Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 December 2019

Published 13 December 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-12-13.1334
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 22 vxzgk;.k 1(cid:22)41 (cid:24)श(cid:15)(cid:25) 22

((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1334) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:26) 'kqØokj(cid:26) 13 fnlEcj 2019201920192019 सं॰ 08/आरोप-01-89/2015-सा॰प्र॰-15626 सं॰ 08/आरोप-01- सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 20 नवम्बर 2019

श्री सामदेव नारायण दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-636/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक श्री सामदेव नारायण दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-636/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक श्री सामदेव नारायण दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-636/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध नशे की हालत में अपने कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, कार्यालय से अनुपस्थित रहने दंडाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध नशे की हालत में अपने कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, कार्यालय से अनुपस्थित रहने दंडाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध नशे की हालत में अपने कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, कार्यालय से अनुपस्थित रहने कार्यो में अभिरूचि नहीं लेने इत्यादी आरोपों से संबंधित आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 454/स्था0 कार्यो में अभिरूचि नहीं लेने इत्यादी आरोपों से संबंधित आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 454/स्था0 एवं कार्यो में अभिरूचि नहीं लेने इत्यादी आरोपों से संबंधित आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 454/स्था0 2015 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। प्रतिवेदित आरोपों 2015 एवं पत्रांक 804/स्था0 दिनांक 11.12.2015 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। प्रतिवेदित आरोपों दिनांक 29.06.2015 एवं पत्रांक 804/स्था0 दिनांक 11 के साथ श्री दास के नशे में रहने से संबंधित साक्ष्य के तहत चिकित्सीय जांच की प्रति भी संलग्न कर उपलब्ध कराया गया। ं रहने से संबंधित साक्ष्य के तहत चिकित्सीय जांच की प्रति भी संलग्न कर उपलब्ध कराया गया। ं रहने से संबंधित साक्ष्य के तहत चिकित्सीय जांच की प्रति भी संलग्न कर उपलब्ध कराया गया। आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3918 दिनांक 14.03.2016 द्वारा श्री दास को निलंबित किया गया। 2016 द्वारा श्री दास को निलंबित किया गया। आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3918 दिनांक 14 र विभाग स्तर से पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभाग स्तर से पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त आरोप पत्र के आधार प 2016 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 4494 दिनांक 28.03.2016 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 4494 दिनांक 28 मांग की गयी। श्री दास द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 22.04.2016) विभाग में समर्पित किया गया। मांग की गयी। श्री दास द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 22 2016) विभाग में समर्पित किया गया।

आरोप पत्र एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8393 आरोप पत्र एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8393 आरोप पत्र एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8393 2016 द्वारा श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को 2016 द्वारा श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को दिनांक 10.06.2016 द्वारा श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1230 दिनांक 04 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन में श्री दास न पदाधिकारी के पत्रांक 1230 दिनांक 04.04.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन में श्री दास के विरूद्ध कतिपय आरोपों को प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच के विरूद्ध कतिपय आरोपों को प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच के विरूद्ध कतिपय आरोपों को प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच 2019 द्वारा श्री दास से लिखित अभिकथन की माँग प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 5696 दिनांक 30.04.2019 द्वारा श्री दास से लिखित अभिकथन की माँग प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय की गयी। श्री दास द्वारा अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 20.05.2019) विभाग में समर्पित किया गया। की गयी। श्री दास द्वारा अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 20 2019) विभाग में समर्पित किया गया।संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोप पत्र एवं श्री दास से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोप पत्र एवं श्री दास से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोप पत्र एवं श्री दास से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री दास द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री दास द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री दास द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन में आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के संबंध में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रतिकार किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के संबंध में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रतिकार किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के संबंध में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रतिकार किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में अपने स्पष्टीकरण में कहा गया था। उनके द्वारा इस संबंध में कोई नया तथ्य/साक्ष्य न के क्रम में अपने स्पष्टीकरण में कहा गया था। उनके द्वारा इस संबंध में कोई नया तथ्य/साक्ष्य न के क्रम में अपने स्पष्टीकरण में कहा गया था। उनके द्वारा इस संबंध में कोई नया तथ्य/साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप। ्रतिवेदन में प्रमाणित/अांशिक रूप से प्रमाणित पाये गये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करने एवं उनके विरूद्ध जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित/अांशिक रूप से प्रमाणित पाये गये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करने एवं उनके विरूद्ध जांच प 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11113333 fnlEcj fnlEcj fnlEcj fnlEcj 2019201920192019 आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः- (i) निदंन (2015-16) । (ii) दो वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। साथ ही श्री दास को निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा निलंबन अवधि सभी प्रयोजन हेतु कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जाएगा।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री दास को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9012 दिनांक 05.07.2019 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक-9603 दिनांक 18.07.2019 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव के कंडिका-ii (यथा दो वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक) पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 16.10.2019 को आहुत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री दास के विरूद्ध विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव पर आयोग के पत्रांक-1827 दिनांक 30.10.2019 द्वारा सहमति संसूचित की गयी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सामदेव नारायण दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-636/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता हैः- (i) निदंन (2015-16) एवं (ii) दो वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। साथ ही श्री दास को निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा निलंबन अवधि सभी प्रयोजन हेतु कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जाएगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम विशुन राय सरकार के अवर सचिव।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1334%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-12-13.1334/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-12-13.1334.