92600 107200 176500 193800 NaN
12 79800 95400 110400 181800 199600 NaN
13 82200 98300 113700 187300 205600 NaN
14 84700 101200 117100 192900 211800 NaN
15 87200 104200 120600 198700 218200 NaN
16 89800 107300 124200 204700 NaN
17 92500 110500 127900 210800 NaN
18 95300 113800 131700 217100 NaN
19 98200 117200 135700 NaN
20 101100 120700 139800 NaN
21 104100 124300 144000 NaN
22 107200 128000 148300 NaN
23 110400 131800 152700 NaN
24 113700 135800 157300 NaN
25 117100 139900 162000 NaN
26 120600 144100 166900 NaN
27 124200 148400 171900 NaN
28 127900 152900 177100 NaN
29 131700 157500 182400 NaN
30 135700 162200 187900 NaN
31 139800 167100 193500 NaN
32 144000 172100 199300 NaN
33 148300 177300 205300 NaN
34 152700 182600 211500 NaN
35 157300 188100 NaN
36 162000 193700 NaN
37 166900 199500 NaN
38 171900 205500 NaN
39 177100 NaN
40 182400 NaN
7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27) 3 ॢदस%बर 2(cid:26)1(cid:23)

राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।

———— [ध(cid:3)¡क(cid:6) स०चव(cid:12)लय म१(cid:17)ण(cid:12)लय(cid:6)

ॢबह(cid:12)र(cid:6) पटन(cid:12) ह(cid:12)र(cid:12) (cid:27)क(cid:12)०शत eव(cid:31) म१ॢ(cid:17)त? ॢबह(cid:12)र गजट #[स(cid:12)ध(cid:12)रण$ 1314(cid:4)5(cid:6)1+1(cid:8) %ड(cid:3)'ट('प(cid:3)'? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-12-03.1314/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-12-03.1314.