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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 December 2019

Published 13 December 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-12-13.1332
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4)(cid:26) 'kqØokj(cid:26) 13 fnlEcj 2019201920192019 सं॰ 08/आरोप-01-05/2018-सा॰प्र॰-16322 सं॰ 08/आरोप-01-05/2018-सा॰प्र॰-16322 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 2 दिसम्बर 2019

श्री सुशील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-554/2011 तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, 554/2011 तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, श्री सुशील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक- पटना के विरूद्ध सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3238 दिनांक 25 2018 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते पटना के विरूद्ध सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3238 दिनांक 25.09.2018 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध तत्कालीन प्रबंध निदेशक, हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध तत्कालीन प्रबंध निद हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध तत्कालीन प्रबंध निद बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के पदस्थापन अवधि वर्ष 2015 में श्री अजीत कुमार पाण्डेय पर आरोप रहते हुए उन्हें बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के पदस्थापन अवधि वर्ष 2015 में श्री अजीत कुमार पाण्डेय पर आरोप रहते हुए उन्हें बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के पदस्थापन अवधि वर्ष 2015 में श्री अजीत कुमार पाण्डेय पर आरोप रहते हुए उन्हें संविदा पर अनियमित रूप से नियोजित करने, संविदा नियमों की अनदेखी करने, मामला संज्ञान में आने के बाद भी श्री संविदा पर अनियमित रूप से नियोजित करने, संविदा नियमों की अनदेखी करने, मामला संज्ञान में आने के बाद भी श्री संविदा पर अनियमित रूप से नियोजित करने, संविदा नियमों की अनदेखी करने, मामला संज्ञान में आने के बाद भी श्री पाण्डेय से अनियमितताओं के लिए मात्र स् पष्टीकरण पुछने एवं उन्हें हटाने की कोई कार्रवाई नहीं करने, निगम को हुई पाण्डेय से अनियमितताओं के लिए मात्र स्पष्टीकरण पुछने एवं उन्हें हटाने की कोई कार्रवाई नहीं करने, निगम को हुई क्षति/राशि की वसूली के लिए अपराधिक/अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करने आदि गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया, क्षति/राशि की वसूली के लिए अपराधिक/अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करने आदि गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया, क्षति/राशि की वसूली के लिए अपराधिक/अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करने आदि गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है। जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से प

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुर्नगठित ्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुर्नगठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-3951 दिनांक 20 2019 द्वारा श्री कुमार से करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-3951 दिनांक 20.03.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-05/नि0प्र0को0 दिनांक 09.05.2019) समर्पित स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-05/नि0प्र0को0 दिनांक 09 स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-05/नि0प्र0को0 दिनांक 09 किया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11560 दिनांक 21 2019, द्वारा सचिव, सहकारिता किया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11560 दिनांक 21.08.2019, द्वारा सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मागं की गयी। सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3810 दिनांक 21.10. विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मागं की गयी। सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3810 दिनांक 21 विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मागं की गयी। सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3810 दिनांक 21 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं बताया गया। 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं बताया गया।तत्पश्चात श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं सहकारिता विभाग, 3. तत्पश्चात श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं सहकारिता विभाग, तत्पश्चात श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता ुए श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी। ुए श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी। को देखते हुए श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी। 4. अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री सुशील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री सुशील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री सुशील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-554/2011 तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना सम्प्रति निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर क्रमांक-554/2011 तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना सम्प्रति निदेशक (प्रशासन)-सह क्रमांक-554/2011 तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना सम्प्रति निदेशक (प्रशासन)-सह सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, सहकारित विभाग, संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, सहकारित विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11113333 fnlEcj fnlEcj fnlEcj fnlEcj 2019201920192019 5. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय सरकार के अवर सचिव।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1332%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-12-13.1332/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-12-13.1332.