िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 28 अग्रहायण 1(cid:22)41 (cid:24)श(cid:15)(cid:25) 2
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1341) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:26) वृहस्पतिवार(cid:26) 19 दिसम्बर 2019201920192019
3ए-2-वे॰पु॰-12/2009(भाग-III)-10047100471004710047/वि॰
सं॰ 3ए-2-वे॰पु॰-12/2009(भाग- वित्त विभाग
——— ladYiladYiladYiladYi 17 fnlEcj 201917 fnlEcj 201917 fnlEcj 201917 fnlEcj 2019
न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में, विषयः- न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में, न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में, मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति के सम्बन्ध में। मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति के सम्बन्ध में। मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति के सम्बन्ध में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं॰-1867/2006 एस॰एम॰डब्ल्यू॰ (सी) सं॰-1867/2006 एस॰एम॰डब्ल्यू॰ (सी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील 06/11/2019 को उड़ीसा नं॰-1/2017 (पी॰आई॰एल॰-डब्ल्यू॰ एवं 2/2018 पी॰आई॰एल॰-डब्ल्यू॰) में दिनांक 06/11/2019 को उड़ीसा नं॰-1/2017 (पी॰आई॰एल॰-डब्ल्यू॰ एवं 2/2018
23/07/2019 के अनुरूप आदेश निर्गत करने का आदेश पारित किया य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प दिनांक 23/07/2019 के अनुरूप आदेश निर्गत करने का आदेश पारित किया राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प दिनांक गया।
2.राज्य सरकार के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों का निर्धारित मानक किराया प्रतिवर्ग फीट राज्य सरकार के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों का निर्धारित मानक किराया प्रतिवर्ग फीट निम्नवत् हैः-
| पटना नगर निगम | रु॰ 18 से 30/- प्रतिवर्ग फीट |
| पटना नगर परिषद्/अंचल | रु॰ 03 से 06/- प्रतिवर्ग फीट |
| नगर निगम (पटना को छोड़कर) | रु॰ 05 से 22/- प्रतिवर्ग फीट |
| नगर परिषद्/नगर पंचायत (पटना को छोड़कर) | रु॰ 01 से 12/- प्रतिवर्ग फीट |
| अन्य | रु॰ 2.50 से 9.75/- प्रतिवर्ग फीट 75/- प्रतिवर्ग फीट |
मानक भाड़ा दरों में विशिष्ट शहरी क्षेत्र के अधीन एकरूपता नहीं रहने एवं तदनुसार युक्तिसंगत 3. मानक भाड़ा दरों में विशिष्ट शहरी क्षेत्र के अधीन एकरूपता नहीं रहने एवं तदनुसार युक्तिसंगत मानक भाड़ा दरों में विशिष्ट शहरी क्षेत्र के अधीन एकरूपता नहीं रहने एवं तदनुसार युक्तिसंगत अधिसीमा के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में अधिसीमा के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में अधिसीमा के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में सरकार के समक्ष विचाराधीन मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति का विषय राज्य है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11119999 fnlEcj fnlEcj fnlEcj fnlEcj 2019201920192019 4. अतएव, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-
(क)बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के लिए अनुमान्य मानक आवासीय क्षेत्रफल निम्नवत् हैः- क्र॰सं॰ पदनाम मानक क्षेत्रफल
1. सिविल जज, जुनियर डिवीजन (मूल कोटि) - 120.82 वर्ग मीटर (बहुमंजिला) 2. सिविल जज, सिनीयर डिवीजन/ - 176.5 वर्ग मीटर (बहुमंजिला) मुख्य दण्डाधिकारी/अवर न्यायाधीश 3. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - 206.7 वर्ग मीटर 4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश - 233.5 वर्ग मीटर (ख) सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को निम्नलिखित अधिसीमा के अधीन मानक क्षेत्रफल के आधार पर मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगीः-
क्र॰सं॰ क्षेत्र का प्रकार - अधिकतम किराया प्रतिवर्ग फीट की दर से 1. पटना नगर निगम - रु॰ 20/- 2. सभी अन्य नगर निगम क्षेत्र - रु॰ 12/-
3. सभी नगर परिषद् - रु॰ 10/- 4. सभी नगर पंचायत - रु॰ 08/-
5. अन्य - रु॰ 06/-
(ग) बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापन के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार को सरकारी आवास हेतु आवेदन देंगे।
(घ) बिहार न्यायिक सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारी सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उपर्युक्त मानक क्षेत्रफल की अधिसीमा तक या उसके अन्तर्गत भाड़े का आवास स्व-प्रयास से ले सकेंगे।
(ङ) भाड़े का आवास पदस्थापन स्थल के 08 किलोमीटर के परिधि के अन्तर्गत स्व-प्रयास से लिया जा सकेगा।
(च) मानक किराया के अनुमान्य आवास किराया भत्ता से अधिक होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को अन्तर राशि की प्रतिपूर्त्ति की जा सकेगी।
(छ) अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित न्यायिक पदाधिकारी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नियंत्री पदाधिकारी (जो लागू हो) को आवेदन पत्र दिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ मकान मालिक के साथ किये गये एकरारनामा की सत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न किया जायेगा।
(ज) जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नियंत्री पदाधिकारी संतुष्ट होकर प्रतिपूर्त्ति संबंधी स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नियंत्री पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे कि भाड़े के आवास के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में संबंधित पदाधिकारी एवं उनके आश्रित/परिवार हीं आवासित रहते हैं। (झ) ऊपरि कंडिका-(क) में अंकित मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का आवास भाड़े पर आवास लिये जाने की स्थिति में मानक क्षेत्रफल के हद तक हीं किराया/ किराया प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य होगा। (ा) अंतर राशि का भुगतान उसी शीर्ष से होगा, जिस शीर्ष से वेतन एवं भत्ते की निकासी होती है।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11119999 fnlEcjfnlEcjfnlEcjfnlEcj 2019201920192019 (ट) उपर्युक्त कंडिका-4(क) के आलोक में सरकारी आवास आवंटन होने एवं सरकारी आवास की सुविधा न्यायिक पदाधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में उपर्युक्त प्रतिपूर्त्ति की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
(ठ) किराया प्रतिपूर्त्ति की उपर्युक्त सुविधा अनुमान्य किये जाने के पश्चात् सरकारी आवास की उपलब्धता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा, तुरंत के प्रभाव से संबंधित न्यायिक पदाधिकारी को सरकारी आवास आवंटित कर दिया जायेगा। इस दशा में संबंधित पदाधिकारी को आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य होगा एवं किराया प्रतिपूर्ति की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1341%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in