निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i`"B
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 6-6 पूरक
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पूरक-क 7-10बिहार गजट, 25 fnlEcj 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————
सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
24 अक्तूबर 2019
सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-838/2012-3873--श्री संतोष कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान के विरूद्ध मतदाता सूची की तैयारी में अनियमितता बरतने के आरोप में अवर सचिव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पत्रांक 9607, दिनांक 03.10.2012 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र-''क'') गठित कर विभागीय कार्यवाही की अनुषंसा की गई थी। उक्त आरोप पर विभागीय पत्रांक 5156, दिनांक 07.11.2017 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री झा के पत्रांक 33, दिनांक 15.01.2013 से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। अतएव श्री संतोष कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है। 2. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार के राज्यपाल के आदेष से, विनय कुमार, अवर सचिव (निगरानी)।
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4 दिसम्बर 2019
सं0 1/रा॰स्था॰नि॰-27/2019 सह॰/4427--बिहार लोक सेवा आयोग की 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुषंसा के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-2769 दिनांक-01.08.2019 द्वारा श्री सुदामा प्रसाद सिंह (वरीयता क्रमांक-276) की नियुक्ति जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा के पद पर की गयी। उक्त विभागीय अधिसूचना में नवनियुक्त पदाधिकारियों को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर नवपदस्थापित पद/स्थान पर योगदान देने का निदेष था। श्री सिंह द्वारा निर्धारित अवधि में योगदान न देते हुए योगदान हेतु अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक-3777 दिनांक-18.10.2019 द्वारा श्री सिंह को 15 (पन्द्रह) दिनाें के अन्दर योगदान देने हेतु इस शर्त्त के साथ अनुमति दिया गया कि उक्त निर्धारित अवधि में योगदान नहीं देने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। तदोपरान्त भी श्री सिंह द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं दिया गया तथा योगदान हेतु पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया।
सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा श्री सुदामा प्रसाद सिंह की योगदान हेतु अवधि विस्तार संबंधी अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द किया जात है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ऋचा कमल, उप सचिव।
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29 नवम्बर 2019
सं0 01/सह0राज0स्था0(निजी)-21/2019 सह॰-4338--श्रीमती लवली, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को दिनांक-08.08.2018 को प्रथम संतान (पुत्री) के जन्म के फलस्वरूप उसकी देखभाल हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-220 ए (अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.01.2015) में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक-05.09.2018 से 31.03.2019 तक कुल 208 (दो सौ आठ) दिनों का षिषु देखभाल अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त अवधि में सिर्फ मूल वेतन, ग्रेड पे, महँगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता का ही भुगतान किया जायेगा। 3. उक्त स्वीकृति के पश्चात 730-208 = 522 (पाँच सौ बाईस) दिनों का षिषु देखभाल अवकाष शेष रहेगा। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेष से, ऋचा कमल, उप सचिव।3 बिहार गजट, 25 fnlEcj 2019
2 दिसम्बर 2019
सं0 1/रा॰स्था॰स्थाना॰/पद॰-64/2019/सह॰-4383--श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना) को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ऋचा कमल, उप सचिव।
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2 दिसम्बर 2019
सं0 08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-732/2018-4387--जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 748, दिनांक 14.08.18 द्वारा श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई के विरूद्ध खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान अधिप्राप्ति एवं रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में नियमित पर्यवेक्षण नहीं करने, संबंधित पैक्सों/व्यापार मंडलों/संबद्ध राईस मिलरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने, गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर उपार्जित अवकाष में जाने आदि के आरोप में कठोरतम कार्रवाई करने की अनुषंसा की गई थी।
उक्त आरोप पर विभागीय पत्रांक 2988, दिनांक 07.09.18 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री सिंह, अपनेे पत्र सं॰-823, दिनांक 26.11.18 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किये। जिसके समीक्षोपरान्त श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त किया गया । श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री सिंह का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया । अतएव श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई को भविष्य के लिए सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है । इसकी प्रविष्टि चरित्र पुस्ति में की जायेगी । 2॰ इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ऋचा कमल, उप सचिव।
----- गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ----- अधिसूचनाएं 17 दिसम्बर 2019 सं0 7/सी0सी0ए0-1024/2001(खंड-II)गृ0आ0-10856--बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-7745, दिनांक 17.09.2019 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक (एक जनवरी दो हजार बीस से एकत्तीस मार्च दो हजार बीस तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, विशेष सचिव।
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12 दिसम्बर 2019
सं0 1/सी01-09/2015 गृ0आ0-10700/70 RR--वर्ष 2017 बैच के 02 (दो) एवं 71 RR, वर्ष 2018 बैच के 06 (छः) कुल-08 (आठ) भारतीय पुलिस सेवा के परीक्ष्यमान पदाधिकारी, जो दिनांक 10.11.2019 (अपराह्न) में बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, नालंदा में योगदान देकर प्रशिक्षणरत् हैं, को दिनांक 23.12.2019 से 23.05.2020 तक प्रस्तावित जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित जिला आवंटित किया जाता है :-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम/बैच | ग ृह जिला/राज्य | जिला व्यवहारिक प्रषिक्षण हेतु आवंटित जिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री शौर्य सुमन, भा0पु0से0 (2017) | राँची/झारखण्ड | रोहतास |
| 2. | श्री प्रमोद कुमार यादव, भा0पु0से0 (2017) | जौनपुर/उत्तरप्रदेश | पूर्णिया |
| 3. | श्री सागर कुमार, भा0पु0से0 (2018) | सहरसा/बिहार | गया |
| 4. | श्री पूरन कुमार झा, भा0पु0से0 (2018) | सवाई माधोपुर/ राजस्थान | मुजफ्फरपुर |
| 5. | श्री सैयद इमरान मसूद, भा0पु0से0 (2018) | लखनऊ/उत्तरप्रदेश | दरभंगा |
| 6. | श्री संदीप सिंह, भा0पु0से0 (2018) | अमृतसर/पंजाब | सारण |
| 7. | सुश्री नवजोत सिम्मी, भा0पु0से0 (2018) | गुरदासपुर/पंजाब | पटना |
| 8. | श्री अरविन्द प्रताप सिंह, भा0पु0से0 (2018) | फतेहपुर/उत्तरप्रदेश | मोतिहारी |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, विशेष सचिव।
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8 नवम्बर 2019
सं0 1/एल1-10-17/2015-गृ0आ0-9324--श्रीमती हरप्रीत कौर, भा0पु0से0 (2009), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-05, पटना को दिनांक-13.11.2019 से दिनांक 10.05.2020 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाष की स्वीकृति अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाष) नियमावली 1955 के नियम 18(1)े अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
2. श्रीमती कौर के उक्त अवकाष अवधि में श्री मानवजीत सिंह ढ़िल्लों, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना, अपने कार्यो के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-05, पटना के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।
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18 नवम्बर 2019
सं0 1/एल1-10-02/2018-गृ0आ0-9750--श्री किरण कुमार गोरख जाधव, भा0पु0से0 (2016), सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2019 से 26.11.2019 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री जाधव के उक्त अवकाश अवधि में श्री मनीष कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना, उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।
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12 दिसम्बर 2019
सं0 1/एल1-10-01/2008-गृ0आ0-10738--श्री मनु महाराज, भा0पु0से0 (2005), पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को पारिवारिक कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 30.12.2019 से 12.01.2020 तक 14 (चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाष एवं दिनांक 28.12.2019 एवं 29.12.2019 (शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश), 02 (दो) दिनों के Prefix के साथ, कुल 16 (सोलह) दिनों के अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री मनु महाराज के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस उप-महानिरीक्षक, बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, विशेष सचिव।
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30 अक्तूबर 2019
सं0 1/एल1-10-10/2014-गृ0आ0-9065--श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना कोे अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत चिकित्सीय आधार पर दिनांक 28.09.2019 से 11.10.2019 तक कुल 14 (चौदह) दिनों के उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।
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3 दिसम्बर 2019
सं0 1/एल1-10-10/2014-गृ0आ0-10343--श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना कोे चिकित्सीय आधार पर पूर्व में दिनांक-28.09.2019 से 11.10.2019 तक स्वीकृत उपार्जित अवकाश को संशोधित कर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2019 से 03.11.2019 तक कुल 37 (सैतीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, विशेष सचिव।5 बिहार गजट, 25 fnlEcj 2019
30 अक्तूबर 2019
सं0 1/एल1-10-13/2019-गृ0आ0-9066--श्री विकास वर्मन, भा0पु0से0 (2008), पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.12.2019 से 07.01.2020 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस अवधि में निजी विदेश (सिंगापुर) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. श्री वर्मन के उक्त अवकाश अवधि में श्री राकेश कुमार, भा0पु0से0 (2013), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-8, बेगूसराय, श्री वर्मन के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।
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गृह विभाग
(विषेष शाखा)
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आदेश
18 दिसम्बर 2019
सं॰ एल/एच॰जी॰-14-14/2019-13324/सी॰--श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा के दिनांक-31.01.2019 के अपराह्न में सेवानिवृति के फलस्वरूप विा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि॰(2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में विा (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1254(23), दिनांक 01.08.2019 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।
------- Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya ------- Office Order The 30th November 2019
No. XI-C-रा॰ 09/2019--2604---On the recommendation of Collector, Jehanabad vide letter no. 415 dated 05/11/2019 the power of certificate officer is delegated to Miss Malti Kumari, Probationer Senior Deputy Collector, Jehanabad for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dated 27/11/2019
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.
-------
The 30th November 2019
No. XI-C-रा॰ 07/2019--2605---On the recommendation of Collector, Nawada vide letter no. 232 dated 26/10/2019 the power of certificate officer is delegated to Shri Md. Shanawaz Alam, Managing Director, District Central Coperative Bank Ltd., Nawada cum District Co- operative Officer, Nawada for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dated 27/11/2019
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 25 fnlEcj 2019 6
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————
सूचना --------
सं0 1411--मैं निर्मला पडिया पत्नी दीपक कुमार अग्रवाल मकान नं0 5D, उत्तरी का्रग्रेस मैदान, जैन मंदिर के नजदीक, कदमकुंआ, पटना-800003 शपथ पत्र सं0 11332 तारीख 02.07.2019 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि शादी के बाद अब मैं निर्मला अग्रवाल के नाम से जानी जाती हूं।
निर्मला पडिया।
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No. 1412----I SHANTANU S/o Braj Kishor Singh Permanent Address Village - Alauddin Chak, P.O.+P.S.- Punpun, Dist.- Patna , Present Address C/o Diwaker Kumar Tilak Nagar Kankerbagh, Patna- 20, Vide affidavit No.- 17673 dated 11.11.2019 shall be known as Shantanu Singh for all future purposes.
SHANTANU.
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No. 1413---I, RAUSHAN son of Raj ballabh Resident of Bhagwan Nagar, Gola Road, Bailey Road, P.O. Danapur cantt., P.S.- Rupaspur Dist. Patna Bihar Declare vide Affidavit No. 7629 dated 13.08.2019 shall be known as Raushan Raj for all future Purposes.
RAUSHAN.
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सं0 1414--मैं उमेश प्रसाद, पिता – स्व० के दार साव, निवासी- एनीबेसेंट रोड, पुरन्दरपुर पटना कॉलेज के सामने, पटना- 800004, बिहार शपथ पत्र सं० 4031/11.11.2019 द्वारा सूचित करता (cid:7264)ँ कि आज से मैं उमेश प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊं गा |
उमेश प्रसाद|
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No. 1429---I SANYAM S/o Narendra Kumar R/o 28 Danapur State Bank Colony, Patna vide affidavit no. 18435 dated 15.11.19 now onwards will be known as Sanyam Arya for all purposes.
SANYAM.
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सं0 1439--मैं, नितिन कुमार, पिता-नंद किशोर यादव, आवास-खांजेकलां सब्जीमंडी, पटना। शपथपत्र संख्या 9551 दिनांक 14.12.19 के द्वारा घोषणा करता हूॅं कि मेरा पुत्र उत्कर्ष अब से सभी उद्देश्यों के लिए उत्कर्ष किशोर के नाम से जाना जायेगा।
नितिन कुमार। No. 1439---I, NITIN Kumar, S/o Nand Kishor Yadav R/o Khajekalan, Sabji Mandi Patna do hereby solemnly affirm and declare vide Affidavit No. 9551 date 14-12-19 that my son Utkarsh will be known as Utkarsh Kishore for all purpose from today.
NITIN Kumar.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 बिहार गजट, 25 fnlEcj 2019
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी }kjk प्रकाशित
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सं0 कौन/भी-120/2006--403/सी
वाणिज्य-कर विभाग
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संकल्प
16 दिसम्बर 2019
श्री अभिमन्यु सिंह, तत्कालीन वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (सम्प्रति सेवानिवृत, सेवानिवृति की तिथि 31.07.2018) को बेतिया अंचल के पदस्थापन काल में निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-17.10.2006 को रू0 25000/- (पचीस हजार) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-065/2006 दिनांक 17.10.2006 दर्ज किया गया। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-782 दिनांक 06.12.2006 द्वारा दिनांक 17.10.2006 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया।
उक्त आरोप के लिए श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुये विभागीय संकल्प ज्ञापांक-60/सी (अनु0) दिनांक 02.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त श्री सिंह द्वारा दिनांक 19.01.2007 को अपना योगदान समर्पित किया गया। जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-107 दिनांक 19.03.2007 द्वारा योगदान समर्पित करने की तिथि 19.01.2007 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।
श्री सिंह के विरूद्ध अपराधिक मामला न्यायिक जाँच एवं विचारण के अधीन रहने तथा विभागीय कार्यवाही जारी रहने के कारण अधिसूचना सं0-108 दिनांक 19.03.2007 द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया गया।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। श्री सिंह के विरूद्ध प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं कर इन्हें निलंबन अवधि में ही रखने का आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया गया।
उक्त आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-2380/2010 दायर किया गया। जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2010 को न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 सं0-797/2011 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2011 को न्याय निर्णय पारित किया गया।
उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-156 दिनांक 13.12.2013 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त किया गया तथा जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(1) के प्रावधानानुसार पुनर्जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-36/सी दिनांक 25.02.2014 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन पुनर्जाँच की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
पुनर्जाँच की कार्यवाही से विक्षुब्ध होकर श्री सिंह द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-36/सी दिनांक 25.02.2014 के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No-5921/2014 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 03.08.2018 को न्याय निर्णय पारित किया गया। पारित न्याय निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-
➢ The writ petition is allowed. The Resolution dated 25.02.2014 is quashed. ➢ This however, will not preclude the authorities from taking the decision in accordance with the procedure prescribed under the Bihar CCA Rules, 2005.
8बिहार गजट, 25 fnlEcj 2019 माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय दिनांक 03.08.2018 के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग के परामर्श दिया गया कि प्रंसगाधीन मामले में एल0पी0ए0 दायर करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है
तत्पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 03.08.2018 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः- ➢ नियमावली के नियम-18(1) में आगे और जाँच (Further Enquiry) किये जाने हेतु मामले को संचालन पदाधिकारी को वापस किये जाने का प्रावधान है। परन्तु इसके लिए यह बताया जाना आवश्यक है कि किस आरोप अथवा आरोप के किस अंश के लिए जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष प्रतिवेदित नहीं किया गया है। स्पष्टतः इस प्रावधान का उपयोग पुनः जाँच (Re-enquiry) के लिए नहीं किया जा सकता है।
➢ यदि किसी मामले में अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से असहमत हों, तो वे नियम-18(2) के प्रावधान के तहत निष्कर्ष से असहमति के बिन्दुओं पर अभिलिखित करेंगे। तदुपरान्त नियम-18(3) के प्रावधान के तहत जाँच प्रतिवेदन तथा उसके निष्कर्ष से असहमति के बिन्दु आरोपी सरकारी सेवक को संसूचित करते हुए उन्हें अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना है। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त ही कोई निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया जाना होगा।
माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में लिये गये निर्णय निम्नलिखित हैः-
1. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-36/सी दिनांक 25.02.2014 को निरस्त किया जाता है। 2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(2) एवं 18(3) के तहत कार्रवाई करते हुए दंड संबंधी निर्णय अलग से लिया जायेगा। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।
------ सं0 1/सी01-13/2019 गृ0आ0--10087 x`g foHkkx (vkj{kh 'kk[kk) &&&&&& संकल्प 25 नवम्बर 2019 विषयः-पुलिस मुख्यालय को संगठित करने के संबंध में। विगत चार दशकों में राज्य पुलिस के वरीय कोटि (पुलिस अधीक्षक एवं उनसे वरीय) के पदाधिकारियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य के पुलिस महानिरीक्षक को पुलिस महानिदेशक के रूप में पदनामित करते हुये पुलिस महानिरीक्षक एवं अपर पुलिस महानिदेशक की दो नई कोटियॉं सृजित की गई हैं। इन दोनाें कोटियों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटियों में बड़ी संख्या में नये पदों का सृजन किया गया है। इसी दौरान पुलिस की अनेक नयी इकार्ईयॉं भी प्रारम्भ की गई हैं यथा- राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, आधुनिकीकरण, विशेष कार्य बल, आतंकवाद निरोधी दस्ता, आर्थिक अपराध इकाई आदि। इन इकाईयों द्वारा विशिष्ट प्रकार की जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जाता है एवं इनमें वरीय कोटि के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता है। इन कारणों से राज्य पुलिस मुख्यालय के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार का कार्यालय, जो राज्य पुलिस मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, अपनी अनेक जिम्मेवारियों का संपादन इन इकाईयों के माध्यम से कराता है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि सभी इकाईयों को समाहित करते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय को विकसित किया जाए ताकि पुलिस महानिदेशक, बिहार के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक कार्य किया जा सके। साथ ही, बहु-एजेंसी जिम्मेवारियों (Multi Agency Tasks) का संपादन समयबद्ध तरीके से हो सके। इस उद्देश्य से राज्य के सचिवालय को मानक (Template) के रूप में प्रयोग करते हुए पुलिस मुख्यालय के विभिन्न इकाईयों को संगठित कर पुलिस मुख्यालय का रूप दिया जाना आवश्यक है। इसके लिये पुलिस मुख्यालय को प्रभागों (Divisions) में संगठित किये जाने की आवश्यकता है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्य करेंगे।
3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त पुलिस मुख्यालय को संगठित करने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :- (क) सभी गैर क्षेत्रीय पद (Non Field Posts) पुलिस मुख्यालय का अंग माने जायेंगे। जिला पुलिस बल एवं क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक कार्यालय के अतिरिक्त बिहार पुलिस के सभी पद इनमें शामिल होंगे। (ख) पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रमुख होंगे। पुलिस मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उनके अधीनस्थ कार्य करेंगे।9 बिहार गजट, 25 fnlEcj 2019 (ग) पुलिस मुख्यालय को प्रभागों (Divisions) में संगठित किया जायेगा। प्रत्येक प्रभाग के प्रभारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी होंगे। उनके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी कार्यरत होंगे। (घ) पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रभागों के बीच कार्यों का वितरण किया जायेगा। प्रभाग में कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मी समेकित रूप से उन कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेवार होंगे।
4. उक्त निर्णय के अनुरूप पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभाग एवं उसके अधीनस्थ पदाधिकारीगण निम्नरूपेण
| Sl. | Divisions | Officers |
| 1. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग (Human Resource Development and Training Division) | DG (Training) – IG (Training) – AIG (Training) – 1. Principal, CTS, Nathnagar 2. Principal, CTS, Simultalla, 3. Principal, MPTC, Dumraon | |
| 2. | बिहार पुलिस अकादमी प्रभाग (Bihar Police Academy Division) | Director, Bihar Police Academy – Deputy Director, Bihar Police Academy - Assistant Director, Bihar Police Academy |
| 3. सैन्य पुलिस एवं खेल-कूद प्रभाग (Military Police and Sports Division) | DG/ADG, BMP – IG, BMP- DIG, BMP- AIG, BMP - Commandants of All BMP Battalions. | |
| 4. अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग (CID and Weaker Section Division) | (i) ADG(CID)- IG(CID)- DIG (CID)/DIG (Anti Dacoity) - SPs (CID) (ii) ADG (CID)- IG (Weaker Section)- SP(Weaker Section) | |
| 5. आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग (Intelligence and Security Division) | (i) ADG (SB)- IG (SB)- DIG(SB)- SPs(SB) (ii) ADG (SB)- IG (Security) – SP (Security)- Commandant, SSG | |
| 6. मद्यनिषेध प्रभाग (Prohibition Division) | ADG/IG (Prohibition)- SP (Prohibition) | |
| 7. आर्थिक एवं साईबर अपराध प्रभाग (Economic and Cyber Crimes Division) | ADG/IG (EOU)-DIG (EOU)- SPs (EOU) | |
| 8. संचार प्रभाग (Communication Division) | ADG (Technical Services and Wireless)- IG (Technical Services)- SP (Wireless) | |
| 9. | विधि-व्यवस्था प्रभाग (Law & Order Division) | ADG (Law and Order)- IG(Traffic and L&O)- DIG(Traffic and L&O)- AIG (Inspection) |
| 10. स्थापना एवं विधि प्रभाग | (Establishment and Legal Division) | ADG (L&O) - IG(Headquarter) - DIG (Human Rights)- AIG(Q)- APO |
| 11. कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग (Personnel and Welfare Division) | ADG (Headquarter) – IG(Headquarter) /IG (Budget, Appeal & Welfare) - DIG(Personnel)- AIG(Welfare) | |
| 12. मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक कार्यालय) एवं बजट प्रभाग (Headquarter (DGP Office) and Budget Division) | ADG (Headquarter) – IG(Headquarter) /IG (Budget, Appeal & Welfare) – DIG(Personnel)- AIG(Q) - Assistant Director (Est.)- IT Manager | |
| 13. आधुनिकीकरण, अपराध अभिलेख एवं प्रोविजन प्रभाग (Modernization, Crime Records and Provision Division) | (i) ADG (Mod. & SCRB)- IG(Mod.) (ii) ADG (Mod. & SCRB)- IG (SCRB)- DIG(SCRB)- SP (SCRB) (iii) ADG (Mod. & SCRB)- IG (Provision)- AIG (Q) | |
| 14. अभियान (विशेष कार्य बल एवं आतंकवाद निरोधी दस्ता) प्रभाग Operations (Special Task Force & Anti Terrorist Squad) Division | (i) IG (Operations)-DIG (Special Task Force) - SP(Special Task Force) (ii) IG(Anti Terrorist Squad) – DIG (Anti Terrorist Squad)- SP (Anti Terrorist Squad) |
बिहार गजट, 25 fnlEcj 2019 5. पुलिस मुख्यालय के कुशल संचालन एवं सभी उत्तरदायित्वों के सुचारू निर्वहन हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जो प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण तथा किस प्रभाग में कौन-कौन से प्रशाखा रहेंगे इसकी अनुश्ांसा करेगी। उक्त अनुशंसा के आलोक में प्रभागों में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की शक्ति क्या होगी, किस विषय की कौन सी संचिका किस स्तर पर निष्पादित होगी एवं कौन-कौन प्रशाखा किसी प्रभाग विशेष में रहेंगे, इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार एक स्पष्ट आदेश निर्गत करेंगे। त्रिसदस्यीय समिति की संरचना निम्नवत होगी :-
1. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) - अध्यक्ष, 2. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) - सदस्य, 3. पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय) - सदस्य।
यह प्रक्रिया संकल्प निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूरी कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in