निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-16 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 17-17 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i`"B
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 18-18 पूरक
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पूरक-क 19-21बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————
निर्वाचन विभाग
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अधिसूचनाएं
19 नवम्बर 2019
सं0 ई2-2-11/2014-85--श्री श्रीनिवास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा का क्रमषः पुत्री की शादी हेतु दिनांक 30.05.2019 से 25.
06.2019 तक कुल 27 दिनों का एवं पुत्री की Counselling हेतु दिनांक 26.06.2019 से 30.06.2019 तक कुल 05 दिनों, जो लगातार है, का बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत कुल (2705=32) (बत्तीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आलोक कुमार, उप-सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 ई2-2-2-12/2002 (खंड-I)-86--श्री दिनेष लाल दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज का स्वयं की चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत दिनांक 06.10.2018 से दिनांक 18.11.2018 तक कुल 44 दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आलोक कुमार, उप-सचिव।
------- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) ------- अधिसूचना 27 नवम्बर 2019
सं॰ म॰/बंदो॰ -18/2019 (खण्ड) 1508-मत्स्य--उच्च स्तर पर विभागीय जलकरों की बंदोबस्ती के समीक्षा के क्रम में तथा उप मत्स्य निदेशक/जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह बातें सामने आई कि अभी भी अनेक जिलों में बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 7(VII) में निर्धारित अवधि को विभागीय अधिसूचना सं0 1063 दिनांक 08.09.2019 के द्वारा क्षांत की जा चुकी है, इसके बावजूद विस्तारित अवधि में भी कतिपय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ बंदोबस्ती पूर्ण नहीं हो सकी है। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों से सम्बद्ध सदस्यों को जिविकोपार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए जलकरों की बंदोबस्ती, सुरक्षित जमा पर की जाती है। चूँकि विस्तारित अवधि में भी कतिपय कारणों से बंदोबस्ती नहीं हो सकी है, इस व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने हेतु पुनः विभागीय अधिसूचना सं0 1240 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी के स्तर से समिति को बंदोबस्ती हेतु आदेश 30 सितम्बर, 2019 के पूर्व निर्गत किये जाने का प्रावधान किया गया था। 30 सितम्बर, 2019 के बाद बंदोबस्ती का ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरांत 15 अक्टूबर के पूर्व ही निर्गत किये जाने का प्रावधान किया गया था। दोनों अंकित तिथि के व्यतीत होने के बावजूद भी बंदोबस्ती की कार्रवाई में वैधानिक कठिनाई परिलक्ष्ति हो रही है। सरकार के संज्ञान में बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा (19) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदोबस्ती आदेश निर्गत की निर्धारित अवधि को क्षांत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :- i. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश 10 दिसम्बर, 2019 के पूर्व निर्गत किया जाएगा, किन्तु 10 दिसम्बर, 2019 के बाद 25 दिसम्बर, 2019 तक बंदोबस्ती हेतु ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोंपरांत निर्गत किया जा सकेगा। इस हद तक वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश निर्गमन की अवधि को क्षांत किया जाता है।
ii. बंदोबस्ती की विहित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् जिन मामलों में विलम्बित शिकारमाही का परवाना निर्गत की जाएगी, वैसे मामलों में परवाना निर्गत करने के पूर्व संबंधित समिति से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जाएगा, कि पहली जुलाई, 2019 के प्रभाव से समिति देय राजस्व देने को तैयार है।
iii. यह सुविधा केवल निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को चालू वित्तीय वर्ष में हीं अनुमान्य होगी।3 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 iv. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू किया जाता है। v. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मधुरानी ठाकुर, अपर सचिव।
------ कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ अधिसूचना 18 नवम्बर 2019
सं0 कारा/स्था0(अधी0)-01-20/2019/9823--वित्त विभाग की संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार कारा सेवा के कार्यरत/सेवानिवृत पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित 03 सेवानिवृत काराधीक्षकों को उनके नाम के सामने स्तंभ-03 में अंकित तिथि एवं स्तंभ-04 में अंकित वेतनमान/ग्रेड पे0/वेतन स्तर में ACP/MACP का लाभ प्रदान किया जाता है :-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम | वित्तीय उन्नयन की तिथि | वेतनमान/ग्रेड पे0/वेतन स्तर |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री कैलाश पाट पिंगुआ, सेवानिवृत | प्रथम ए0सी0पी0-09.08.1999 | वेतनमान-10000-15200/- |
| द्वितीय एम0ए0सी0पी0-01.01.2009 | PB-3 ग्रेड पे0-7600 | ||
| 2. | श्री ललन कुमार सिन्हा, सेवानिवृत | प्रथम ए0सी0पी0-01.04.2004 | वेतनमान-10000-15200/- |
| द्वितीय एम0ए0सी0पी0-01.04.2014 | PB-3 ग्रेड पे0-7600 | ||
| 3. | श्री प्रताप नारायण सिंह, सेवानिवृत | तृतीय एम0ए0सी0पी0-31.01.2018 | Level-13 |
2. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-3637 दिनांक-10.04.2013 के आलोक में वेतन उन्नयन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय प्रधान को देना अनिवार्य होगा।
3. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)।
-------- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------- अधिसूचनाएं 18 नवम्बर 2019
सं0 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-4181/प०व०--श्री संजय कुमार, बि०व०से०, उप वन संरक्षक, कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगें।
सं0 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-4182/प०व०--श्री विमल कुमार, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद को स्थानातंरित करते हुए दिनांक 01.12.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में निदेषक, राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 वन/पर्या-29/1998-1656 (ई०)/इ,एफ एवं सी. सी,--जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (संख्या-6/1974) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से परामर्श करने के उपरान्त, राज्य सरकार एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) बिहार नियमावली, 1984 (यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती हैः-बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 4 संशोधन :- 1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) बिहार नियमावली, 1984 (यथा संशोधित) के नियम-3 के
| वर्त्तमान सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएँ | संचालनार्थ सहमति शुल्क (रू.) (पाँच वर्षों के लिए) | |
| (1) | चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल | 90,000/- |
| (2) | जिला अस्पताल/सदर अस्पताल/ अनुमंडलीय अस्पताल | 60,000/- |
| (3) | रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 35,000/- |
| (4) | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 9,000/- |
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) बिहार नियमावली, 1984 (यथा संशोधित) के नियम-3 के उप-नियम (2) की अनुसूची में निम्नलिखित टिप्पणियों को प्रतिस्थापित किया जाता है :- टिप्पणियाँ (1) अनुसूची में उल्लेखित उद्योगों द्वारा निवेशित पूँजी, सभी अंचल संपत्ति, जैसे भूमि, भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी समेत होती है।
(2) सहमति हेतु आवेदन, बिना सहमति शुल्क के जैसा कि उपरोक्त अनुसूची में दर्शायी गई है, पर्षद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(3) वर्त्तमान सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएँ' का तात्पर्य वे सभी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधायें हैं जो इस अधिसूचना के पूर्व मौजूद थीं।
(4) वर्त्तमान सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के अलावे अन्य स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के वास्ते, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) बिहार नियमावली, 1984 (यथा संशोधित) के नियम-3 के उप नियम (2) की अनुसूची के श्रेणी 'बी' के तहत उद्योग के वास्ते उल्लेखित दर पर सहमति शुल्क लिया जायेगा।
(5) सहमति शुल्क पर्षद् के ऑनलाइन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट एण्ड मोनिट्रिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/आरटीजीएस/नेफ्ट द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। यह अधिसूचना, बिहार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार, दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।
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The 25th November 2019
No. Van/ Parya-29/1998-1656 (E)/E,F& CC---In exercise of the powers conferred by Sec-64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No.-6 of 1974), the State Govt. after consultation with Bihar State Pollution Control Board, hereby makes the following amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended from time to time):-
Amendment
1. Following shall be added to the Schedule of Sub rule (2) of rule-3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended from time to time):-
"(c) ExistingGovt. Consent Fee in Rs.
| (i) | Medical College and Hospital | 90,000/- |
| (ii) | District Hospital/ Sadar Hospital/ Sub-Divisional Hospital | 60,000/- |
| (iii) | Referral Hospital/ Community Health Centres | 35,000/- |
| (iv) | Primary Health Centres/ Additional Primary Health Centre/Urban Primary Health Centres | 9,000/- |
2. Comments to the schedule of sub-rule (2) of rule-3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 shall be substituted by the following: "Comments (1) The capital investment of the Industries specified in the schedule includes all investments, which are made in fixed assets like land, building, plants and machinery.
(2) Application for Consent, without consent fee, as indicated in the aforesaid schedule shall not be accepted by the Board.
(3) 'Existing Government Health Care Facilities' means those Health Care Facilities which existed immediately before this Notification.
(4) For Health Care Facilities other than 'Existing Government Health Care Facilities' Consent fee shall be chargeable at the rate as specified for Industries under category 'B' of the schedule of Rule-3, Sub rule(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended from time to time).
(5) The consent fee shall be paid online through 'Online Consent Management and Monitoring System' portal of the Board using Credit Card/ Debit Card/ Net banking/ RTGS/ NEFT of any Bank."
This notification shall come into force from the date of its publication in the Bihar Official Gazette.
By the order of the Governor of Bihar, Dipak Kumar Singh, Principal Secretary.
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(cid:356)ामीण कवािस कवभाग
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अधिसूचनाएं
20 नवम्बर 2019
सं0 (cid:356)ा0वि0-14 (को) सहरसा-07/2016-447649--(cid:373)ी अमित कु मार, तत्कालीन (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)ख(cid:503) विकास पदाधिकारी, महिषी, सहरसा के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधिकारी, सहरसा के प(cid:361)ांक-40-1 दिनांक 22.11.2016 (cid:554)ारा इंदिरा आवास योजना म(cid:336) अभि(cid:349)चि नही ं लेने, पंचायत निवा(cid:330)चन काय(cid:330) म(cid:336) लापरवाही बरतने, राज्य निवा(cid:330)चन आयोग के बिना अनुमोद के मतदान केन्द्र म(cid:336) प(cid:303)रव(cid:330)तन करने तथा (जिला पदाधिकारी, सहरसा के प(cid:361)ांक- 86 दिनांक 15.03.2017 (cid:554)ारा) जिला म(cid:336) आयोजित बैठक म(cid:336) भाग नही ं लेने, निवा(cid:330)चन संबंधी काय(cid:344) म(cid:336) सतक(cid:330) ता नही ं बरतना, सामाजिक सुर(cid:407)ा प(cid:336)शन के लाभाथि(cid:330)यों के डाटा डिजिटलाईजेशन काय(cid:330) म(cid:336) शिथिलता बरतना, कुष्ठ रोगियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं म(cid:336) शिथिलता, सामाजिक सुर(cid:407)ा कोषांग के स्वीकृत्यादेश की (cid:366)ति उपलब्ध कराने म(cid:336) विलम्ब करना, बिना सूचना के काया(cid:330)लय से अनुप(cid:304)(cid:830)थत रहना, विधुत सव(cid:337)(cid:407)ण म(cid:336) शिथिलता बरतना आदि आरोपों पर दो आरोप (cid:366)प(cid:361) 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप प(cid:361) के आलोक म(cid:336) विभागीय प(cid:361)ांक-309938 दिनांक 11.05.2017 के (cid:554)ारा (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय प(cid:361)ांक-314149 दिनांक 19.06.2017 के (cid:554)ारा जिला पदाधिकारी, सहरसा से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, सहरसा के प(cid:361)ांक-8-1 दिनांक 15.02.2019 (cid:554)ारा (cid:373)ी कु मार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।
उक् त संदभ(cid:330) म(cid:336) (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)तिवेदित आरोप, प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा के मंतव्य की समी(cid:407)ा की गयी। समीक्षोपरान्त दुसरे आरोप (cid:366)प(cid:361) 'क' की कं डिका 06 एवं 07 का छोड़कर शेष आरोप स्वीकार योग्य नही ं पाये गए।
अतएव सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत (cid:366)ावधानों के तहत (cid:373)ी कु मार को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-
1) वष(cid:330) 2016-17 के लिए निन्दन की सजा। (cid:373)ी कु मार को अधिरोपित उक्त शा(cid:304)(cid:721) को इनके चा(cid:303)र(cid:361)ी म(cid:336) दज(cid:330) किया जाय। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, राधा र्कोिर झा, अपर सचिव।बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 6
26 नवम्बर 2019
सं0 (cid:356)ा0वि0-14(पटना)भोजपुर-02/2016-448477--(cid:373)ी विजय कु मार मि(cid:373)ा, तत्कालीन (cid:356)ामीण विकास पदाधिकारी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, बडहडा, भोजपुर के वि(cid:349)(cid:544) जिला पदाधकारी, भोजपुर (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप (cid:366)प(cid:361) 'क' म(cid:336) धा(cid:303)रत आरोपों पर अ(cid:356)ेतर कार(cid:330) वाई के उपरान्त विभागीय काया(cid:330)लय आदेश संख्या 318393 दिनांक 20.07.2017 (cid:554)ारा विभागीय काय(cid:330)वाही संचालित की गयी एवं विभागीय काय(cid:330)वाही के संचालन के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-435739 दिनांक 05.08.2019 (cid:554)ारा (cid:373)ी मि(cid:373)ा के वि(cid:349)(cid:544) सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत (cid:366)ावधानों के तहत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया गया।
(cid:373)ी मि(cid:373)ा (cid:554)ारा उक्त आदेश के वि(cid:349)(cid:544) पुनवि(cid:330)लोकन अज(cid:334) समपि(cid:330)त करते (cid:352)ए अरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। समीक्षोपरान्त उनके अज(cid:334) पर पुनवि(cid:330)चार की आवश्यकता नही ं पायी गई। अतएव सम्यक विचारोपरान्त पुनवि(cid:330)लोकन अज(cid:334) को अस्वीकृत किया जाता है। उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय।
आदेश से, राधा र्कोिर झा, अपर सचिव।
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
21 अक्तूबर 2019
सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-725/2018-3807--श्री आनन्द मोहन, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, गया के विरूद्ध कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-6857 दिनांक 06.08.2018 द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेषों का वर्ष 1996 से विषेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक-8633 दिनांक 03.11.2017 से निर्गत विभागीय निदेष का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र-''क'') गठित कर विभाग को भेजी गई थी। जिस पर विभागीय पत्रांक-2867 दिनांक 30.08.2018 द्वारा श्री मोहन से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त की गई। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-959 दिनांक 26.02.2019 द्वारा श्री मोहन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी एवं श्री बकारूत जमा, सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की सम्यक्् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मोहन द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विषेष अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उन्हें 120 दिनों में विषेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को समर्पित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः श्री आनन्द मोहन, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, गया को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है। इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार के राज्यपाल के आदेष से, दिनेष कुमार चन्द्रेष, अवर सचिव (निगरानी)।
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11 अक्तूबर 2019
सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-705/2017-3680--श्री मिथिलेष कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पष्चिम चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-233 दिनांक-15.05.2017 द्वारा अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की उपेक्षा करना एवं सम्यक्् रूप से निर्वहन नहीं करना तथा शेखपुरा जिला मुख्यालय में प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को उपस्थित रहकर कार्य करने के आदेष के बावजूद जिला पदाधिकारी के आदेष की अवहेलना करने के आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजा गया था। जिस पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-911 दिनांक-22.02.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-270 दिनांक-28.06.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम समर्पित किया गया। जिसमें अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की उपेक्षा करना एवं सम्यक रूप से निर्वहन न करने का आरोप आंषिक रूप से प्रमाणित पाया गया है।7 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के समीक्षोपरान्त श्री मिथिलेष कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पष्चिम चम्पारण, बेतिया को चेतावनी दी जाती है। इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार के राज्यपाल के आदेष से, दिनेष कुमार चन्द्रेष, अवर सचिव (निगरानी)।
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6 नवम्बर 2019
सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-709/2019-4003--जिला पदाधिकारी, षिवहर के पत्रांक 486, दिनांक 19.05.19 एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक 37/नि॰को॰, दिनांक 30.05.19 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री पारसनाथ प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सह षिवहर सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा), बिहार, पटना का कार्य अत्यंत निराषाजनक है। इनके द्वारा शिवहर जिला के कार्यों में बिल्कुल अभिरूचि नहीं लिया जाता है, जिसके कारण धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन संषोधित करना पड़ा। गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु एजेन्सी का निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है। इस संबंध में श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रषासनिक कार्रवाई करने एवं अन्यत्र स्थानान्तरण करने की अनुषंसा की गई थी। उक्त आरोप पर विभागीय पत्रांक 2028, दिनांक 10.06.2019 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री प्रसाद अपने पत्र सं॰-षून्य, दिनांक 19.06.19 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतएव श्री पारसनाथ प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी सह षिवहर सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा), बिहार, पटना को भविष्य के लिए सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है। इसकी प्रविष्टि चरित्र पुस्ति में की जायेगी।
3. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार के राज्यपाल के आदेष से, विनय कुमार, अवर सचिव (निगरानी)।
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20 नवम्बर 2019
सं0 1/रा0स्था0बि0स0से0-12/2005-4165--श्री कुमार शान्त रक्षित, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सहयक निबंधक (बुनकर), बिहार, पटना को स्वयं के ईलाज हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम, 227, 230 एवं 248 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 25.10.2016 से 23.11.2016 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5632 दिनांक 26.06.15 के आलोक में छुट्टी वेतन के अन्तर्गत सिर्फ मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महँगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
----- 20 नवम्बर 2019 सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-711/2015-4166--निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-5649 दिनांक-08.09.2015 द्वारा श्री कृृष्णा चौधरी, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, दी मुंगेर-जमुई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मुंगेर-सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के विरूद्ध वर्ष 2014-15 अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य में पायी गयी अनियमितता, कर्त्तव्यहीनता एवं सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया था। जिस पर विभागीय पत्रांक-3854 दिनांक-23.11.2015 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण पूछकर उनके स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य की विभाग द्वारा सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चौधरी अधिप्राप्ति हेतु समय पर कार्य करना अतिआवष्यक है। श्री चौधरी द्वारा अधिप्राप्ति हेतु समय पर कार्य करने में विलम्ब किया गया। जिसके लिए उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाती है। इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार के राज्यपाल के आदेष से, ऋचा कमल, उप-सचिव ।बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 8 21 नवम्बर 2019 सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-729/2018-4168--श्री अजेय कुमार सिन्हा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कटिहार के विरूद्ध कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-6843 दिनांक-06.08.2018 द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेषों का वर्ष 1996 से विषेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक-8633 दिनांक-03.11.2017 से निर्गत विभागीय निदेष का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र-''क'') गठित कर विभाग को भेजी गई थी। जिस पर विभागीय पत्रांक-2864 दिनांक-30.08.2018 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण पूछा गया। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-649 दिनांक-05.02.2019 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी एवं श्री सुनील कुमार जायसवाल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की सम्यक्् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विषेष अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जबकि बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 33 (क)(2) की उप धारा-4 के तहत विषेष अंकेक्षण आदेष निर्गमन की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को समर्पित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः श्री अजेय कुमार सिन्हा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कटिहार को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है। इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार के राज्यपाल के आदेष से, ऋचा कमल, उप-सचिव ।
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
18 सितम्बर 2019
सं0 1/अ0-06/2008-सा0प्र0-12924--श्री त्रिापुरारि शरण, भा0प्र0से0(85), अध्यक्ष -सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए लंदन की विदेश यात्राा हेतु दिनांक-28-29 सितम्बर,2019 एवं 12-13 अक्टूबर,2019 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग क्रमशः छुट्टी के प्रारंभ एवं छुट्टी के अंत मंें करने की अनुमति के साथ दिनांक-30.09.2019 से 11.10.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।
2. श्री त्रिापुरारि शरण के अवकाश की उपर्युक्त अनुपस्थिति अवधि में अध्यक्ष, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना का सामान्य कार्य अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना द्वारा संपादित किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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20 सितम्बर 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13110--श्री राधेश्याम साह, भा0प्र0से0 (2005), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13111--श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2006), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री दयानिधान पाण्डेय अगले आदेश तक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13112--श्री अरशद अजीज, भा0प्र0से0 (2006), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें गोपालगंज जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।9 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 2. श्री अरशद अजीज अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13113--श्री उदय कुमार सिंह,भा0प्र0से0 (2007), अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, पर्यटन/ईखायुक्त) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री उदय कुमार सिंह अगले आदेश तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13114--श्री अवनीश कुमार सिंह,भा0प्र0से0 (2010), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें शिवहर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री अवनीश कुमार सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13115--श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार -बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज) को स्थानांतरित करते हुए हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
2. श्री अनिमेष कुमार पराशर अगले आदेश तक अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13116--श्री राज कुमार,भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री राज कुमार अगले आदेश तक निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13117--श्री हिमांशु कुमार राय,भा0प्र0से0 (2010), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13118--श्री सुनील कुमार यादव, भा0प्र0से0 (2012), संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13119--श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13120--श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0 (2010), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13121--श्री अंशुल अग्रवाल, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13122--श्री रिची पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13123--श्री रवि प्रकाश, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बॉंका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13124--सुश्री वर्षा सिंह, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13125--श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13126--श्री अंशुल कुमार, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।10 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13127--श्री वैभव चौधरी, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13128--श्री विजय प्रकाश मीणा, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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1 अक्तूबर 2019 सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13617--श्री तनय सुल्तानिया, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री तनय सुल्तानिया को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13618--श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एच ः2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्रीमती अभिलाषा शर्मा को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13619--श्री तरनजोत सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री तरनजोत सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13620--श्री आरिफ अहसन, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री आरिफ अहसन को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13621--श्री विवेक रंजन मैत्रोय, भा0प्र0से0 (बी एच ः2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री विवेक रंजन मैत्रोय को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13622--श्री कुमार गौरव, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री कुमार गौरव को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13623--श्री योगेश कुमार सागर, भा0प्र0से0 (बी एच ः2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, फारविसगंज, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री योगेश कुमार सागर को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13624--श्री विशाल राज, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिमी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।11 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 2. श्री विशाल राज को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13625--श्री अनिल कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच :2017) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी होने के उपरान्त) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बखरी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री अनिल कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियॉंं उन्हें प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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4 अक्तूबर 2019 सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-13813--श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0 (बी एच ः 89), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना कोे शीर्ष वेतनमान (स्तर-17- 2,25,000/-नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. उपर्युक्त आलोक में श्री ब्रजेश मेहरोत्रा द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अपर मुख्य सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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4 अक्तूबर 2019
सं0 1/सी0-1014/2018-सा0प्र0-13815--लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्रा की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2018 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारी को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | पदस्थापन से संबंधित जिला |
| 1 | श्रीमती प्रतिभा रानी (बी एचः2018) | पूर्णिया |
2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता है। उपर्युक्त पदाधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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4 अक्तूबर 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13816--श्री प्रदीप कुमार, भा0प्र0से0(2006), अपर सचिव, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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14 अक्तूबर 2019
सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-13975--श्री सुनिल बर्थवाल, भा0प्र0से0 (बी एच ः 89), केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली को श्री ब्रजेश मेहरोत्राा, भा0प्र0से0 (बी एच : 89) की सापेक्षता में दिनांक 05.10.2019 से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान -लेवल-17 - 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 12
14 अक्तूबर 2019
सं0 1/अ0-04/2010-सा0प्र0-13976--श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (2008), अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-15.10.2019 से 29.10. 2019 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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15 अक्तूबर 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14086--डॉ0 दीपक प्रसाद,भा0प्र0से0(89), परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14087--श्री चैतन्य प्रसाद,भा0प्र0से0(90), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री चैतन्य प्रसाद अगले आदेश तक प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14088--श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0 (92), प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14089--श्री प्रदीप कुमार झा,भा0प्र0से0 (एम एन : 2006), विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री प्रदीप कुमार झा अगले आदेश तक विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14090--श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह,भा0प्र0से0 (2007), प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14091--श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0 (96), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अगले आदेश तक सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14092--श्री संजय अग्रवाल,भा0प्र0से0 (2002), सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14093--श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2010), अपर सचिव, मुख्य मंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
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25 अक्तूबर 2019
सं0 1/अ0-1009/2019-सा0प्र0-14632--श्री घनश्याम मीणा, भा0प्र0से0 (2015), नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-28.10.2019 से 11. 11.2019 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।13 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019
25 अक्तूबर 2019
सं0 1/सी0-1002/2019-सा0 प्र0-14658--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान(संयुक्त सचिव स्तर) (अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-39,100/-ग्रेड पे-6600) (पुनरीक्षित-वेतनमान- लेवल-11- 67,700-2,08, 700/-) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | श्री आदित्य प्रकाश(2014) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सारण, छपरा | 19.08.2019 |
| 2 | श्री सावन कुमार (2015) | नगर आयुक्त, गया | 01.01.2019 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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4 नवम्बर 2019
सं0 1/पी0-2001/2018(खंड-I)-सा0प्र0-14960--श्री के0के0 पाठक, भा0प्र0से0 (बी एच ः90), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की मंत्रिामंडलीय नियुक्ति समिति का सचिवालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-36/02/2019-EO(SM-I), दिनांक 23.10.2019 द्वारा केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप, धारित प्रभार का त्याग करने की तिथि से उन्हें नव पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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4 नवम्बर 2019
सं0 1/पी0-2001/2018(खंड-I)-सा0प्र0-14961--श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी एच :89), प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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5 नवम्बर 2019
सं0 1/अ0-1002/2018-सा0प्र0-15008--श्री सुब्रत कुमार सेन ,भा0प्र0से0(2013), जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा (अतिरिक्त प्रभार- बंदोवस्त पदाधिकारी, सारण, छपरा) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27.11.2019 से 09.12.2019 तक कुल 13 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री सुब्रत कुमार सेन की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में डॉ0 आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0(2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सारण, छपरा अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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6 नवम्बर 2019
सं0 1/अ0-1013/2019-सा0प्र0-15074--श्रीमती पूनम, भा0प्र0से0(आर जेः2005), जिला पदाधिकारी, कटिहार को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 28.08.2019 से 31.08.2019 तक कुल 04 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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6 नवम्बर 2019
सं0 1/एल0-48/96-सा0प्र0-15075--श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0 (90), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए अमेरिका की विदेश यात्राा हेतु दिनांक-18.12.2019 से 29.12.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।14 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 2. श्री संजय कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके दायित्वों का निष्पादन सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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11 नवम्बर 2019
सं0 1/अ0-1021/2018-सा0प्र0-15258--श्री महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार-बंदोवस्त पदाधिकारी, सुपौल) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-05.12.2019 से 20.12.2019 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री महेन्द्र कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री अखिलेश कुमार झा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, सुपौल अपने सभी कार्योंं के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सुपौल के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 1/अ0-06/2008-सा0प्र0-15995--श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0(85), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-02.12.2019 से 10.12.2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री त्रिपुरारि शरण की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (86), मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष-सह- सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 1/ अ0-14/2012(खण्ड)-सा0प्र0-15996--श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (87), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.12.2019 से 03.01.2020 तक कुल 18 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री अतुल प्रसाद की संदर्भित छुट्टी की अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था निम्नवत् रहेगीः-
| क्र. | पद/दायित्व | पदाधिकारी का नाम एवं बैच, जो उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के अतिरिक्त प्रासंगिक छुट्टी अवधि मे स्तम्भ-2 के पदों के प्रभार में रहेेंगे ं |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना | श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0(2000) |
| 2 | सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना | श्री एन0 सरवन कुमार, भा0प्र0से0(2000) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0प्र0-16002--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर), वेतनमान (अपुनरीक्षित- 37,400 -67,000/-ग्रेड पे-87,00/-) (पुनरीक्षित वेतन स्तर-13-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन/प्रभार | विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि |
| 1 | स्व. दुर्गेश नन्दन(2005) (दिनांक 17.01.2019 को दिवंगत) | तदेन-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना। | दिनांक -01.10.2018 के प्रभाव से । |
| 2 | श्री शिव शंकर मिश्र(2005) (दिनांक 30.09.2019 को सेवानिवृत्त) | तदेन-अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना । | दिनांक -01.01.2019 के प्रभाव से । |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0प्र0-16003--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) वेतनमान (अपुनरीक्षित - 37,400-67,000/- ग्रेड पे-87,00/-) (पुनरीक्षित वेतन स्तर-13- 1,23,100-2,15,900/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन/प्रभार | विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि |
| 1. | श्री सांवर भारती (2005) | अपर सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) | दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से । |
| 2 | श्री (मो0) मंजूर अली (2005) | अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना । | दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से । |
| 3 | श्री राधा किशोर झा (2005) | अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना । | दिनांक- 01.10.2018 के प्रभाव से । |
| 4 | डॉ0 श्यामल किशोर पाठक (2005) | अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। | दिनांक- 01.12.2018 के प्रभाव से। |
| 5 | श्री अरुण प्रकाश (2005) | अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार,पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, ,खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना) | दिनांक- 01.01.2019 के प्रभाव से । |
| 6 | श्री कुमार अरुण प्रकाश(2005) | अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । | दिनांक- 01.01.2019 के प्रभाव से । |
| 7 | श्री भरत कुमार दूबे(2005) | अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना । | दिनांक- 01.01.2019 के प्रभाव से । |
| 8 | श्री रतनेश कुमार(2005) | अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | दिनांक -18.01.2019 के प्रभाव से । |
| 9 | श्री विनोद कुमार सिंह (2006) | अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। | दिनांक- 01.03.2019 के प्रभाव से । |
| 10 | श्री केशव रंजन प्रसाद(2006) | सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। | दिनांक -01.03.2019 के प्रभाव से । |
| 11 | श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा (2006) | अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना) | दिनांक -01.08.2019 के प्रभाव से । |
| 12 | श्री चन्द्रशेखर सिंह (2006) | निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना (अतिरिक्त प ्रभार -परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, पटना) | दिनांक -01.10.2019 के प्रभाव से । |
| 13 | श्री रंजन कुमार सिन्हा (2006) | अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना। | दिनांक- 01.12.2019 के प्रभाव से। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 1/सी0-1011/2018-सा0प्र0-16004--श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भा0प्र0से0 (बी एच ः 89), अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0(वेतन) नियमवाली, 2016 के नियम-8 (5) के तहत श्री16 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 ब्रजेश मेहरोत्राा, भा0प्र0से0 (बी एच : 89) की सापेक्षता में दिनांक 05.10.2019 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान(मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-17 - 2,25,000/-नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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25 नवम्बर 2019
सं0 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0प्र0-16005--वर्ष, 2018 में एस सी एस से भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) में नियुक्त पदाधिकारियों, जिन्हें बैच वर्ष, 2005 आवंटित हुआ है, को रिक्तियों उपलब्धता के अनुरुप विशेष सचिव ग्रेड में विभिन्न तिथियों से विभागीय अधिसूचना संख्या -16002 दिनांक-25.11.2019 तथा अधिसूचना संख्या-16003 दिनांक-25.11.2019 द्वारा विशेष सचिव स्तर मेंं प्रदत्त प्रोन्नति के कारण बैच वर्ष, 2006 के अग्रांकित पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2989 दिनांक 05.03.2019 से दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) वेतनमान (अपुनरीक्षित- 37,400-67,000/-ग्रेड पे -87,00/-) (पुनरीक्षित वेतन स्तर -13- 1,23,100-2,15,900/-) में प्रदत्त प्रोन्नति को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से पुनरीक्षित किया जाता हैःः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन/प्रभार | विशेष सचिव स्तर में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से प्रदत्त प्रोन्नति को पुनरीक्षित किये जाने की तिथि |
| 1 | श्री आदेश तितरमारे(2006) निदेशक, कृषि, बिहार, पटना । | दिनांक 01.02.2019 की रिक्ति के विरुद्ध पुनरीक्षित। | |
| 2 | श्री दयानिधान पाण्डेय(2006) विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) | दिनांक 01.02.2019 की रिक्ति के विरुद्ध पुनरीक्षित । | |
| 3 | श्री संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी (2006) | प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क पनी ं लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना) | दिनांक 01.02.2019 की रिक्ति के विरुद्ध पुनरीक्षित। |
| 4 | श्री धर्मेन्द्र सिंह(2006) | निदेशक, नियोजन एवं प्रशक्षिण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना ) | दिनांक 12.02.2019 की रिक्ति के विरुद्ध पुनरीक्षित। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 37—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in17 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019
भाग-2
बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————
सामान्य प्रशासन विभाग
-------
अधिसूचना
(शुद्धि-पत्र)
3 अक्तूबर 2019
सं0 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13643--विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 13623 दिनांक 01.10.2019 द्वारा श्री योगेश कुमार सागर, भा0प्र0से0 (बी एच : 2017) को अनुमण्डल पदाधिकारी, फारविसगंज, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया गया है।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13623 दिनांक 01.10.2019 में अंकित 'अनुमण्डल पदाधिकारी, फारविसगंज' पूर्णिया' के स्थान पर 'अनुमण्डल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया' पढ़ा जाय। 4. विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-13623 दिनांक 01.10.2019 की अन्य स्थितियॉंं अपरिवर्तित रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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अधिसूचना
(शुद्धि-पत्र)
17 अक्तूबर 2019
सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14170--श्री संजय कुमार अग्रवाल,भा0प्र0से0(2002) को आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना का भी अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने की विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1004/2018- सा0प्र0-14092 दिनांक 15.10.2019 में उनका नाम, 'श्री संजय अग्रवाल' अंकित हो गया है।
2. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14092 दिनांक 15.10.2019 में दर्ज नाम, 'श्री संजय अग्रवाल' को 'श्री संजय कुमार अग्र्रवाल' के रुप में संशोधित समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 37—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 18
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————
सूचना --------
No. 1298---I, Harsha, D/o of Nand Gopal Prasad, East Sevak Nala Road, Hanuman Phatak, Buxar Bihar changed my name to "Harsha Manav" vide affidavit dated 24.08.2017 notary Anil Bihari Sharan at Buxar (Affidavit No. 662/17).
Harsha.
--------
No. 1299---I, Manisha Kumari D/o Late Ravindra Nath Singh, W/O Rajneesh Ranjan, R/o 402, Divya Kanti Mansion, Vivekanand Marg, North S. K. Puri, Boring Road, Patna-13 vide affidavit no. 3878 dated 12-10-2019 shall be known as Manisha Ranjan.
Manisha Kumari.
--------
No. 1300---I, Nishtha, D/o Nand Gopal Prasad, East Sevak Nala Road, Hanuman Phatak, Buxar Bihar changed my name to "Nishtha Manav" vide affidavit dated 05.12.2017 notary Anil Bihari Sharan at Buxar Bihar (Affidavit No. 931/2017).
Nishtha. No. 1325—I, SUSHIL Kumar R/o Durga Ashram P.S.-Shastri Nagar, Sheikhpura, Patna do hereby solemnly affirm and declare that Sudhanshu is my Son that I have changed my son's name from Sudhanshu to Sudhanshu Ranjan. That now will be known and called as Sudhanshu Ranjan vide Affidavit No. 621 dated 31.08.2019.
Sushil Kumar.
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No. 1327—I, SUSHIL Kumar R/o Durga Ashram P.S.-Shastri Nagar, Sheikhpura, Patna do hereby solemnly affirm and declare that Rishav is my Son that I have changed my son's name from Rishav to Rishav Ranjan. That now will be known and called as Rishav Ranjan vide Affidavit No. 5305 dated 17.10.2019.
Sushil Kumar.
--------------
No. 1328—I, Saroj Devi W/o-Nirmal Kumar Gutgutiya, R/o-Gutgutia Sadan, Boring Road Patna, 800001 have changed my name to Saroj Gutgutiya vide Affidavit No. 795, Date 26.09.2019 Swarn before Notary Shri Mathura Prasad Reg. No. 2040/J Patna.
Saroj Devi.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 37—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in19 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी }kjk प्रकाशित
—————
सं0 (cid:356)ा0वि0-14(म0)जहा0-वि0स0-04/2016--447509
(cid:356)ामीण कवािस कवभाग
---------
संकल्प
19 नवम्बर 2019
(cid:373)ी बबलु कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम् (cid:366)ति (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, राजपुर, रोहतास के वि(cid:349)(cid:544) पंचायत निवा(cid:330)चन 2016 म(cid:336) ट(cid:336)ट, समयाना इत्यादि का किये गये काय(cid:330) का मजदू री भुगतान कोषागार संहिता के नियम 90 का उल्लघंन कर Bearer Cheque के माध्यम से करने संबंधी आरोप पर जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प(cid:361)ांक- 2293 दिनांक- 20.11.2016 (cid:554)ारा आरोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। उक्त आरोप प(cid:361) म(cid:336) वणि(cid:330)त आरोपों पर (cid:373)ी कु मार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया एवं (cid:373)ी कु मार के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी जहानाबाद के प(cid:361)ांक- 2124 दिनांक- 24.09.2019 (cid:554)ारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि (cid:373)ी कु मार के (cid:554)ारा मजदू री भुगतान हेतु Account Payee Cheque निग(cid:330)त् नही ं किया जाना कोषागार संहिता के नियम 90 का उल् लंघन है।
समी(cid:407)ा के दौरान यह भी पाया गया कि जिला पदाधिकारी, जहानाबाद (cid:554)ारा (cid:366)तिवेदित आरोप पर विभाग (cid:554)ारा पूछे गये स्पष्टीकरण पर दिनांक- 14.02.2017 को (cid:373)ी कु मार के (cid:554)ारा माच(cid:330)-2017 के अंतिम सप्ताह म(cid:336) स्पष्टीकरण समपि(cid:330)त करने का समय माँगा गया। किन्तु विभाग के स्तर से भेजे गये 5 प(cid:361)ों के बावजूद 2 वष(cid:344) के उपरान्त (दिनांक- 03.05.2019 को) (cid:373)ी कु मार के (cid:554)ारा स्पष्टीकरण समपि(cid:330)त किया गया। स्पष्टतः (cid:373)ी कु मार (cid:554)ारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गयी।
2. उप विकास आयुक् त, गया के प(cid:361)ांक-3300 दिनांक- 17.11.2018 के (cid:554)ारा (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)धान मं(cid:361)ी आवास योजना- (cid:356)ामीण अंतग(cid:330)त अयोग्य लाभुकों का नाम (cid:366)ाथमिकता सूची से हटाने, लोहिया स्वच्छ बिहार अंतग(cid:330)त शौचालय निमा(cid:330)ण म(cid:336) लापरवाही बरतने जैसे आरोपों पर आरोप प(cid:361) गठित कर (जिला पदाधिकारी, गया (cid:554)ारा अनुमोदित) विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप प(cid:361) म(cid:336) वणि(cid:330)त आरोपों पर विभागीय (cid:466)ापांक-400087 दिनांक- 06.12.2018 (cid:554)ारा स्पष्टीकरण समपि(cid:330)त करने का निदे श दिया गया एवं विभागीय (cid:466)ापांक-404865 दिनांक- 07.01.2019, (cid:466)ापांक- 410629 दिनांक- 08.02.2019 व (cid:466)ापांक- 428006 दिनांक 11.06.2019 (cid:554)ारा तत्संबंध म(cid:336) स्मारित किया गया। फिर भी (cid:373)ी कु मार के (cid:554)ारा स्पष्टीकरण समपि(cid:330)त नही ं कर आदेश की अवहेलना की गयी।
3. पुन: जिला पदाधिकारी, गया के प(cid:361)ांक- 2048 दिनांक- 22.07.2019 (cid:554)ारा (cid:373)ी बबलु कु मार, तत्कालीन (cid:366)खंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज, गया के वि(cid:349)(cid:544) (cid:366)धान मं(cid:361)ी आवास योजना ((cid:356)ामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार, अभियान म(cid:336) अपे(िcid:407)त सहयोग नही ं करने व लक्ष्य के अनु(cid:349)प (cid:366)गति नही ं रहने जैसे आरोप (cid:366)तिवेदित करते (cid:352)ए निल(cid:304)(cid:638)त करने की अनुशंसा की गयी।
उ(cid:304)(cid:671)(cid:304)खत तीनों आरोपों के आलोक म(cid:336) सम्यक विचारोपरान्त (cid:373)ी बबलु कु मार को निल(cid:304)(cid:638)त कर उनके वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही संचालित करने का निण(cid:330)य लिया गया है।
अत: बिहार सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के (cid:366)ावधानों के तहत (cid:373)ी कु मार को अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 20 (cid:373)ी कु मार के वि(cid:349)(cid:544) विभागीय काय(cid:330)वाही के संचालन हेतु (cid:373)ी राजेश प(cid:303)रमल, उप सचिव, (cid:356)ामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं जिला पदाधिकारी, गया (cid:554)ारा नामित जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।
निलंबन की अवधि म(cid:336) (cid:373)ी कु मार का मुख्यालय (cid:366)खंड काया(cid:330)लय, पटना सदर, पटना निधा(cid:330)(cid:303)रत किया जाता है।
निलंबन की अवधि म(cid:336) (cid:373)ी कु मार को बिहार सरकारी सेवक (वग(cid:334)करण, नियं(cid:361)ण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निवा(cid:330)ह भ(cid:517)ा दे य होगा।
उक्त आदेश पर स(cid:407)म (cid:366)ाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। (cid:373)ी कु मार से यह अपे(cid:407)ा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध म(cid:336) अपना प(cid:407) रखते (cid:352)ए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति द(cid:336), उनके सम(cid:407) स्वयं उप(cid:304)(cid:830)थत होंगे।
आदे:- आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत कबहार राजप(cid:361) ेि अगले अंि म(cid:336) (cid:366)ािकत कयिा जाय तथा इसीि (cid:366)कत सभी सम्बन्धित र्ोि भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राधा र्कोिर झा,अपर सचिव।
--------- सं0 6/आ0-376/2006(खण्ड)-सा.प्र.--13608 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 1 अक्तूबर 2019
बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक)-2014 के प्रश्न पत्र के लीक होने के मामले में दर्ज अगमकुआँ थाना कांड संख्या-44/2017 दिनांक 04.02.2017 धारा-419/420/467/468/471, 34 भा.द.वि. एवं धारा-66 (डी) आई.टी. एक्ट तथा धारा-7, 8, 9, 13(1)(सी)(डी)(ई)- सह-पठित धारा-13(2) भ्र.नि.अधि.-1988 के अप्राथमिकी अभियुक्त श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से. (बिहार ः 1987), तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मामले में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 24.02.2017 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया गया था तथा तत्संबंधित सूचना के प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापांक-2628 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से. (1987) को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-3 के उपनियम-2 एवं उपनियम-3 के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिए जाने की तिथि से निलम्बित किया गया।
2. इस मामले में श्री कुमार के विरूद्ध विधि विभाग, बिहार के आदेश संख्या-95 दिनांक 24.05.2017 के द्वारा इस मामले की जाँच के लिए गठित एस.आई.टी. से प्राप्त प्रतिवेदन और कागजात के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-197 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भा.द.वि. की धाराओं-419/420/467/ 468/471, 34 भा.द.वि. एवं धारा-66 (डी) आई.टी. एक्ट तथा धारा-7, 8, 9, 13(1)(सी)(डी)(ई) के अंतर्गत कारित अपराधों के लिए अभियोजन की स्वी—ति दी गयी। साथ ही, इस विभाग के पत्रांक-10434 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा भ्र.नि.अधि.-1988 की धारा-7/8/9/13(1) (सी)(डी)-सह-पठित धारा-13(2) और 15 के अंतर्गत कारित अपराध के लिए भ्र.नि.अधि.-1988 की धारा-19 के प्रावधानानुसार अभियोजन स्वी—ति के लिए प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को भेजा गया था। इस क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा कतिपय कागजात की माँग की गयी थी, जिसे उपलब्ध कराये जाने पर उनके पत्र दिनांक 16.10.2018 के द्वारा भ्र.नि.अधि.-1988 में अधिसूचना दिनांक 26.07.2018 के द्वारा संशोधन की चर्चा करते हुए उक्त संशोधन के आलोक में पुनगर्ठित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस आलोक में पुनगर्ठित प्र्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को भेजा गया है।
3. इस मामले में श्री सुधीर कुमार के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-8 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में आर्टिकल ऑफ चार्जेज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकण्डक्ट या मिसविहैवियर, सभी साक्ष्य के साथ विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक-5469 दिनांक 25. 04.2018 के द्वारा निर्गत किया गया है, जो सम्प्रति श्री कुमार के अनुरोध तथा इस संबंध में विद्धान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में श्री कुमार के न्यायिक अभिरक्षा में होने तक स्थगित रखा गया है।
4. श्री कुमार के निलम्बन की समीक्षा राज्य निलम्बन समीक्षा समिति द्वारा प्रावधनुसार समय-समय पर की गयी है और समिति द्वारा उनके निलम्बन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है और तद्नुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5250 दिनांक 02.05.2017, संकल्प ज्ञापांक-11532 दिनांक 06.09.2017 और संकल्प ज्ञापांक-2477 दिनांक 21.02.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक-11263 दिनांक 21.08.2018 के द्वारा उनका निलम्बन बरकरार रखा गया।
5. और चूँकि श्री कुमार के विस्तारित निलंबन अवधि 23.02.2019 को दो वर्ष पूरी होने की स्थिति होने के मद्देनजर उनके न्यायिक हिरासत में होने के कारण उन्हें निलंबन में बनाए रखने की अनुशंसा केंद्रीय निलंबन समीक्षा समिति के समीक्षार्थ केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसपर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.01.2019 के21 बिहार गजट, 4 दिसम्बर 2019 द्वारा छः माह बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी। तद्नुसार विभागीय ज्ञापांक-1930 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा इनके निलंबन को अगले छः माह बरकरार रखा गया।
6. और चूँकि श्री कुमार के निलंबन की विस्तारि तअवधि के समाप्त होने के मद्देनजर तथा उनके हिरासत में होने के कारण उन्हें निलंबन में बनाये रखने की अनुशंसा केन्द्रीय निलंबन समीक्षा समिति के समीक्षार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से की गयी, जिसपर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 29.08.2019 के पत्र के द्वारा श्री कुमार के निलंबन को अगले छः माह बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है और इस अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री सुधीर कुमार के निलबंन को अगले छः माह तक बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। आदेश :- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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सं0 6/आ.-89/2017-सा.प्र.-13916
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संकल्प
10 अक्तूबर 2019
श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(बिहारः1991), तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के द्वारा दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता के आरोप के मामले में श्री राजू के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के निमित अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक संख्या-12925 दिनांक 26.09.2018 निर्गत करते हुए श्री राजू से बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई थी। इस क्रम में श्री राजू को बचाव बयान देने हेतु कतिपय स्मार पत्र उनके स्थानीय एवं स्थायी पते पर प्रेषित किये गये, परन्तु श्री राजू द्वारा कोई प्रतिउत्तर/लिखित बचाव अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।
2. कई स्मारों के बाद भी श्री राजू से बचाव बयान प्राप्त नहीं होने के कारण अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8(6)(b) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजू के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को जाँच पदाधिकारी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया।
3. अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजू के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री एस. एम. राजू,भा.प्र.से.(बिहारः1991), तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति होने की तिथि से 10 (दस) कार्य दिवसों में अथवा 10 (दस) कार्य दिवसों के बाद विहित किसी समय या उससे अनधिक दस दिनों के अन्दर किसी समय जैसा जाँच पदाधिकारी आदेश दें, स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ उपस्थित होंगे।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सभी सुसंगत कागजातों यथा आरोप का मद, कदाचारिता विवरणी, साक्ष्यों आदि की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से. (बिहारः1991), तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय। साथ ही सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि विभाग के उप सचिव से अन्यून किसी पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करें। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 37—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in