निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-11 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 12-13 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i`"B
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 14-14 पूरक
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पूरक-क 15-17बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
29 नवम्बर 2019
सं0 कौन/भी-904/2015-387/सी--श्री केदार नाथ राम, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुंगेर अंचल, मुंगेर (सम्प्रति सेवानिवृत) को उनके मुंगेर अंचल के पदस्थापन काल में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-262 दिनांक 24.02.2001 द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इनके सेवानिवृति की तिथि 31.07.2003 तक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री राम से प्राप्त उत्तर की सम्यक् समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-757 दिनांक 17.12.2003 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-
1. इन्हें सेवानिवृति की तिथि 31.07.2003 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन मुक्त माना जायेगा। 2. इनकी निलंबन अवधि दिनांक 24.02.2001 से दिनांक 31.07.2003 तक जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा और कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा, परन्तु इस निलबंन अवधि को पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में परिगणित किया जायेगा। 3. इनके पेंशन से 25 (पच्चीस) प्रतिशत की कटौती करने हेतु नियमानुकूल कार्रवाई अलग से की जायेगी। तत्पश्चात् अगे्रतर कार्रवाई करते हुए श्री राम के पेंशन से पच्चीस प्रतिशत की कटौती किये जाने के विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त अधिसूचना ज्ञाप सं0-325/सी दिनांक 23.05.2005 द्वारा श्री केदार नाथ राम, सेवानिवृत वाणिज्य-कर उपायुक्त के पेंशन से पच्चीस प्रतिशत की कटौती किये जाने का दण्ड संसूचित किया गया। तत्पश्चात् अधिसूचना ज्ञाप सं0-325/सी दिनांक 23.05.2005 द्वारा संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री राम के द्वारा अपील अभ्यावेदन दायर किया गया। श्री राम द्वारा दायर किये गये अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं होने अथवा विचार करने योग्य बिन्दु का उल्लेख नहीं रहने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-490 दिनांक 31.05.2006 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री राम द्वारा दण्ड संबंधी अधिसूचना ज्ञाप सं0-325/सी दिनांक-23.05.2005 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना सं0-490 दिनांक 31.05.2006 के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10923/2006 दायर किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में दिनांक 09.03.2011 को पारित न्याय निर्णय में विभाग द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखते हुए श्री राम की याचिका खारिज कर दी गयी। तत्पश्चात् उक्त न्यायनिर्णय के विरूद्ध श्री राम द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एल॰पी॰ए0 संख्या-963/2011 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.11 को न्यायनिर्णय पारित किया गया। पारित न्याय निर्णय में सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰-10923/2006 में दिनांक-09.03.2011 को पारित न्याय निर्णय तथा विभाग द्वारा निर्गत दण्ड संबंधी अधिसूचना ज्ञाप सं0-325/सी दिनांक 23.05.2005 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना सं0-490 दिनांक-31.05.2006 को निरस्त कर दिया गया। एल॰पी॰ए0 संख्या-963/2011 में दिनांक 11.07.2011 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में दण्ड संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-325/सी0 दिनांक 23.05.2005 को विभागीय अधिसूचना संख्या-1213 दिनांक 23.03.2012 द्वारा निरस्त कर दिया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-1507 दिनांक 12.04.2012 द्वारा श्री राम को पेंशन की पूर्ण स्वीकृति दे दी गयी। परन्तु निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन का भुगतान तथा विनियमन करने संबंधी निर्णय नहीं हो सका। निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन का भुगतान के लिए श्री केदार नाथ राम द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-8268/2015 दायर किया गया। सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-8268/2015 केदार नाथ राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.07.2019 को न्याय निर्णय पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् हैः- "Counsel for the petitioner placing reliance on the decision in LPA no. 963/2011 passed on 11.07.2011 submits that authority as a consequence of quashing of appellate order was required to give monetary benefit to the petitioner.
3 बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019Since Division Bench has already quashed the order, consequent relief as a result of quashing of order is required to be enforced by the petitioner. Petitioner's counsel seeks liberty to avail remedy of contempt by moving appropriate application in this regard. Writ petition is disposed of with the liberty aforesaid." उक्त न्याय निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त विधि विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24.07.2019 को पारित न्याय निर्णय एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैंः-
1. श्री केदार नाथ राम, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुंगेर अंचल, मुंगेर (सम्प्रति सेवानिवृत) का निलंबन अवधि दिनांक 24.02.2001 से दिनांक-30.07.2003 तक की अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान किया जाता है।
2. श्री केदार नाथ राम, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुंगेर अंचल, मुंगेर (सम्प्रति सेवानिवृत) का निलंबन अवधि दिनांक 24.02.2001 से दिनांक-30.07.2003 तक की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप सचिव।
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गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय
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अधिसूचना
3 दिसम्बर 2019
सं0 (01) 12/2018/स्था0 2529--बिहार अभियोजन सेवा के श्री अमृत कुमार, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, पूर्णियॉं को उनके अनुरोध पर सहायक प्राचार्य (इतिहास) के पद पर जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के अन्तर्गत महेन्द्र महिला कॉलेज, गोपालगंज में योगदान देने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजीत कुमार सिंह, उप सचिव।
--------- उद्योग विभाग ------- अधिसूचना 5 दिसम्बर 2019 सं0 4तक0/गठन/51-2017-3334--उद्योग विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1090 दिनांक 02.08.17 द्वारा बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 की कंडिका-11.6 में निहित प्रावधान के आलोक में स्टार्ट-अप निवेश सलाहकार समिति (SIAC) का गठन किया गया था। पुनः उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-2152 दिनांक-17.12.18 द्वारा स्टार्ट-अप निवेश सलाहकार समिति का पुर्नगठन किया गया था।
2. श्री उदय शंकर, सी0ई0ओ0, स्टार टी0वी0 द्वारा समयाभाव के कारण इस समिति के साथ कार्य करने में अपनी असमर्थता जाहिर की गई है। अतएव स्टार्ट-अप निवेश सलाहकार समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता हैः- 1- डॉ0 सौरभ श्रीवास्तव, फाउण्डर, इंडिया एंजेल नेटवर्क - सदस्य 2- श्री अजय चौधरी, अध्यक्ष, शासी निकाय, आई0 आई0 टी0, पटना एवं फाउण्डर, एच0 सी0 एल0 लि0 - सदस्य 3- श्री श्रीकान्त शास्त्री, को-फाउण्डर एवं निदेशक, क्रेयोन डाटा, चेयरमैन, आई0आई0एम0, कलकत्ता इनोभेशन पार्क - सदस्य 4- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, निवेश आयुक्त, मुम्बई, बिहार सरकार - संयोजक 3. उक्त सलाहकार समिति बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 की कंडिका 11.6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
4. एतद्संबंधी अन्य आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 4 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------- अधिसूचना 4 दिसम्बर 2019
सं0 भा॰व0से0 (स्था॰)-07/2018/4480/प॰व॰--श्री संजय कुमार सिन्हा, भा॰व॰से॰, (BHः2000), मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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पथ निर्माण विभाग
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अधिसूचनाएं
28 अगस्त 2019
सं0 प्र॰2/स्था॰-07-03/2019-7821(s)--पथ निर्माण विभाग के निम्नलिखित सहायक अभियंता (असैनिक) को
| क्र॰ | नाम | वर्त्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री कमल किशोर | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज-2, पथ प्रमंडल, कोचस। | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राजगीर, पथ प ्रमंडल, हिलसा। |
| 2. | श्री आलोक कुमार | प्राक्कलन पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद। | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हिलसा, पथ प ्रमंडल, हिलसा। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश कुमार, अपर सचिव।
------ 30 अक्तूबर 2019 सं0 प्र॰2/स्था॰-07-05/2019-9578(s)--पथ निर्माण विभाग के निम्नलिखित असैनिक सहायक अभियंता (संविदा सहित) को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने अंकित स्थान का कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।
| क्र॰सं0 | नाम, पदनाम एवं ग ृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त कार्य का प्रभार |
| 1 | श्री उज्जवल कांत सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-नालंदा | गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल, नई राजधानी, पथ प्रमंडल, पटना | नई राजधानी, पथ अवर प्रमंडल सं0-2 पटना। |
| 2 | सुश्री/श्रीमति अनामिका सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ। | पथ अवर प्रमंडल, बिहार शरीफ। |
| 3 | श्री श्रीकांत शर्मा सहायक अभियंता गृह जिला-पटना | प्राक्कलन पदाधिकारी पथ प्रमंडल, हिलसा। | पथ अवर प्रमंडल, चण्डी। |
| 4 | श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, कोचस। | पथ अवर प्रमंडल बिक्रमगंज-2। |
| 5 | श्री शुभम कुमार सिंह, सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-वैशाली | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, बेनीपुर। | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, बेनीपुर |
| क्र ॰सं0 | नाम, पदनाम एवं ग ृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त कार्य का प्रभार |
| 6 | श्री राहुल रंजन सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल शाहाबाद, आरा। | पथ अवर प्रमंडल, पीरो। |
| 7 | श्री रौशन कुमार सहायक अभियंता गृह जिला-नवादा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, बक्सर। | पथ अवर प्रमंडल, चौसा। |
| 8 | श्री अबुल कलाम आजाद सहायक अभियंता गृह जिला-बक्सर | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, डिहरी-ऑन-सोन। | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ अवर प्रमंडल, डिहरी-ऑन- सोन। |
| 9 | श्री गुंजन कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-भोजपुर | गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल भभुआ। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2 भभुआ। |
| 10 | श्री विवेक कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, शेरघाटी। | पथ अवर प्रमंडल सं0-1 शेरघाटी। |
| 11 | श्री रोहित कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-रोहतास | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, शेरघाटी। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2 शेरघाटी। |
| 12 | श्री महेन्द्र प्रसाद सहायक अभियंता गृह जिला-नालंदा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) मगध पथ अंचल, गया। | पथ अवर प्रमंडल सं0-1 गया। |
| 13 | सुश्री/श्रीमति शिम्पी सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | सहायक अभियंता, (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, गया। | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, गया। |
| 14 | श्री शशि प्रकाश सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-नालंदा | गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, अरवल। | पथ अवर प्रमंडल, कुर्था। |
| 15 | श्री वकील सिंह सहायक अभियंता गृह जिला-रोहतास | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, अरवल। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2 औरंगाबाद पथ प्रमंडल, औरंगाबाद। |
| 16 | सुश्री/श्रीमति स्वेता कुमारी सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-गया | सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण) अवर प्रमंडल, औरंगाबाद। | पथ अवर प्रमंडल, दाउदनगर। |
| 17 | श्री संजीव कुमार सहायक अभियंता गृह जिला-मधुबनी | प्राक्कलन पदाधिकारी पथ प्रमंडल, धोरैया। | पथ अवर प्रमंडल, धोरैया। |
| 18 | श्री अनुराग सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-बांका | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, भागलपुर। | पथ अवर प्रमंडल, सबौर। |
| 19 | श्री गणेश दास सहायक अभियंता गृह जिला-बांका | प्राक्कलन पदाधिकारी पथ प्रमंडल, मुंगेर। | पथ अवर प्रमंडल, खड़गपुर। |
| 20 | श्री आलोक कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-नालंदा | गुण नियंत्रण, पथ अवर प मंडल, ्र लक्खीसराय। | पथ अवर प्रमंडल, रामगढ़। |
| 21 | श्री इन्द्रदेव पंडित सहायक अभियंता गृह जिला-नालंदा | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, शेखपुरा। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2, शेखपुरा। |
| 22 | श्री श्रीराम सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-लक्खीसराय | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, शेखपुरा। | पथ अवर प्रमंडल, बरबीघा। |
| 23 | श्री आरिफ जमाल सहायक अभियंता गृह जिला-नवादा | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, जमुई। | पथ अवर प्रमंडल सं0-1, लक्खीसराय, पथ प्रमंडल, लक्खीसराय। |
| 24 | सुश्री/श्रीमति ऋचा सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-वैशाली | प्राक्कलन पदाधिकारी पथ प्रमंडल सं0-1, मुज्जफ्फरपुर | पथ अवर प्रमंडल सं0-2, मुजफ्फरपुर |
| 25 | श्री गजराज सिंह राजपूत सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-मध्यप्रदेश | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, शिवहर। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2, शिवहर |
| 26 | श्री संजीव कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) सारण पथ अंचल, हाजीपुर। | पथ अवर प्रमंडल सं0-1, बेतिया पथ प्रमंडल, बेतिया। |
| 27 | श्री प्रफुल्ल कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-भोजपुर | सहायक अभियंता, पथ प मंडल ्र सं0-1, मुजफ्फरपुर। | पथ अवर प्रमंडल, बगहा पथ प्रमंडल, बेतिया। |
| 28 | सुश्री/श्रीमति रूपा कुमारी सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-सीतामढ़ी | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, मोतिहारी। | पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी। |
| 29 | श्री अविनाश कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-नवादा | प्राक्कलन पदाधिकारी पथ प्रमंडल, मोतिहारी। | पथ अवर प्रमंडल, चकिया। |
| 30 | मो0 युसूफ जमील सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | प्राक्कलन पदाधिकारी पथ प्रमंडल, छपरा। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2, छपरा। |
| 31 | श्री सुरेश कुमार चौधरी सहायक अभियंता गृह जिला-औरंगाबाद | गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल, गोपालगंज। | पथ अवर प्रमंडल सं0-1, गोपालगंज। |
| 32 | श्री संजीव रंजन सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-सारण | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, गोपालगंज। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2, गोपालगंज। |
| 33 | सुश्री/श्रीमति अर्चना भारती सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-समस्तीपुर | प्राक्कलन पदाधिकारी पथ प्रमंडल, दरभंगा। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2, दरभंगा। |
| 34 | श्री प ुरूषोत्तम कुमार चौधरी, सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-मधुबनी | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, बेेनीपुर। | पथ अवर प्रमंडल सं0-1, बेनीपुर। |
| 35 | श्री सुनील रंजन, सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-गया | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल सं0-2, मुजफ्फरपुर। | पथ अवर प्रमंडल, रून्नी सैदपुर। |
| 36 | सुश्री ज्योति भारती सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-दरभंगा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, समस्तीपुर। | पथ अवर प्रमंडल सं0-3 समस्तीपुर। |
| 37 | श्री छोटे कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-अरवल | गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल, समस्तीपुर। | पथ अवर प्रमंडल, दलसिंह सराय पथ प्रमंडल, समस्तीपुर। |
| 38 | श्री कुणाल कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-बेगुसराय | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, रोसड़ा। | पथ अवर प्रमंडल, दलसिंह सराय पथ प्रमंडल, रोसड़ा। |
| क्र ॰सं0 | नाम, पदनाम एवं ग ृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त कार्य का प्रभार |
| 39 | श्री सुबोध कुमार साह सहायक अभियंता गृह जिला-खगड़िया। | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, बेगुसराय। | पथ अवर प्रमंडल, बरौनी। |
| 40 | श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, पूर्णिया। | पथ अवर प्रमंडल, कोढ़ा पथ प्रमंडल, कटिहार। |
| 41 | श्री शशिकांत सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-भोजपुर | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, कटिहार। | पथ अवर प्रमंडल, कोढ़ा-1 पथ प्रमंडल, कटिहार। |
| 42 | सुश्री/श्रीमति स्वीटी कुमारी सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पूर्णिया | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, कटिहार। | पथ अवर प्रमंडल, कटिहार। |
| 43 | श्री अनिल कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-वैशाली | गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, बारसोई। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2 बारसोई। |
| 44 | श्री राज आनन्द सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-अररिया | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, बारसोई। | पथ अवर प्रमंडल, सोनैली। |
| 45 | श्री अमित राज सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला- पूर्णियाँ। | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, अररिया। | पथ अवर प्रमंडल सं0-1, अररिया |
| 46 | मो0 फरीद अहमद सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-सुपौल | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, किशनगंज। | पथ अवर प्रमंडल, ठाकुरगंज। |
| 47 | श्री जितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-नालन्दा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ अंचल, सहरसा। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2 सहरसा। |
| 48 | श्री अभिनंदन कुुमार अभय सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-मधेपुरा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, सहरसा। | पथ अवर प्रमंडल, सोनवर्षा। |
| 49 | श्री कमल नारायण प्रसाद सहायक अभियंता गृह जिला- मधुबनी। | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, सुपौल। | पथ अवर प्रमंडल, सुपौल-1 |
| 50 | श्री मुकेश कुमार दास सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-मधुबनी | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, पीपरा। | पथ अवर प्रमंडल, वीरपुर पथ प्रमंडल, पिपरा। |
| 51 | श्री अजय कुमार सहायक अभियंता गृह जिला-मधुबनी | गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, पीपरा। | पथ अवर प्रमंडल सं0-2, पीपरा। |
| 52 | श्री रानू कुमार शर्मा सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला- बेगूसराय | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मधेपुरा। | पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा। |
| 53 | श्री रवि रौशन सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पूर्णिया | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, मधेपुरा। | पथ अवर प्रमंडल, उदाकिशुनगंज। पथ प्रमंडल, मधेपुरा। |
| 54 | श्री पंकज कुमार सहायक अभियंता गृह जिला-कैमूर | प्राक्कलन पदाधिकारी महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल, पटना | अवर प्रमंडल महात्मा गांधी सेतु प्रमंडल, पटना। |
| 55 | श्री अमरेन्द्र कुमार सहायक अभियंता गृह जिला-गया | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, छपरा। |
| 56 | सुश्री/श्रीमति सरीता कुमारी सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, नवादा। |
| 57 | श्री शिव प्रकाश साह सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-भोजपुर | प्राक्कलन पदाधिकारी राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, रजौली। |
| 58 | सुश्री/श्रीमति लक्ष्मी कुमारी सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ-2। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, बिहार शरीफ-2 |
| 59 | सुश्री/श्रीमति स्वाती चन्द्रा सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-वैशाली | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतीहारी। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, चकिया। |
| 60 | श्री अमबरीश सिंह सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-सिवान | प्राक्कलन पदाधिकारी राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा। | राष्ट्रीय उच्च पथ, अवर प्रमंडल सं0-3 छपरा। |
| 61 | श्री अनिमेश कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-पटना | प्राक्कलन पदाधिकारी राष्ट्रीय उच्च पथ, अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी-2 |
| 62 | श्री सुभाष चन्द्र श्रीहर्ष सहायक अभियंता, गृह जिला-नालंदा | गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ, सीतामढ़ी। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी-3 |
| 63 | श्री नितीन ज्योति सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-दरभंगा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जय नगर। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, सहार घाट। |
| 64 | श्री चुन्नु कुमार, सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-वैशाली | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, दरभंगा। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, लौकहा। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर। |
| 65 | सुश्री/श्रीमति सौम्या प्रिया सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-बांका | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, भागलपुर। |
| 66 | श्री मंगल कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-बांका | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प मंडल, ्र लक्खीसराय एट मु गेर। ं | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर। |
| 67 | श्री श्रीकांत मालवीय सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-गया | प्राक्कलन पदाधिकारी राष्ट्रीय उच्च पथ, अवर प्रमंडल, लक्खीसराय एट मु गेर ं | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा। |
| 68 | श्री मुकेश कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-वैशाली | प्राक्कलन पदाधिकारी राष्ट्रीय उच्च पथ, अवर प्रमंडल, पूर्णियाँ। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, पूर्णिया। |
| 69 | श्री अजय कुमार पाल सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-गया | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, कुरसेला। |
| 70 | श्री शिव शंकर प्रसाद सहायक अभियंता गृह जिला-मधुबनी | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, बनमनखी। |
| 71 | श्री विद्या सागर सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-भागलपुर | गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ, अवर प्रमंडल राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, ठाकुरगंज। |
| 72 | श्री अभिषेक आनन्द सहायक अभियंता (संविदा) | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, सहरसा। |
| क्र ॰सं0 | नाम, पदनाम एवं ग ृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त कार्य का प्रभार |
| 73 | श्री जितेन्द्र कुमार कामत सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-मधुबनी | गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ, अवर प्रमंडल, मधेपुरा। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, राघोपुर। |
| 74 | श्री सचिन कुमार सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-नालंदा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद। | राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, औरंगाबाद। |
| 75 | सुश्री/श्रीमति रूचिता राज सहायक अभियंता (संविदा) गृह जिला-नालंदा | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन। | राष्ट्रीय उच्च पथ, अवर प्रमंडल, गया-1 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश कुमार, अपर सचिव।
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1 नवम्बर 2019
सं0 प्र0-11/पथ अधि0-02-02/2017-9610(s)--सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले
| क्र0 स0 | जिला का नाम | पथ प्रमण्डल का नाम | पथ का नाम/ मार्ग रेखन | लम्बाई (कि0मी0 में) | दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रसंग |
| 1. | गया | पथ प्रमंडल संख्या-01, गया। | बथानी से कटारी मोड़ भाया कमलपुर-पचम्भा-नेकपुर पथ। | 11.55 | ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-7488, दिनांक 22.10.2019 |
2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथ का दायित्व रहित प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगें। अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे।
3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। 4. अधिग्रहण/ निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (प्र॰को॰)।
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22 नवम्बर 2019
सं॰ 1/BSRDC-21-01/2018-10158(s)--बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन में निहित प्रावधान के अनुसार कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 187A के अन्तर्गत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की वार्षिक साधारण बैठक/विशेष साधारण बैठक में भाग लेने हेतु श्री श्रीबाबू यादव, उप सचिव (विशेष कार्य पदाधिकारी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार, उप सचिव (प्र॰को॰)।
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26 नवम्बर 2019
सं0 प्र॰2/स्था॰-07-03/2019-10206(s)--1. विभागीय अधिसूचना संख्या-9578-सह-पठित ज्ञापांक-9579 दिनांक 30.10.2019 के क्रम संख्या-5 पर अंकित श्री शुभम कुमार सिंह, सहायक अभियंता (संविदा), प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, बेनीपुर में पदस्थापित एवं मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) का कार्यालय पटना में प्रतिनियुक्त को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, बेनीपुर के रूप में पदस्थापन को विलोपित करते हुये श्री यतीन्द्र नारायण, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पथ अंचल, दरभंगा को अपने कार्य के अतिरिक्त गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, बेनीपुर का कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-9578-सह-पठित ज्ञापांक-9579 दिनांक 30.10.2019 के क्रमांक-55 पर अंकित श्री अमरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना में पदस्थापित एवं मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) का कार्यालय पटना में प्रतिनियुक्त को अपने कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल,10 बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 छपरा के रूप में पदस्थापन को विलोपित करते हुये श्री राजीव कुमार, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, गुलजारबाग-1 को अपने कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, छपरा का कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार, उप सचिव (प्र॰को॰)।
------ मुख्य अभियंता का कार्यालय श्सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान ------- कार्यालय आदेश 2 सितम्बर 2019 का0आ0सं0 1स्था0अनु0-12-102/2019ः-50--समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण, छपरा.के पत्रांक 941/स्था0- दिनांक 09.07.2019 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण, छपरा की दिनांक 11.06.2018 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री रोबिन श्लोक, पिता- स्व0 राम श्लोक राय, भूतपूर्व सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग प्रतिनियुक्त योजना एवं विकास विभाग, बिहार की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान लेभल-II ग्रेड पें-1900 (षिडयूल- II वेतन-19900) रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा के कार्यालय में दिनांक 25.09.2019 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 राम श्लोक राय, के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री रोबिन श्लोक पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री रोबिन श्लोक की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री रोबिन श्लोक से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। 11. उप सचिव , वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।
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25 सितम्बर 2019
का0आ0सं0 1स्था0अनु0-12-103/2019ः-53/सिवान--समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति गोपालगंज.के पत्रांक 514/स्था0- दिनांक 05.08.2019 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंज की दिनांक 27.07.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री रौनक अली, पिता- स्व0 जहरूद्दीन भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान लेभल-I ग्रेड पें-1800 (षिडयूल- II वेतन- 18000) रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे के कार्यालय में दिनांक 15.10.2019 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।11 बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 जहरूद्दीन, के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री रौनक अली पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री रौनक अली की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री रौनक अली से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। 11. उप सचिव , वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 12
भाग-2
बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————
पथ निर्माण विभाग ------ अधिसूचना (शुद्धि-पत्र) 23 अक्तूबर 2019 सं0 प्र॰2/स्था॰-वि॰उ॰-21-01/2015-9400(s)--श्री दीनबन्धु प्रसाद सिंह को तृतीय M.A.C.P. का लाभ प्रदान करने के संबंध में दिनांक 08.11.2012, 20.08.2013 एवं 01.11.2017 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अन्य अभियंताओं के साथ विचार किया गया। उक्त तिथियों को स्क्रीनिंग समिति के विचारण हेतु कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई विचारण सूची में जन्मतिथि भूलवश 12.01.1954 के स्थान पर 12.01.1956 अंकित हो गया। फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-10871 (एस॰) दिनांक 27.11.2017 द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि के आधार पर इनके सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2016 मानते हुये इनके विरूद्व संसूचित दंड के प्रभाव की समाप्ति की तिथि 01.04.2014 से तृतीय रूपान्तरित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में इनको तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत किया गया है, जबकि श्री सिंह दिनांक 31.01.2014 को बाध्र्यक्य आयु पर सेवा निवृत्त हो चुके थे। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह द्वारा M.A.C.P. के लाभ की स्वीकृति हेतु सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-4209/2016 दायर किया गया, जिसमें श्री सिंह द्वारा दिनांक 31.01.2014 को सेवा निवृत्त होने का उल्लेख नहीं किया गया। उक्त वाद में दिनांक 09.05.2019 को पारित आदेश का operative अंश निम्नवत् है :- "Claim of the petitioner for grant of 3rd ACP benefit has already been allowed by the respondents with effect from 01.04.2014 i.e. upon expiry of adverse effect of punishment of censure. The notification in this regard is annexure A to the counter affidavit. Counsel for the petitioner further submits that actual monetary benefit arising out of the same has not been paid to the petitioner. If the same is not done till date, this court would observe that respondents should ensure that monetary benefit arising out of notification no. 10871(s) dated 27.11.2017 should be made available to the petitioner expeditiously, without undue delay and preferably within eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order." उक्त न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में स्क्रींनिग समिति की दिनांक 16.10.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आहूत बैठक में समिति द्वारा पाया गया कि दंड के कुप्रभाव अवधि में श्री सिंह दिनांक 31.01.2014 को बाध्र्यक्य आयु पर सेवा निवृत्त हो चुके थे, अतएव उन्हें तृतीय M.A.C.P. अनुमान्य नहीं था। अतः विधि विभाग से प्राप्त परामर्श "Under the circumstances, opinion may be provided to Department concerned that the Notification No. 10871 (S) dated 27.11.2017 may first be cancelled to the extent of petitioner Shri Deenbandhu Prasad Singh under due intimation to the petitioner and thereafter, Department concerned may think to file review of the order aforesaid if so advised Submitted for order." के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में तत्काल रिभ्यू दायर किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री दीनबन्धु प्रसाद सिंह के तृतीय एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-10871 (एस) दिनांक 21.11.2017 के कंडिका-2 का क्रम संख्या-7 को रद्द किया जाता है।
2. उक्त विभागीय अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।
आदेश से,
रत्नेश कुमार, अपर सचिव।13 बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019
शिक्षा विभाग
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शुद्धि-पत्र
सं0 15/ एम 1-218/98 (अंश II)-2839
प्रेषक, सतीश चन्द्र झा, सरकार के विशेष सचिव। सेवा मेंं, कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय।
पटना, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 विषयः विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा 01.01.2006 के प्रभाव से लागू षष्ठम वेतन पुनरीक्षण संकल्प में निहित अनुदेश के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयोें/अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के पूर्व प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के एवज मेंं 01.09.2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के रूप में पाँच अग्रिम वेतन वृद्धि तथा सेवा काल में प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के एवज मेंं दिनांक 01.09.2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के रूप में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य करने की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय, उपर्युक्त विषय के संंबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 908 दिनांक 15.05.2018 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयोें/अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को भारत सरकार के षष्ठम वेतन पुनरीक्षण आदेश में निहित अनुदेश के आलोक में नियुक्ति के पूर्व प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के एवज मेंं 01.09.2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के रूप में पाँच अग्रिम वेतन वृद्धि तथा सेवा काल में प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के एवज मेंं दिनांक 01.09.2008 के प्रभाव से प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के रूप में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 01 एवं 03 में वर्णित भारत सरकार के ''पत्रांक No.-1-32/2006-UII/U(i) dated 21.12.2008" के स्थान पर ''पत्रांक No.-1-32/2006-UII/U(i) dated 31.12.2008" द्वारा संशोधित समझा जाए। शेष यथावत रहेगा।
विश्वासभाजन, सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 14
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————
सूचना --------
सं0 1369--मैं शिखर पिता स्व0 विरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी मुहल्ला 402, पल्लवी अपार्टमेंट, नाला रोड, थाना कदमकुऑं, जिला-पटना शपथ पत्र सं0 12182 दिनांक 15.07.2019 से बयान करता हूॅं कि अब मैं शिखर श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊंगा।
शिखर। No. 1369.---I, SHIKHAR S/o Late Virendra Prasad Srivastava resident of Mohalla 402, Pallavi Apartment, Nala Road, P.S. Kadamkuan, Distt. Patna hereby solemnly Affirm that now I will be known as Shikhar Srivastava vide Affidavit No. 12182 dated 15.07.2019.
Shikhar.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in15 बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019
बिहार गजट
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पूरक(अ0)
प्राधिकारी }kjk प्रकाशित
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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-08/2019--10278 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 28 नवम्बर 2019
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 105 दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री सुरेष चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री रामाधार सिंह, अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया था। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर थे।
2. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 09/वि0जाँ0, मुजफ्फरपुर दिनांक 23.03.2019 से सूचित किया गया कि उपस्थापन पदाधिकारी लगातार तीन तिथियों से विभागीय कार्यवाही के संचालन में उपस्थित नहीं हो रहें है। इस सूचना के आलोक में श्री रामाधार सिंह से विभागीय पत्रांक 2814 दिनांक 03.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गर्ई। श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक 1544/कारा दिनांक 17.04.2019 के माध्यम से विभाग को समर्पित किया गया।
3. श्री सिंह का अपने स्पष्टीकरण में कहना है कि दिनांक 28.02.2019 को स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वे विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके एवं चिकित्सीय पुर्जा संलग्न करते हुए इसकी सूचना संचालन पदाधिकारी को दे दी गई थी। दूसरी तिथि दिनांक 07.03.2019 को मोतिहारी-मुजफ्फरपुर मार्ग जाम होने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके जिसकी सूचना उनके द्वारा मोबाईल के माध्यम से एवं कारा के पत्रांक 940 दिनांक 07.03.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी को दी गई। पुनः तीसरी तारीख 20.03.2019 को स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके जिसकी सूचना पत्रांक 1142 दिनांक 20.03.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी को दी गई एवं अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।
4. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपनी अनुपस्थिति की सूचना का पत्र सुनवाई की तिथि को ही निर्गत किया गया है। सुनवाई की लगातार तीन तिथियों पर अनुपस्थित रहने की पूर्व सूचना नहीं देने की उनकी कार्रवाई महज संयोग नहीं हो सकती। अतः श्री सिंह का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। 5. विभाग द्वारा स्पष्टीकरण पूछने के उपरान्त श्री रामाधार सिंह द्वारा बाद की तिथियों पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विभागीय कार्यवाही वर्तमान समय में पूर्ण हो चुकी है।
6. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रामाधार सिंह, अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया को भविष्य में ऐसे व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करने की 'चेतावनी' दी जाती है एवं इसकी प्रविष्टि उनकी चरित्र-पुस्त में करने का आदेष संसूचित किया जाता है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 16 सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-13/2018--9901
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संकल्प
20 नवम्बर 2019
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राजीव कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक कारा महानिरीक्षक (मु0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध उनके शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन के दौरान दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रषासन, मुजफ्फरपुर द्वारा कारा में की गई औचक छापेमारी में 12 मोबाईल फोन, 04 मोबाईल चार्जर, 03 सिमकार्ड तथा भारी मात्रा में नषीली एवं प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी, छोटे-मोटे कारणों से भी कैदियों को लम्बे-लम्बे समय तक एवं बार-बार कारा अस्पताल में नियम विरूद्ध रखे जाने तथा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य अभियुक्त बंदी ब्रजेष ठाकुर को अनुचित ढंग से कारा अस्पताल वार्ड में रखे जाने एवं उसे अनुचित लाभ पहुँचाने के प्रतिवेदित आरोपों में उनके द्वारा गंभीर लापरवाही एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है। श्री झा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1), (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।
2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राजीव कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक कारा महानिरीक्षक (मु0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।
3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रूपक कुमार, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 4. श्री झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।
-------- सं0 एल/एच॰जी॰- 2005/2015-12776 गृह विभाग (विषेष शाखा) ------- संकल्प 27 नवम्बर 2019 श्री अनुज कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बोकारो, झारखंड सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर के विरूद्ध बोकारो में पदस्थापन काल में शहरी गृह रक्षकों के नामांकन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-क में विभाग को झारखंड सरकार, रांची के पत्रांक-5444 दिनांक 01.10.2015 द्वारा प्रतिवेदित हुआ। 2. प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (3) के आलोक में गठित एवं अनुमोदित आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय ज्ञापांक-320 दिनांक-13.01.2016 के द्वारा श्री कुमार से बचाव में लिखित बयान की मांग की गई। 3. गठित आरोप प्रपत्र-क पर मांगे गए बचाव में श्री कुमार द्वारा लिखित बयान उपलब्ध न कराकर अपने पत्रांक-32 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा 7 (सात) अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। पुनः आरोपित द्वारा गठित आरोप पत्र से संबंधित कुछ अतिरिक्त साक्ष्य की मांग किए जाने पर झारखंड सरकार से अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-11901 दिनांक 27.12.2016 द्वारा किया गया। 4. इस बीच श्री कुमार द्वारा गठित आरोप पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-572/2017 दायर किया गया, जिस पर दिनांक 01.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया कि श्री कुमार वाद में उठाये गये अपनी सभी आपाियों को विभागीय कार्रवाई चलाये जाने के दौरान अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष रख सकते है। पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 11.04.2017 की समीक्षा की गई एवं निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायादेश के आलोक में संचालित किए जाने वाले विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपित पदाधिकारी अपना पक्ष रखते समय संचालन पदाधिकारी के समक्ष आवश्यक कागजातों की मांग कर सकते है।17 बिहार गजट, 11 दिसम्बर 2019 5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6766, दिनांक 25.07.2017 द्वारा श्री अनुज कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बोकारो, झारखंड सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र-'क' की वृहद् जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अवर सचिव, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 6. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1522, दिनांक 03.10.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत विभागीय पत्रांक-10197, दिनांक 16.11.2018 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्री कुमार को भेजते हुए उनसे लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री कुमार का लिखित अभ्यावेदन जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर के पत्रांक-1075, दिनांक 27.12.2018 एवं पत्रांक-56, दिनांक 18.01.2019 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ।
7. आरोप, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी सेे प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा केे उपरांत श्री अनुज कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बोकारो सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत "संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक" का दण्ड विनिश्चित किया गया।
8. श्री अनुज कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बोकारो, झारखंड सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर के मामले में विनिश्चित दंड के संबंध में विभागीय पत्रांक-7803, दिनांक-27.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गई। आयोग के पत्रांक-1832, दिनांक 30.10.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित "संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक" संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति संसूचित की गई ।
9. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अनुज कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बोकारो, झारखंड सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत "संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक" का दण्ड संसूचित किया जाता है। आदेशः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विमलेश कुमार झा, अपर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in