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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 December 2019

Published 03 December 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-12-03.1315
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत

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राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 (डिप्लोमा) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है-

(1) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए तीन पदनाम होंगें अर्थात व्याख्याता, विभागाध्यक्ष

क्र॰ संं॰ शिक्षण संकाय के पदनाम नियुक्ति की पद्धति
1 व्याख्याता सीधी भर्ती
2 व्याख्याता प्रोन्नति/सीधी भर्ती
3 व्याख्याता (वरिष्ठ मान) प्रोन्नति
4 व्याख्याता (चयन ग्रेड I) प्रोन्नति
5 व्याख्याता (चयन ग्रेड II) प्रोन्नति
6 विभागाध्यक्ष (एचओडी) सीधी भर्ती
7 प्राचार्य प्रोन्नति/सीधी भर्ती
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)! 3 ॢदस&बर 2(cid:26)1(cid:23)

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया ः- राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन संरचना निम्न तथ्यों पर आधारित होगा :-

(i) पे बैण्ड एवं एकेडमिक ग्रेड पे के स्थान पर वेतन पुनरीक्षण हेतु एकेडमिक वेतन स्तर तथा क्षैतिज एवं लम्बवत कोष्ठिकाओं में व्यवस्थित वेतन स्तरो को आधार बनाया गया है। (ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रथम एकेडमिक वेतन स्तर (एकेडमिक ग्रेड पे 5400 के समतुल्य) को 9ए वेतन स्तर (लेवल 9ए) माना गया है। उसी प्रकार अन्य एकेडमिक ग्रेड पे 6000, 7000, 8000 एवं 9000 के समतुल्य एकेडमिक वेतन स्तर को क्रमशः 10,11,12 एवं 13ए1 वेतन स्तर माना गया है।

(iii) किसी एकेडमिक स्तर पर प्रत्येक सेल उसी एकेडमिक वेतन स्तर के अपने पिछले सेल से 3 प्रतिशत उच्चतर है।

(iv) अपुनरीक्षित एकेडमिक ग्रेड पे 10000 से नीचे के स्तर के लिए युक्तिकरण का सूचकांक (Index of Rationalisation) 2.67 है।

(v) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए प्रवेश वेतन निम्नवत होगा-

वेतन स्तर (Pay Level) एकेडमिक ग्रेड वेतन (Academic Grade Pay) प्रवेश वेतन (Entry Pay) in Rs.
9ए 5400 21,000
10 6000 21,600
11 7000 25,790
12 8000 29,900
13ए1 9000 49,200

(vi) उपरोक्त प्रस्तावित एकेडमिक वेतन स्तर कोष्ठक (सेल) तथा प्रवेश वेतन के आधार पर वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) की तालिका अनुसूची -I के रूप में संलग्न है।

(vii) किसी शिक्षक का नये पे मैट्रिक्स के अनुसार दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण हेतु शिक्षक के अपुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त वेतन (पे बैण्ड तथा एकेडमिक ग्रेड पे का योग) को 2.57 के घटक से गुणा किया जाएगा, निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार जो संख्या आएगी, उसे वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल में देखा जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के किसी सैल में ऐसी ही कोई समान संख्या प्राप्त होती है, तो वह वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में तत्काल आगामी उच्च सैल में कर दिया जाएगा। यदि इस तरीके से निकाली गई संख्या उस लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल के प्रथम सैल में कर दिया जाएगा।

यदि दो से अधिक अवस्थाओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित की गई प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए 03 प्रतिशत के समान एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा वेतन को वेतन मैट्रिक्स में समरूपी सैल में नियत किया जाएगा।

(viii) संशोधित वेतनमान में पदधारक का पदनाम और वेतन नियतन अनुसूची-I में दिया गया है। ऐसे पदधारक संकाय सदस्य/प्राचार्य जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार रू0 10,000/- के एजीपी में हैं, का वेतन 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 समनुरूपी उपयुक्त सैल में किया जाएगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)! 3 ॢदस&बर 2(cid:26)1(cid:23) (ix) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान में

क्रम पदनाम वर्त्तमान वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान
प बैण्ड (रू॰ में) े एकेडमिक ग्र ड पे े (रू॰ में) लेवल य क्तिसंगत प्रवेश ु व तन (रू॰ में) े
1 2 3 4 5 6
1 व्याख्याता 15600-39100 5400 9ए 56100
2 व्याख्याता 15600-39100 6000 10 57700
3 व्याख्याता (वरिष्ठमान) 15600-39100 7000 11 68900
4 व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) 15600-39100 8000 12 79800
5 व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) 37400-67000 9000 13ए1 131400
6 विभागाध्यक्ष (एचओडी) 37400-67000 9000 13ए1 131400
7 प्राचार्य 37400-67000 + 3000 (विशेष वेतन) 9000 13ए1 131400+ 4500 (विशेष वेतन)

(x) शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.2016 से करते हुए वेतन का भुगतान, वेतन पुनरीक्षण आदेश निर्गत होने वाले माह से प्रारंभ होगा तथा दिनांक 01.04.2017 से उनके बकाया वेतन का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में सभी अनुमान्य भत्तादि, आदेश निर्गत की तिथि से देय होगा। (3) सीधी भर्ती/प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतनः- 01 जनवरी, 2016 को और उसके उपरांत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन उस लेवल में न्यूनतम वेतन अथवा प्रथम सेल पर नियत किया जाएगा, जो उस पद के लिए लागू है जिस पर ऐसा कर्मचारी नियुक्त हुआ है। प्रोन्नति के मामले में, उम्मीदवार को उस लेवल में आगामी उच्च सेल में ले जाते हुए उसके विद्यमान वेतन लेवल में एक परिकल्पित वेतन-वृद्धि प्रदान की जाएगी। इस सेल में दर्शाए गए वेतन को उस पद, जिस पर उम्मीदवार को प्रोन्नत किया गया है, के समनुरूप नए स्तर में देखा जाएगा। यदि नए लेवल में उस वेतन के समान सैल उपलब्ध है, तो वह सेल नया वेतन होगा; अन्यथा उस लेवल पर आगामी उच्च सैल कर्मचारी का नया वेतन होगा। यदि इस तरीके से निकाला गया वेतन नए लेवल में प्रथम सेल से कम है, तो उस लेवल के प्रथम सेल पर वेतन नियत किया जाएगा।

(4) संशोधित वेतन संरचना में वेतन-वृद्धि की तारीख-

(i) वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक सैल समान लेवल में पूर्व सैल की तुलना में 03 प्रतिशत अधिक होता है और उसे निकटतम 100 में पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक की वार्षिक वेतन-वृद्धि समान शैक्षणिक लेवल में आगे बढ़ेगी और शिक्षक शैक्षणिक लेवल में विद्यमान सैल से समान शैक्षणिक लेवल में तत्काल आगामी सैल में चला जाएगा।

(ii) प्रत्येक वर्ष वेतन-वृद्धि की दो तारीखें होंगी, अर्थात्‌ 01 जनवरी और 01 जुलाई परंतु यह कि कर्मचारी उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुसार इन दो तारीखों में से किसी एक पर ही केवल एक वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा।

(iii) 02 जनवरी और 01 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 02 जुलाई और 01 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

(5) पीएच.डी./एम.फिल.तथा अन्य उच्च अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन :-

(i) व्याख्याता के रूप में किसी नई भर्ती के प्रवेश स्तर पर पाँच गैर-संयोजित वेतन-वृद्धियां यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेश परीक्षा, पाठ्‌यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांकन की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)! 3 ॢदस&बर 2(cid:26)1(cid:23) पीएच.डी की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति अथवा पी.एच.डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों राष्ट्रीय डॉक्टोरल फेलोशिप कार्यक्रम/प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत पी.एच. डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी।

(ii) प्रासंगिक सांविधिक निकाय/परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/ आयोजना/भेषजी/डिजाईन/नगर आयोजना आदि में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले प्रवेश स्तर पर दो गैर-संयोजित अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) ऐसे अध्यापक जो व्याख्याता के रूप में सेवा में रहते हुए अपनी पीएच. डी. डिग्री पूरी करते हैं, व्याख्याता के रूप में प्रवेश स्तर पर लागू नियत वेतन वृद्धि में तीन गैर-संयोजित वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यह वेतन वृद्धि तभी अनुमेय होगी, जब यह पीएच.डी रोजगार के प्रासंगिक विषयक्षेत्र में यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेश परीक्षा, पाठ्‌यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांकन की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश-प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त पीएच.डी की डिग्री धारण की होगी अथवा पीएच.डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों अथवा अभातशिप में गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम (क्यूआईपी)/शिक्षक शोध अध्येतावृत्ति (टीआरएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत पीएच.डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी।

(6) सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए और प्रोन्नति पूर्व सेवा की गणना ।- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 (डिप्लोमा) में अंकित प्रावधानों के तहत किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा अन्य वैज्ञानिक/वृत्तिक संगठन जैसे सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी, अभातशिप, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर, डीबीटी अथवा राज्यों के पीएसयू आदि में व्याख्याता, सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/कार्यशाला अधीक्षक आदि के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, की गणना व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य अथवा अन्य नामपद्धति के रूप में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

(7) संकाय मानदण्ड एवं नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रक्रिया।- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 (डिप्लोमा) में अंकित न्यूनतम अर्हता, अनुभव, शोध योगदान, प्रतिपुष्टि और अपेक्षित प्रशिक्षण अपेक्षाएं के तहत शिक्षकों की सीधी नियुक्ति तथा विभिन्न पदों/अवस्थाओं के लिए सीधी भर्ती/प्रोन्नति की प्रक्रिया क्रियान्वित की जायेगी ताकि अभातशिप मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित संकाय संख्या और संवर्ग अनुपात अनुरक्षित किया जा सके। (8) शिक्षण कार्य- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 (डिप्लोमा) में अंकित प्रावधानों के तहत पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्य करने वाले शिक्षक, शिक्षण संपर्क घंटों और अन्य क्रियाकलापों सहित प्रति सप्ताह 40 घंटें से अन्यून कार्य करेंगे। ट्‌यूटोरियल/ परियोजना/ शोध/प्रशासन के कार्य को संकाय सदस्यों के मध्य आवश्यकता और कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार वितरित किया जा सकेगा। प्रयोगशाला कार्य को भी शिक्षण घंटों में गिना जाएगा।

(9) अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण।- किसी भी पद पर नियुक्त/प्रोन्नत प्रत्येक शिक्षक को अभातशिप शिक्षण प्रशिक्षण नीति के अनुसार अधिमानतः सेवा के प्रथम वर्ष के भीतर 'स्वयं' में एमओओसीएस के 8 ऑनलाइन मॉडूयूलों को अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।

कोई भी नया नियुक्त हुआ संकाय सदस्य इन 8 मॉडूयूलों को पूर्ण करने का प्रमाणन प्राप्त किए बिना परिवीक्षा पूर्ण नहीं करेगा।

इन मॉडूयूलों को पूर्ण करने की अपेक्षा, सभी पदधारक शिक्षकों पर भी कैरियर में केवल एक बार, आगामी उच्च संवर्ग में प्रोन्नति/चयन के लिए आवेदन करते समय लागू होगी।

इन माूड्‌यूल्स की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, 31 जुलाई, 2022 तक इन्हें पूरा किए जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि संकाय सदस्यों को पात्रता की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

(10) पूर्व अर्हताओं के साथ पदधारक संकाय सदस्य।- विद्यमान पदधारक जिन्हें मूलभूत न्यूनतम अर्हताओं जैसे एम.एससी.(गणित), एम.एससी (जैव-प्रौद्योगिकी), एम.एससी. (इलेक्ट्रानिक्स), एम.एस.सी (कम्प्यूटर विज्ञान एवं संबद्ध विषय), एम.एससी. (भौतिकी), एम.एससी. (रसायन विज्ञान), एम.सी.ए., पीजीडीएम, एएमआईई/एम.कॉम और किसी अन्य समान अर्हता के साथ भर्ती किया गया था, जिसे नियुक्ति के समय अर्हक माना गया था अथवा अभातशिप राजपत्र दिनांक 05 मार्च, 2010 के प्रकाशन से पूर्व प्रवेश लिया था, को उसी अथवा अन्य संस्थाओं में प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती के लिए अर्हक माना जाएगा बशर्तें कि वे विभिन्न शिक्षण पदों के लिए अन्य मानदण्डों और उच्च अर्हताओं, यदि कोई हैं, की पूर्ति करते हैं।

(11) डिग्री स्तरीय संस्थाओं का डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में अनुभव को उपयुक्त स्तर पर, यथालागू, अनुभव के समकक्ष माना जाएगा, बशर्तें कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार वेतनमान, अर्हताएं, अनुभव और शोध योगदान विचाराधीन पद के समान हाें।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)! 3 ॢदस&बर 2(cid:26)1(cid:23) (12) पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 (डिप्लोमा) के माध्यम से निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत प्रोन्नति अनुमान्य होगी।

(13) यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम-2019 में निर्दिष्ट अनुशंसाओं में कोई संशोधन किया जाता है तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से इस संबंध में निर्गत संकल्प को तदनुसार संशोधित कर सकेगा।

(14) दिनांक 01.01.2016 एवं आदेश निर्गत होने के बीच सेवानिवृत शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित प्रक्रिया एवं शर्त्तों के अधीन किया जायेगा।

(15) पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को यह विकल्प दिया जायेगा कि यदि वे चाहें तो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहें किन्तु, उस तरह दिया गया कोई विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। संबंधित शिक्षकों द्वारा इस आशय का विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से नब्बे (90) दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से दे देना होगा। जो शिक्षक इस अवधि में अपना विकल्प लिखित रूप से नहीं देगें उनके संबंध में मान लिया जायेगा कि वे नये वेतनमान में रहेगें।

आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना को प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)! 3 ॢदस&बर 2(cid:26)1(cid:23)

अनुसूची-I

वेतन मैट्रिक्स तालिका

वेतन मैट्रिक्स
(सभी आंकड़े रूपयों(रू॰)में है)
छठें केन्द्रीय वेतन आयोग (VI सीपीस) में वेतन बैंड 15600-39100 37400-67000
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (VII सीपीस) में कैडर शीर्षक व्याख्याता व्याख्याता व्याख्याता (वरिष्ठ मान) व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) व्याख्याता (चयन ग्रेड-II)/ विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य
छठें केन्द्रीय वेतन आयोग (VI सीपीस) में शैक्षणिक ग्रेड वेतन 5400 6000 7000 8000 9000
युक्तिकरण का सूचकांक 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
प्रवेश वेतन 21000 21600 25790 29900 49200
स्तर 9ए 10 11 12 13ए1
सेल संख्या
1 56100 57700 68900 79800 131400
2 57800 59400 71000 82200 135300
3 59500 61200 73100 84700 139400
4 61300 63000 75300 87200 143600
5 63100 64900 77600 89800 147900
6 65000 66800 79900 92500 152300
7 67000 68800 82300 95300 156900
8 69000 70900 84800 98200 161600
9 71100 73000 87300 101100 166400
10 73200 75200 89900 104100 171400
11 75400 77500 92600 107200 176500
12 77700 79800 95400 110400 181800
13 80000 82200 98300 113700 187300
14 82400 84700 101200 117100 192900
15 84900 87200 104200 120600 198700
16 87400 89800 107300 124200 204700
17 90000 92500 110500 127900
18 92700 95300 113800 131700
19 95500 98200 117200
20 101100 120700 139800
21 104100 124300 144000
22 107200 128000 148300
23 110400 131800 152700
24 113700 135800 157300
25 117100 139900 162000
26 120600 144100 166900
27 124200 148400 171900
28 127900 152900 177100
29 131700 157500 182400
30 135700 162200 187900
31 139800 167100 193500
32 144000 172100 199300
33 148300 177300 205300
34 152700 182600 211500
35 157300 188100
36 162000 193700
37 166900 199500
38 171900 205500
39 177100
40 182400
7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:27)! 3 ॢदस&बर 2(cid:26)1(cid:23)

राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।

————

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-12-03.1315/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-12-03.1315.