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सं॰ 6 एस॰एस॰(11)07/2019-3959 पशु पशु पशु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागएवं मत्स्य संसाधन विभागएवं मत्स्य संसाधन विभागएवं मत्स्य संसाधन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 18 दिसम्बर 201918 दिसम्बर 201918 दिसम्बर 201918 दिसम्बर 2019 विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 (चौदह) (चौदह) (चौदह) (चौदह) विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-F.No.1/3/2016-PR दिनांक केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-
दिनांक 31.01.2019 2003 की अधिसूचना में संशोधन करते ंशन प्रणाली से संबंधित दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना में संशोधन करते के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित दिनांक हुए कर्मी अंशदान को 10 (दस) प्रतिशत रखते हुए सरकारी अंशदान की सीमा को 10 (दस) अंशदान को 10 (दस) प्रतिशत रखते हुए सरकारी अंशदान की सीमा को 10 (दस) अंशदान को 10 (दस) प्रतिशत रखते हुए सरकारी अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढाकर 14 (चौदह) प्रतिशत किया गया है तथा कर्मियों को पेंशन निधि एवं निवेश प्रतिशत से बढाकर 14 (चौदह) प्रतिशत किया गया है तथा कर्मियों को पेंशन निधि एवं निवेश प्रतिशत से बढाकर 14 (चौदह) प्रतिशत किया गया है तथा कर्मियों को पेंशन निधि एवं निवेश पैटर्न में चयन का विकल्प प्रदान किया गया है। पैटर्न में चयन का विकल्प प्रदान किया गया है।
2. केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में राज्य स कार द्वारा निर्गत केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत
2019 द्वारा संशोधन करते हुए राष्ट्रीय
2005 में राज्य सरकार के वित्त विभागीय 27)पें॰को॰-10/2019-717, दिनांक 29.07.2019 द्वारा संशोधन करते हुए राष्ट्रीय 2019 से सरकारी संकल्प सं॰-1964, दिनांक 31.08.2005 में राज्य सरकार के वित्त संकल्प सं॰-1964, दिनांक संकल्प-वि॰(27)पें॰को॰-10/2019-717, दिनांक पेंशन प्रणाली, केन्द्र सरकार के समरूप राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 01.07.2019 से सरकार पेंशन प्रणाली, केन्द्र सरकार के स अंशदान की राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। अंशदान की राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।
3. राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मियों 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11119999 fnlEcj fnlEcj fnlEcj fnlEcj 2019201920192019 4. दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद विश्वविद्यालय के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन से उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10 (दस) प्रतिशत राज्य कर्मी से अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 14 (चौदह) प्रतिशत राशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी।
5. नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय (नियोक्ता) अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 (चौदह) प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा मद संख्या-10 के रूप में सम्मिलित करते हुये दिनांक 10.12.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदान की गई है। 6. यह प्रावधान विश्वविद्यालय के अधीन दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रभावी होगा। आदेशआदेशआदेशआदेश ः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार ः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में राजपत्र के असाधारण अंक में राजपत्र के असाधारण अंक में राजपत्र के असाधारण अंक में ः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार ः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा॰ एन॰ विजयलक्ष्मी, सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1340%5'1+100%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in