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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 December 2019

Published 19 December 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-12-19.1343
Languages
English, Hindi

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गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— अधिसूचनाएं 18 दिसम्बर 2019

सं॰ 4/ब.1-10-05/2011 गृ0आ0

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित 2011 गृ0आ0-10900--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 एवं धारा-94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 एवं धारा-94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-55 एवं धारा-94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार

ली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु राज्यपाल, बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु राज्यपाल, बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमाव

निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस आशु संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस आशु संवर्ग (संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस आशु संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 5(6) को निम्नलिखित 2. बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 5(6) को निम्नलिखित बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 5(6) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा -

**fu;e&5¼6½ लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न-पत्र 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 10 लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न-पत्र 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न-पत्र 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 10 सामान्य हिन्दी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर सामान्य हिन्दी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर सामान्य हिन्दी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी एवं सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी एवं सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी एवं सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जायेगा।''2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11119999 दिसम्बर दिसम्बर दिसम्बर दिसम्बर 2019201920192019 3. बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 5(7) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा -

**fu;e&5¼7½ द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक मुद्‌दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 06 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा, जिनकी पात्रता की जाँच नियम-5(8) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रंजन कुमार सिन्हा,

सरकार के विशेष सचिव।

18 fnlEcj 2019

सं॰ 4/ब.1-10-05/2011 गृ0आ0-10901--एतद्‌ द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं॰ 10900, दिनांक 18.12.2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुछेद-348 के खण्ड-(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

रंजन कुमार सिन्हा,

सरकार के विशेष सचिव।

The 18th December 2019

No. 4/b1-10-05 /2011/H.P.-10900--In exercise of powers conferred under the proviso of section 309 read with section 55 and section 94 of Bihar Police Act, 2007, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Police Steno Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) :–

1. Short title extent and commencement.–(1) These Rules may be called the "Bihar Police Steno Cadre (Amendment) Rules, 2019".

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Rule 5 (6) of Bihar Police Steno Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following:-

"Rule 5(6). Written examinations shall consist of two papers. First paper of 100 marks shall consist of 100 multiple-choice questions of General Hindi, in which candidates have to secure minimum eligible 30 marks, otherwise they will be declared unsuccessful. Duration of the examination of General Hindi paper shall be of one and3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11119999 दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 2019201920192019 half hours and the marks obtained in General Hindi paper, shall not be included in determination of merit."

3. Rule 5 (7) of Bihar Police Steno Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following:-

"Rule 5(7). Second paper shall consist total 100 multiple-choice questions on the subject of General Knowledge and Current Affairs. Total marks of these paper will be 200 and duration of the examination shall be 2 hours. 0.2 marks shall be deducted for each wrong answer.

On the basis of marks obtained in written examination, candidates shall be selected 6 times of the number of vacancies, reservation category wise. Test of their eligibility shall be done according to the provisions of Rule 5(8). The Commissions may reduce above percentage, in case of unavailability of successful candidates in adequate number.

Answer sheets shall be in two sets, in which one set shall be kept as reserve in the Commission."

By the order of the Governor of Bihar,

Ranjan Kumar Sinha,

Special Secretary to Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-12-19.1343/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-12-19.1343.