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पटन(cid:4)(cid:26) cq/kokj(cid:26) 4 fnlEcj 2019201920192019 परिवहन विभाग ——— अधिसूचना 4 दिसम्बर 2019
सं॰ 02/शमन-07(A)/2015, परि॰-8932--
उपर्युक्त के क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना के पत्रांक-2301, दिनांक-25.10.2019 द्व
अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, )/2015, परि॰-8932--अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत इस विभाग की अधिसूचना 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत इस विभाग की अधिसूचना 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत इस विभाग की अधिसूचना संख्या-7829, दिनांक-23.10.2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधि कारियों को मोटरयान अधिनियम, 2019 द्वारा पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है। के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है। उपर्युक्त के क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना के पत्रांक-2301, दिनांक-25 2019 द्वारा किये गये अधियाचना के आलोक में पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक से अन्यून पदाधिकारियों को इस अधियाचना के आलोक में पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक से अन्यून पदाधिकारियों को इस अधियाचना के आलोक में पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक से अन्यून पदाधिकारियों को इस 2019 दिये गये शमन की शक्ति के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम विभाग की अधिसूचना संख्या-7829, दिनांक-23.10.2019 दिये गये शमन की शक्ति के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम विभाग की अधिसूचना संख्या-7829, दिनांक-23 01 के अन्तर्गत विर्निदिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की (यथा संशोधित), 1988 की धारा-201 के अन्तर्गत विर्निदिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की 01 के अन्तर्गत विर्निदिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। षमन की राषि उक्त धाराओं मेें विहित राषि से कम नहीं होगी। जाती है। षमन की राषि उक्त धाराओं मेें विहित राषि से कम नहीं होगी। 2. शेष र्शों यथावत् रहेगी। 3. यह अधिसूचना, बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
यह अधिसूचना, बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार के राज्यपाल के आदेष से,
े राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, (ह॰) अस्पष्ट, सचिव, सचिव, परिवहन विभाग। परिवहन विभाग